हरियाणा पुलिस ने आमजन को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक

पुलिस द्वारा गाड़ियों पर अवैध रूप से ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए साप्ताहिक अभियान को मिली बड़ी सफलता

  • प्रदेश में ऐसे 2600 वाहन चालकों के किए गए चालान, आमजन को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक 

कुलदीप सैनी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 10 अप्रैल     :

हरियाणा पुलिस ने पिछले सप्ताह गाड़ियों पर अवैध रूप से ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए न केवल उनकी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटवाई बल्कि वाहन चालको पर जुर्माना भी लगाया। हरियाणाा में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक चलाए गए इस साप्ताहिक अभियान के तहत प्रदेश में इस प्रकार के 2600 वाहन चालकों के चालान किए गए। 

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाना यातायात नियमों के विरूद्ध है और ऐसे वाहन चालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत वाहन चालकों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनो माध्यम से चालान किए गए। उन्होंने बताया कि यातायात नियम सभी के लिए समान है और इनकी अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाना तय है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाकर अथवा बुलेट बाइक से पटाखे बजाता घूम रहा हो तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर-112 पर दें। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 

अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं राजमार्ग हरदीप दून ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रदेश भर में अलग-2 स्थानों पर नाके लगाए गए और गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालो पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अलावा, जिन गाड़ियों के शीशे पर काले रंग की अवैध जाली आदि भी लगाई गई थी उन्हें भी ट्रैफिक पुलिस ने हटवाया और उनके चालान किए। उन्होंने बताया कि नियमानुसार गाड़ी के भीतर 70 प्रतिशत तक की दृश्यता(विजिब्लिटी) होना अनिवार्य है, ताकि गाड़ी के अंदर हो रही गतिविधियों को बाहर से देखा जा सके। ऐसा नही पाए जाने पर वाहन का नियमानुसार चालान किया जाता है।

श्री दून ने बताया कि गाड़ियों के शीशे पर जाली आदि लगाना, जिससे दृश्यता 70 प्रतिशत से कम हो जाए, भी यातायात नियमों के खिलाफ है, ऐसे वाहन चालकों का भी नियमानुसार चालान किया जाता है। श्री दून ने बताया कि जो लोग बुलेट पटाखा बजाते है उनके खिलाफ भी चालान किए जाने का प्रावधान है। श्री दून ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें और उनकी अनदेखी ना करें। 

अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सप्ताह भर चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश में सबसे अधिक चालान गुरूग्राम जिला में किए गए। गुरूग्राम में 985 , फरीदाबाद में 351, पलवल में 220, अंबाला में 180 वाहन चालकों के चालान किए गए।