दिव्यांग श्रेणियों की संख्या सात से बढ़ाकर 21 की गई है : कृष्ण कुमार
चण्डीगढ़, 6 जुलाई
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दिव्यांगों के संवेदनशीलता के प्रति ही दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग श्रेणियों की संख्या सात से बढ़ाकर 21 की गई है। हरियाणा में शीघ्र की दिव्यांग नियम, 2017 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
श्री बेदी आज हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के सामाजिक कार्य विभाग के सहयोग से विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
श्री बेदी ने दिव्यंागजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, स्व रोजगार चलाने वाले दिव्यांगो के नियोक्ता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्लैसमेंट अधिकारी व एजेंसी, व्यक्ति संस्था, सृजनशील दिव्यांग एवं खिलाड़ी को प्रतिवर्ष दी जा रही 10 हजार से 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करने के निर्देश में उपस्थित अधिकारियोंं को दिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग दोस्ताना वैबसाइट डिजाइन करने के लिए हरियाणा में 69 विभागों की पहचान की गई जिनमें 30 विभागें ने अपनी वैबसाईट शुरू की जा चुकी है।
श्री बेदी ने इस कार्यशाला के आयोजन की पहल करने के लिए विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती नीरजा शेखर व निदेेशक श्रीमती गौरी प्राशर जोशी तथा सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के समाजिक कार्य विभाग की चैयरयपर्सन श्रीमती मोनिका मुंजाल व अन्य संकाय सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप करनाल में मूक, बधिर व नेत्रहीन व्यक्त्यिों के लिए महाविद्यालय स्तर के एक संस्थान केन्द्र सरकार के माध्यम से खोली जा रही है जिसके लिए हरियाणा सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी जो पानीपत में अंध विद्यालय का दर्जा बढ़ाएंगे।
विभिन्न विभागों ,गैर सरकारी संगठनो, विशिष्टï दिव्यांगजनों व अन्य स्टेक हाल्र्डस का कार्यशाला में भाग लेने के लिए मंत्री ने कहा कि दिनभर चलने वाले इस चिंतन मंथन शिविर से निश्चित रूप से दिव्यांगजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एव आर्थिक सामनता के सुझाव उभरकर आएंगे जो दिव्यांगजन अधिनियम,2016 के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के लिए नियम बनाने में कारगर व महत्वपूर्ण सिद्घ होंगे।
श्री बेदी ने हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वर्ष 2018-19 के कुल 6077 करोड़ रुपये के आवंटन बजट में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु 412.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 5,46,374 है। जिनमें 1,37,314 मूक एवं बधिर, 82,702 दृष्टिïबाधित, 1,16,026 अस्थिबाधित, 30,070 मन्दबुद्घि, 16191 मानसिक रूप से बीमार, 47250 बहुदिव्यांगता व अन्य दिव्यंगता की संख्या 1,16,821 है।
श्री बेदी ने बताया कि हरियाणा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही पें’शन योजना के तहत 1,54000 पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है। नवम्बर,2017 से इन्हें 18 हजार रुपये मासिक पेेशन दी जा रही है जबकि नवम्बर, 2018 सेें इसमें 200 रुपये की वृद्घि कर 2000 रुपये मासिक किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए 356.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।