इमरान की ताजपोशी का तोहफा होगा भारत पर आतंकी हमला


जिस दिन से इमरान खान चुनाव जीते हैं उसी दिन से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खुली छूट मिल गयी है।स्कूलों का जलाना, नेताओं की हत्याएँ और अब खुल कर भारत पर आतंकी हमले की तैयारी मानो वह अपने नेता को उसकी जीत का तोहफा देना चाहते हैं जिसे इमरान खान खामोशी से स्वीकार करेंगे। 


नई दिल्ली:

पाकिस्तान में भले ही नई सरकार बनने जा रही हो, पर आतंकवाद को लेकर उसकी नीतियों में बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं. एक तरफ पूर्व क्रिकेटर इमरान खान 14 या 15 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. वहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सेना के शिविरों पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 15 अगस्त को सेना के शिविरों पर बड़ा हमला हो सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 20 से ज्यादा आतंकी हमले के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) को जैश-ए-मोहम्मद पर पूरा भरोसा है. इस बाबत दो रिपोर्ट हैं कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर चूरा के पास कुछ आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें टंगधार क्षेत्र में स्थित सेना के कैंप पर हमले के लिए भेजा गया है.

खबर है कि कुछ आतंकी सीमा पार कर गए हैं और फिलहाल वे रेकी कर रहे हैं. यह बात सेटेलाइट फोन से पकड़ में आई है. दूसरी रिपोर्ट जैश-ए-मोहम्मद को लेकर है. जैश आतंकियों को बारामुला इलाके में हमले के लिए रवाना किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पट्टन और बारामुला टाउन के बीच के इलाके में उन्हें हमले के लिए कहा गया है.

बताया जा रहा है कि हमले के लिए ये आतंकी जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय व्यक्ति की भी मदद ले रहे हैं. पुंछ, राजौरी में भी घुसपैठ या हमले का खतरा है.

क्या है आतंकी अलर्ट 
1. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खोली नामक जगह से जैश के 5 आतंकी टंगधार में सेना के शिविरों पर हमले की साजिश रच रहे हैं.
2. आर्मी के कैंपों पर हमले से पहले आतंकियों को रेकी करने के लिए कहा गया है.
3. जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को उत्तरी कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए भेजा गया है.
4. लश्कर के 6 आतंकी एक गाइड के साथ खोजाबंडी में टेरर लॉन्चपैड पर मौजूद हैं.
5. पुंछ के दूसरी तरफ से 3 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं.

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away

Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away after a prolong illness at 5:15 pm in New Delhi. She was 61. Born on 2nd January 1957 to Sh. Manmohan Singh and Smt. Amrit Kaur and later was adopted by Sh. Gurumukh Singh and Mrs Madan Kaur ji.

She got her education at convent of Christian and Mary Mussoorie As a better half of Baba Hardev Singh she supported him in prachar and welfare in india and abroad.

She was the 5th Saduru of nirankari mission

She is survived by three daughters. Samta, Renuka and Sudeeksha

Sadguru Sudiksha ji is the 6th head of Nirankari Mission

The body of Mata ji will be plaed for last ‘darshans’ in Samagam ground no. 8 till 7th of August, 2018, the cremation will be held at Nigam Bodh Ghat on 8th August at 12 noon in electrical crematorium. The mission sources told.

The Shradhaanjli samaroh will take place in samagam ground the same day at 2:00 pm

Sepratists and political parties join hands for Artical 35.A

 

Days before the Supreme Court is to start hearing a bunch of petitions challenging the validity of Artical 35.A of the Constitution which gives the Jammu and Kashmir legislature the powers to decide who are permanent residents of the state, the administration has written to the apex court to defer the hearings, citing upcoming panchayat and urban local body elections.

In a letter written to the Registrar of the Supreme Court, on Friday, counsel for the Jammu and Kashmir government sought an adjournment of the hearings on “account of the ongoing preparations for the upcoming panchayat/urban local body and municipal elections.” The hearings are to start on Monday.

Hindustan Times is in possession of a copy of the letter written to the Supreme Court Registrar. Kashmiri separatist organisations have called for a two day shutdown against the attempts to repeal Article 35 A.

Article 35A gives special rights to permanent residents of Jammu and Kashmir. It disallows people from outside the state from buying or owning immovable property in the state settle permanently, or avail themselves of state-sponsored scholarships.

A bunch of petitions have been filed in the top court challenging article 35 A of the constitution contending that the article was illegally added because it was never proposed before Parliament.

Article 35 A was added to the Constitution by a Presidential Order. It accords special rights and privileges to the citizens of J&K and also empowers the state legislature to frame any law without attracting a challenge on the grounds of it violating the Right to Equality of people from other states under the Indian Constitution.

A think tank associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) that has been campaigning to repeal Article 35A of the Constitution has, meanwhile, stepped up efforts to garner support for its demand.

The Jammu and Kashmir Study Centre (JKSC) has been opposing the article on grounds that it “violates the rights of citizens and has been incorporated without following the due process.” It has also been pushing for abrogation of Article 370 that confers special status on Jammu and Kashmir,

JKSC has been trying to shape public opinion through discussions and closed door meetings on how Article 35 A is discriminatory against women and the marginalised sections.

As per the provision of the law, if a woman from the state marries a non-state subject, her husband and children cannot inherit her assets and are denied a permanent resident certificate (PRC); this does not apply to men who marry non-state subjects.

“Women are the worst affected by this (35A) provision,” said Abha Khanna, director (media) of the JKSC. She said over 200 Valmiki (lower caste) families that were moved to the state in 1957 with the promise that they would be granted a permanent residence certificate (PRC) had not yet been rehabilitated.

“These people were offered permanent residency, with the condition that it would last only till the time they were alive; now their children and grandchildren are denied admissions and jobs. Similarly, the Gorkhas who came in 18th Century and have served the state and its people are also denied PRC,” she said.

According to an RSS functionary, the issue came up for discussion at the Akhil Bharatiya Prant Pracharak meeting held in Jammu in June, where the Sangh brass reiterated the need to repeal the Article.

“The decision to mobilise support for repealing the Article, which the Sangh feels is a fraud, was taken at the meeting,” the functionary said on condition of anonymity.

BJP says ready to debate on scrapping of J&K’s Article 35A in Supreme Court

 


SC is hearing a batch of petitions in the matter, including the one filed by an RSS-linked NGO ‘We the Citizens’, seeking quashing of the article


The Jammu and Kashmir unit of the BJP on Saturday said the party was open to a debate over Article 35A of the Constitution, which confers special status to permanent residents of the state, as protests continued against the August 6Supreme Court hearing on petitions challenging the provision.

The apex court is hearing a batch of petitions in the matter, including the one filed by an RSS-linked NGO ‘We the Citizens’, seeking quashing of the article.

“The BJP is open to a debate with anyone or any political party on whether or not Article 35A is in the interest of the people of the state. We are extending an open invitation,” the state BJP chief spokesperson Sunil Sethi told reporters here.

He said over the last few days, the political climate in the state has heated up over Article 35A and some political parties, especially those active in Kashmir, have taken an “anti-national and anti-people” stand on the issue.

Targeting the National Conference (NC) and the Congress, Sethi said people in the Valley are being misled over Article 35A by being told that it is for their betterment and in the interest of the state.

“The continuation of Article 35A will not have any benefit for the state. The central government has pumped crores of rupees into the state over the last 70 years but the development has not been as it should have been,” he said.

He said Article 35A has acted as an obstacle in the state’s development because it did not allow outside investment.

“Investors do not come here to set up Infrastructure. The youth are not getting the jobs,” he added.

The BJP spokesperson alleged some politicians want to maintain the position for vote bank politics.

Responding to a statement by the NC’s provincial president Devender Singh Rana that the special provision was introduced by Maharaja Hari Singh to safeguard the interests of the state, Sethi said the situation was different from what it was now when the law was enacted.

Maharaj Hari Singh

“It was a princely state and not a part of India at that time. After accession, Jammu and Kashmir became part of India,” he said.

“When we are a part of India then what is the need for separate provisions and that too when it has created hurdles in the development and is also discriminatory in nature,” he added.

Accusing Rana of playing politics over the name of Maharaja Hari Singh, Sethi said it was the NC and the Congress who conspired to send the king out of the state and did not allow him to return till death.

As a result of Article 35A, West Paksitan refugees, who came to the state in 1947, have been denied the right of being state subjects, which was promised to them, and local girls who marry outside the state lose their right over property, he said.

“Jammu and Kashmir is not for foreigners but West Pakistan refugees are Indians and can live anywhere in the country, but not Rohingyas and Bangladeshi nationals,” he said.

“My appeal to the people of Jammu and Kashmir is to understand the real purpose of Article 35A. It is like an iron chain which is keeping us from moving forward. If the state subject laws change, it will benefit the state,” Sethi said.

He said if the article is repealed, new laws could be made to pave way for industrial growth and to prevent outsiders from settling in residential areas.

Article 35A, which was incorporated in the Constitution by a 1954 Presidential Order, accords special rights and privileges to the citizens of Jammu and Kashmir and denies property rights to a woman who marries a person from outside the state.

The provision, which leads such women from the state to forfeit their right over property, also applies to their heirs.

Article 35A can be the reason for Vohra to go

Jammu and Kashmir governor NN Vohra is likely to be replaced after 15 August due to differences with the Centre over the revocation of Article 35A of the Indian Constitution, which bars outsiders from owning property or getting jobs.

Vohra has put the BJP at the Centre in tight spot after the state government — which has been under Governor’s Rule since 20 June — decided to file a memorandum in the Supreme Court to seek the deferment of the case. The BJP has been looking to do away with the special status and is in favour of settling outsiders in Jammu and Kashmir.

Vohra met state Advocate General DC Raina and discussed several matters pending in different courts as well as the legal defence that could be mounted by the state to defend Article 35A. Raina said Vohra was of the view that the case should be deferred and a memo will be filed before the apex court in this regard. “A memo will be moved before the court before the case is heard,” Raina said. “State government has continued with the previous team of lawyers to defend the case. Fali S Nariman, the country’s top lawyer, will argue the case.” It is also learnt that Vohra has also conveyed his disagreement over the issue to Home Minister Rajnath Singh.

However, Deputy Secretary Hitesh Gupta said that he was not aware whether Vohra has taken up the matter with the Centre. An official said New Delhi has not extended Vohra’s tenure and that he could be replaced after 15 August. The state government and the security establishment are on the edge as separatists have given a shutdown call over the Article 35A and threatened mass agitation.

Separatists have also received support from mainstream political parties, who believe that Article 35-A is an established law which was made part of the Indian Constitution through an order issued by the president in 1954,  in an affirmation that the state will be empowered to frame state subject laws. The revocation could ensure that people from other states are settled in Jammu and Kashmir and that the state’s constitution and the identity — by way of a separate flag — is removed.

As per the Jammu and Kashmir Constitution, those who had been living in the state before 14 May, 1954, and their descendants are subjects of the state. The law also treats those who are living in the part of Kashmir which is administered by Pakistan as state subjects. Any amendment in the permanent resident law will have to done by a two-third majority of state Assembly.

Article 35A was further seen as a commitment by New Delhi that it will not make laws other than in the matters of defence, communication and external affairs for the state. Jammu and Kashmir acceded to the Indian Union on the basis of that commitment. That promise was recognised through Article 370, which also laid down the procedure that could be adopted to extend central laws to the state.

Even separatists are defending Article 35A as they see its possible removal as an attempt to change the demography of the state by allowing Hindus from outside to settle here and tilt the vote in favour India in the event of any referendum. Mainstream parties defend Article 35A to secure the rights of people in government jobs and scholarships.

After the BJP earlier pulled support from Peoples Democratic Party chief Mehbooba Mufti and toppled her government, it is now locked in a confrontation with Vohra. Former deputy chief minister and senior BJP leader Kavinder Gupta said the BJP would wait for the verdict of Supreme Court.

However, he added, “The BJP was for complete integration of the state with Indian Union. The sovereignty and integrity of the nation is paramount to us.”

Although the BJP earlier, in the agenda of alliance with the PDP, promised that the constitutional position of the state with respect to Indian Union would remain intact, it said the party didn’t give up its stance on the revocation of Article 370 or 35-A.

शरणार्थियों को पहचान पत्र देने पर नाखुश है जम्मू-कश्मीर सियासत

 

काश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में महबूबा मुफ़्ती हों या ओमर अब्दुल्ला दोनों ही कश्मीरी विस्थापितों के लिए कुछ भी करने से गुरेज करते रहे। अलगाववादियों या यह कहें के विभाजन करियों के दबाव में आ कर कभी उन्होने कश्मीरी पंडितों के लिए की ब्यान भी नहीं दिया करना तो दूर की कौड़ी रही। यही हालात देश के विभाजन के बाद घाटी ओर जम्मू क्षेत्र में सीमा पार से आए शरणार्थियों के लिए राजी सरकारों के रहे। 1947 से आज तक यह परिवार राजी ओर राष्ट्र के योगदान में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु यह हिन्दू परिवार हैं इसी कार्न इनकी कोई सुनवाई राजी में आज तक नहीं हुई। अब मोदी सरकार ने इनकी सुध ली तो घाटी के नुमाइंदों के यह बात अच्छी नहीं लगी। भाजपा – पीडीपी गठबंधन टूटने की वजहों में यह भी एक हो सकती है।

जम्मू- कश्मीरः पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू- कश्मीर पहुंचे शरणार्थियों के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज के बाद अब इस मामले में एक और विवाद उठ खड़ा हुआ है। इन शरणार्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ अलगावादियों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं अलगावादियों के साथ-साथ राज्य के कई विपक्षी दल भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम ना सिर्फ इन शरणार्थियों को कश्मीर में बसाने की कोशिश है, बल्कि इससे उन्हें राज्य की स्थाई नागरिकता दे दी जाएगी।

इन आरापों के बाद सरकार ने साफ किया कि इन शरणार्थियों को डोमिसाइल नहीं, बल्कि केवल पहचान पत्र दिए गए हैं, ताकि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर आए इन पाकिस्तानी शरणार्थियों को नौकरियां मिलने में आसानी हो। राज्य की महबूबा सरकार की ओर से जारी बयान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की खबरों को गलत बताया है। राज्य सरकार के पूर्व प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने बयान में कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि जान-बूझकर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद राज्य सरकार की छवि और राज्य के हालात को बिगाड़ना है।

अनुच्छेद 35A : संविधान का अदृश्य हिस्सा किताब में नहीं किन्तु अमल में है.

राजविरेन्द्र वशिष्ठ


संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय कर सके


बँटवारे की  वजह से बाजपुर से इस  ब्राह्मण परिवार  को  भारत की सरजमीं पर आना पड़ा, आज इस बात को 70 साल हो गए, वह शरणार्थी ही हैं। उन्हे न तो मताधिकार प्राप्त है, न ही उन्हे बैंक अथवा कोई सरकारी संस्थान से आर्थिक लाभ अथवा सहायता मिल सकती है।  छजजु राम वशिष्ठ जो कि इस परिवार के  सबसे बड़े पुत्र हैं और रिश्ते मे मेरे भाई  जो कि घाटी में करोड़ों के मालिक हैं  जो कि किसी कारणवश चंडीगढ़ आए हुये हैं ने बताया,अगर उनकी पत्नी  जम्मू की न होतीं तो वह यह मुकाम हासिल न कर पाते। उनका व्यापार आज विदेशों तक में फैला हुआ है, सिंगापुर मलेशिया ओर दुबई जैसी जगहों पर उनके यहाँ से बासमती और सोया के उत्पाद जाते हैं, मलेशिया में उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नस है जो उनका बड़ा बेटा देख रहा है, भारत में पैदा होने के बावजूद भी वह स्वयं को भारतीय नहीं कह सकता, उसका विवाह भी जम्मू की ही एक युवती से हुआ है तभी वह यहाँ पर उसके नाम पर व्यवसाय आरंभ कर सका।

राज्य को इस परिवार की संवैधानिक स्थिति से कोई मतलब नहीं, परंतु इस परिवार द्वारा कमाई गयी रकम से अपना हिस्सा करों के रूप में चाहिए, इतना ही नहीं जो धन यह परिवार विदेशों में कमा रहा है उसमें भी राज्य का हिस्सा चाहिए। मेरे पूछने पर मोंटी (घर का नाम) को मैंने पूछा की वह विदेश में क्यों नहीं बस जाता, तो उसने जवाब दिया की किस तरह वह विदेश में बस सकता है जब की उसके पास अपने देश ही की नागरिकता नहीं है, वह स्पेशल पासपोर्ट पर प्रवास करता है।

चाहे देश हो या विदेश ये लोग भारतीय संविधान और  राज्य के रवैया इतना सौतेला रहा है कि इन लोगों को देश में दूसरे  या तीसरे दर्जे की तो बात खैर क्या ही कहें इनको तो कोई दर्जा ही प्राप्त नहीं है

कहा जाता है  कि 1952 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की शह पर शेख अब्दुल्लाह ने चीन की पहाड़ियों से कुछ कबाईलियों को भारत बुला कर बसाया था, जिसका मकसद घाटी में एक अराजकता का माहौल बनाना और घाटी में हिन्दू मुसलानों की संख्या में संतुलन बिगाड़ना था। आज जो भी यहाँ के हालात हों उससे बेअसर इस परिवार की व्यथा है।

जब 47 से शरणार्थी बन रह रहे इन परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला तो काश्मीरी पंडितों को तो आस ही छोड़ देनी चाहिए

जून 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय गणतंत्र का सबसे बुरा दौर माना जाता है. इस दौरान नागरिक अधिकारों को ही नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका और संविधान तक को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया गया था. ऐसे कई संशोधन इस दौर में किये गए जिन्हें आज तक संविधान के साथ हुए सबसे बड़े खिलवाड़ के रूप में देखा जाता है. लेकिन क्या इस आपातकाल से लगभग बीस साल पहले भी संविधान के साथ ऐसा ही एक खिलवाड़ हुआ था? ‘जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र’ की मानें तो 1954 में एक ऐसा ‘संवैधानिक धोखा’ किया गया था जिसकी कीमत आज तक लाखों लोगों को चुकानी पड़ रही है.

1947 में हुए बंटवारे के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए थे. ये लोग देश के कई हिस्सों में बसे और आज उन्हीं का एक हिस्सा बन चुके हैं. दिल्ली, मुंबई, सूरत या जहां कहीं भी ये लोग बसे, आज वहीं के स्थायी निवासी कहलाने लगे हैं. लेकिन जम्मू-कश्मीर में स्थिति ऐसी नहीं है. यहां आज भी कई दशक पहले बसे लोगों की चौथी-पांचवी पीढ़ी शरणार्थी ही कहलाती है और तमाम मौलिक अधिकारों से वंचित है.

कई दशक पहले बसे इन लोगों की चौथी-पांचवी पीढ़ी आज भी शरणार्थी ही कहलाती है और तमाम मौलिक अधिकारों से वंचित है

एक आंकड़े के अनुसार, 1947 में 5764 परिवार पश्चिमी पकिस्तान से आकर जम्मू में बसे थे. इन हिंदू परिवारों में लगभग 80 प्रतिशत दलित थे. यशपाल भारती भी ऐसे ही एक परिवार से हैं. वे बताते हैं, ‘हमारे दादा बंटवारे के दौरान यहां आए थे. आज हमारी चौथी पीढी यहां रह रही है. आज भी हमें न तो यहां होने वाले चुनावों में वोट डालने का अधिकार है, न सरकारी नौकरी पाने का और न ही सरकारी कॉलेजों में दाखिले का.’

यह स्थिति सिर्फ पश्चिमी पकिस्तान से आए इन हजारों परिवारों की ही नहीं बल्कि लाखों अन्य लोगों की भी है. इनमें गोरखा समुदाय के वे लोग भी शामिल हैं जो बीते कई सालों से जम्मू-कश्मीर में रह तो रहे हैं. इनसे भी बुरी स्थिति वाल्मीकि समुदाय के उन लोगों की है जो 1957 में यहां आकर बस गए थे. उस समय इस समुदाय के करीब 200 परिवारों को पंजाब से जम्मू कश्मीर बुलाया गया था. कैबिनेट के एक फैसले के अनुसार इन्हें विशेष तौर से सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करने के लिए यहां लाया गया था. बीते 60 सालों से ये लोग यहां सफाई का काम कर रहे हैं. लेकिन इन्हें आज भी जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता.

ऐसे ही एक वाल्मीकि परिवार के सदस्य मंगत राम बताते हैं, ‘हमारे बच्चों को सरकारी व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाता. किसी तरह अगर कोई बच्चा किसी निजी संस्थान या बाहर से पढ़ भी जाए तो यहां उन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिल सकती है.’

यशपाल भारती और मंगत राम जैसे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लाखों लोग भारत के नागरिक तो हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य इन्हें अपना नागरिक नहीं मानता. इसलिए ये लोग लोकसभा के चुनावों में तो वोट डाल सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में पंचायत से लेकर विधान सभा तक किसी भी चुनाव में इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं. ‘ये लोग भारत के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन जिस राज्य में ये कई सालों से रह रहे हैं वहां के ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकते.’ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप धनकड़ बताते हैं, ‘इनकी यह स्थिति एक संवैधानिक धोखे के कारण हुई है.’

ये लोग लोकसभा के चुनावों में तो वोट डाल सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में पंचायत से लेकर विधान सभा तक किसी भी चुनाव में इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं

जगदीप धनकड़ उसी ‘संवैधानिक धोखे’ की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र इस लेख की शुरुआत में किया गया था. जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर बताते हैं, ’14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश पारित किया गया था. इस आदेश के जरिये भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया. यही आज लाखों लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है.’

‘अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय कर सके और उन्हें चिन्हित कर विभिन्न विशेषाधिकार भी दे सके.’ आशुतोष भटनागर के मुताबिक ‘यही अनुच्छेद परोक्ष रूप से जम्मू और कश्मीर की विधान सभा को, लाखों लोगों को शरणार्थी मानकर हाशिये पर धकेल देने का अधिकार भी दे देता है.’

आशुतोष भटनागर जिस अनुच्छेद 35A (कैपिटल ए) का जिक्र करते हैं, वह संविधान की किसी भी किताब में नहीं मिलता. हालांकि संविधान में अनुच्छेद 35a (स्मॉल ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं है. जगदीप धनकड़ बताते हैं, ‘भारतीय संविधान में आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं, सबका जिक्र संविधान की किताबों में होता है. लेकिन 35A कहीं भी नज़र नहीं आता. दरअसल इसे संविधान के मुख्य भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट (अपेंडिक्स) में शामिल किया गया है. यह चालाकी इसलिए की गई ताकि लोगों को इसकी कम से कम जानकारी हो.’ वे आगे बताते हैं, ‘मुझसे जब किसी ने पहली बार अनुच्छेद 35A के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि ऐसा कोई अनुच्छेद भारतीय संविधान में मौजूद ही नहीं है. कई साल की वकालत के बावजूद भी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी.’

भारतीय संविधान की बहुचर्चित धारा 370 जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देती है. 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था, वह आदेश भी अनुच्छेद 370 की उपधारा (1) के अंतर्गत ही राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था. लेकिन आशुतोष कहते हैं, ‘भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ देना सीधे-सीधे संविधान को संशोधित करना है. यह अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को है. इसलिए 1954 का राष्ट्रपति का आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक है.’

अनुच्छेद 35A (कैपिटल ए) संविधान की किसी किताब में नहीं मिलता. हालांकि संविधान में अनुच्छेद 35a (स्मॉल ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं

अनुच्छेद 35A की संवैधानिक स्थिति क्या है? यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं? क्या राष्ट्रपति के एक आदेश से इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ देना अनुच्छेद 370 का दुरूपयोग करना है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जल्द ही अनुच्छेद 35A को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कर रहा है.

वैसे अनुच्छेद 35A से जुड़े कुछ सवाल और भी हैं. यदि अनुच्छेद 35A असंवैधानिक है तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 के बाद से आज तक कभी भी इसे असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया? यदि यह भी मान लिया जाए कि 1954 में नेहरु सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया था तो फिर किसी भी गैर-कांग्रेसी सरकार ने इसे समाप्त क्यों नहीं किया? इसके जवाब में इस मामले को उठाने वाले लोग मानते हैं कि ज्यादातर सरकारों को इसके बारे में पता ही नहीं था शायद इसलिए ऐसा नहीं किया गया होगा.

अनुच्छेद 35A की सही-सही जानकारी आज कई दिग्गज अधिवक्ताओं को भी नहीं है. जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की याचिका के बाद इसकी स्थिति शायद कुछ ज्यादा साफ़ हो सके. लेकिन यशपाल भारती और मंगत राम जैसे लाखों लोगों की स्थिति तो आज भी सबके सामने है. पिछले कई सालों से इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा गया है. यशपाल कहते हैं, ‘कश्मीर में अलगाववादियों को भी हमसे ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, वहां फौज द्वारा आतंकवादियों को मारने पर भी मानवाधिकार हनन की बातें उठने लगती हैं. वहीं हम जैसे लाखों लोगों के मानवाधिकारों का हनन पिछले कई दशकों से हो रहा है. लेकिन देश को या तो इसकी जानकारी ही नहीं है या सबकुछ जानकर भी हमारे अधिकारों की बात कोई नहीं करता.’

आशुतोष भटनागर कहते हैं, ‘अनुच्छेद 35A दरअसल अनुच्छेद 370 से ही जुड़ा है. और अनुच्छेद 370 एक ऐसा विषय है जिससे न्यायालय तक बचने की कोशिश करता है. यही कारण है कि इस पर आज तक स्थिति साफ़ नहीं हो सकी है.’ अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेषाधिकार देता है. लेकिन कुछ लोगों को विशेषाधिकार देने वाला यह अनुच्छेद क्या कुछ अन्य लोगों के मानवाधिकार तक छीन रहा है? यशपाल भारती और मंगत राम जैसे लाखों लोगों की स्थिति तो यही बताती है.

लापता

इस बच्चे का नाम आशीष है उम्र 15 वर्ष निवासी 1393A सेक्टर 39B चंडीगढ़ कल शाम को (31.7.2018) घर से हरे रंग की स्पोर्ट्स साईकल पर खेलने गया था लेकिन घर वापिस नहीं पहुंचा। अगर किसी को ये बच्चा मिलता है तो जल्द से जल्द इसके पिता श्री राजपाल जो कि हरियाणा विधान सभा में कार्यरत है मोo 9888098899 को तुरंत सूचित करें। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट सेक्टर 39 थाना में भी दर्ज करवा दी गई है आप इस मैसेज को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
धन्यावाद

JWAM urges immediate arrest of Mehbooba and Baig


Demanded cancellation of the registration of PDP and arrest of its leaders including former chief minister Mehbooba Mufti and MP Muzaffar Hussain Baig under sedition charges for their “anti-national” statements.


Jammu:

The Jammu West Assembly Movement (JWAM) on Monday demanded deportation of Rohingya and Bangladeshi Muslims, fast-tracking development projects and dissolution of state assembly.

The memorandum, addressed to the Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Rajnath Singh and the state governor, opposed dialogue with Pakistan while seeking free hand to the security forces to crush terrorism and deal with separatists, the JWAM said in a statement.

Dimple who led the delegation also demanded cancellation of the registration of PDP and arrest of its leaders including former chief minister Mehbooba Mufti and MP Muzaffar Hussain Baig under sedition charges for their “anti-national” statements. The statement said the delegation discussed the “worst law and order situation” in the state during the meeting, demanded immediate deportation of illegally settled Rohingya and Bangladeshi Muslims.

गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों का कत्ल बंद करें, वर्ना नतीजे अच्छे नहीं होंगे: बेग


बेग ने कहा, गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों का कत्ल बंद करें, वर्ना नतीजे अच्छे नहीं होंगे. उन्होंने कहा, 1947 में एक बंटवारा पहले ही हो चुका है


पत्रकारों के अनुसार बेग ने कहा, गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों का कत्ल बंद करें, वर्ना नतीजे अच्छे नहीं होंगे. बेग ने कहा, 1947 में एक बंटवारा पहले ही हो चुका है. उनके इस बयान से साफ है कि वो एक और विभाजन की धमकी दे रहे हैं.

बता दें कि देश में भीड़ की हिंसा (मॉब लिन्चिंग) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. हाल ही में राजस्थान के अलवर में एक मुस्लिम युवक अकबर खान उर्फ रकबर खान को गो-तस्करी के आरोप में उग्र भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था. इस घटना के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है.

पीडीपी शनिवार को अपना स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर मुजफ्फर बेग के दिए इस बयान से सियासी हलकों में विवाद होना तय है. बेग पीडीपी के संस्थापक सदस्य भी हैं, इसलिए उनका यह बयान पार्टी के बयान के रूप में देखा जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद पीडीपी की ओर से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं. अभी हाल में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पीडीपी विधायकों पर दबाव बनाने और उन्हें तोड़ने के लिए बीजेपी एनआईए के छापे डलवा रही है.

उसके पहले महबूबा ने कहा था कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो घाटी में सलाउद्दीन जैसे लोग पैदा होंगे. महबूबा की इन बातों का बीजेपी ने कड़ा प्रतिकार किया था और सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराया था.