Panchkula Police

Police Files, Panchkula – 16 March, 2023

मर्डर की कोशिश में मुख्य नाबालिक आरोपी गिरफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 16 मार्च :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप के निर्देशानुसार, थाना प्रभारी सेक्टर 14 पंचकूला योगविन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी सेक्टर 16 इन्चार्ज गुरपाल सिह नें चाकू से वार करके हत्या करनें की कोशिश करनें के मामलें में नाबालिक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये नाबालिक आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया ।

जानकारी के मुताबिक 28.02.2023 को शिकायतकर्ता गुरविन्द्र् सिह वासी गांव बुढनपुर पंचकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 27.02.2023 को रात्रि करीब 9 बजे जब उसकी भाई गगनदीप सिंह घर के बाहर अपनी मोटर साईकल अन्दर पार्क करने का इंतजार कर रहा था तभी वहां पर कुछ लडके आएं और गाली गलौच करनें लग गये जब पीडित गगनदीप सिह नें कहा कि यहां पर गाली गलौच क्यू कर रहे हो तो तभी उन लडको में से एक नाबालिक मुख्य आरोपी नें चाकू से गगनदीप के पेट में जान से मारनें की नीयत से वार किया और अन्य लडको नें उसके साथ लडाई –झगडा मारपिटाई की । जब पीडित नें शोर मचाया तो वहां से सभी लडके भाग गये । और पीडित गगनदीप को इलाज हेतु नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में भर्ती करवाया गया जिसको इलाज हेतु आगे पीजीआई सेक्टर 32 में इलाज के लिए रैफर किया गया । जिस बारे पुलिस चौकी मे प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 148,149,323,307,506 के तहत थाना सेक्टर 14 में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में वार करनें वालें मुख्य आरोपी नाबालिक को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेजा गया ।

विदेश भेजनें के नाम पर 7.6 लाख रुपये की ठगी मामलें में दुसरी महिला आरोपी गिरफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 16 मार्च :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निर्मल सिह के नेतृत्व में विदेश भेजनें के नाम पर 7.6 लाख रुपये ठगी के मामलें में दुसरी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार की गई महिला आरोपी की पहचान प्रवीण कुमारी वासी नारायणढ अम्बाला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 26.05.2021 को पीडित जय सिंह पुत्र चतन सिंह वासी फतेहगढ अम्बाला नें शिकायत दर्ज करवाई कि पाला राम उर्फ सुरेश नाम के व्यकित नें पीडित से कहा कि उसके पास एक जानकार व्यकित है जो कि आपको सस्ते में विदेश भेज देगा अगर जाना चाहते हो तो उसके बाद पीडीत व्यकित नें विदेश जानें हेतु पाला राम से सम्पर्क किया जिसनें एक अन्य अमित कुमार नाम के व्यकित से मिलवाया जिसनें पीडित को विदेश भेजनें के नाम पर विश्ववास में लिया और दिनांक 28.05.2019 को उसनें खाते में 60000/- रुपये ट्रांसफर करवा लिये इसके बाद फिर होटल व टिकटो की बुकिंग हेतु दिनांक 10.06.2019 को तीसरे व्यकित के खाते में 1.40 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिये । जिन्होनें कहा कि आपकी फ्लाई गोवा की तरफ से होगी जो व्यकित दिनांक 18.06.2019 को आरोपी के कहनें पर जहाज द्वारा गोवा पहुंच गया जहा पर आरोपी अमित कुमार मिला जिसनें होटल में बैठकर वीजा की कॉपी दिखाई और 4 लाख रुपये जमा करवानें के लिए कहा तभी पीडित व्यकित ने घर वालों को पैसा जमा करवानें हेतु कह दिया और दिनांक 01.07.2019 को अन्य सलिप्त आरोपी को 4 लाख रुपये दे दिए और दिनांक 02.07.2019 को 1 लाख रुपये दिए उसके बाद दिनांक 17.07.2019 को पीडित व्यकित इंतजार करनें बाद  आरोपियो से विदेश जानें हेतु कहा जिन्होनें कहा कि और पैसे चाहिए और धमकाया अगर पैसे मागोंगे तो तो तुझे झुठे केस में फसंवा देगें । जिस बारे थाना में प्राप्त शिकायत पर आरोपियो के खिलाफ धारा 406/420 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामीं छानबीन करते हुए दूसरी महिला आरोपी को गिऱफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया । जिस मामलें मे अब तक 2 आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

क्राईम ब्रांच नें अफीम तस्करी में तीसरे आऱोपी को किया काबू

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 16 मार्च :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप के मार्गदर्शन नशीले पदार्थो की तस्करी करनें वालों के खिलाफ कार्रवाई हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए इन्सपेक्टर क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 मोहिन्द्र सिंह के नेतृत्व में एएसआई मुकेश कुमार के द्वारा अवैध नशीला पदार्थ अफीम तस्करी में कल दिनांक 15 मार्च को झारखण्डी रिहायसी तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान चमब्रा मुण्डा पुत्र कोले मुण्डा वासी गाँव लाबगा तोला पीरिध जिला रांची झारखण्ड हाल बरवाला उम्र 38 साल के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 इन्सपेक्टर मोहिन्द्र सिंह नें बताया कि दिनांक 11.03.2023 को रविकुमार पुत्र दर्शन लाल वासी गाँव श्यामटु पंचकूला को अवैध 900 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था जिस आरोपी से पुछताछ के आधार पर दुसरे आरोपी सानिका मुण्डा पुत्र मंगरा मुण्डा वासी गाँव सुल्हे तारों सिलादोन झारखण्ड हाल किरायेदार बरवाला पंचकूला को अवैध नशीला पदार्थ अफीम 1 किलो 720 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया था । जो दोनो आरोपियो से कुल 2 किलो 620 ग्राम अफीम बरामद की गई । इसके बाद इस मामलें में नशीले पदार्ध अफीम की तस्करी में सलिप्त तीसरे आरोपी चमब्रा मुण्डा पुत्र कोले मुण्डा को कल दिनांक 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी को पेश अदालत न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया । 

स्नैचिंग मामलें में अपराधी को हुई 5 साल की सजा

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 16 मार्च :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज बुधवार को माननीय अदालत श्री हरबीर सिंह दहिया की अदालत नें बैग स्नैचिंग के मामलें में आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को 5 साल व 25 हजार रुपये का जुर्माना सहित सजा सुनाई गई है ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 13.02.2021 को पीडिता रीचा पबीवाल वासी सैणी विहार बलटाना पजांब नें पुलिस चौकी सेक्टर 16 में शिकायत दर्ज करवाई कि वह सेक्टर 16 के पास से किसी अन्जान व्यकित मोटरसाईकिल सवार नें पीडिता का बैग छिनकर भाग गया । जिसके बैग के अन्दर मोबाइल फोन, कैश, एटीएम डेबिड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि थे जिसकी शिकायत पर थाना सेक्टर 14 में भा.द.स. की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी जांच पडताल क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 से उप.नि. भीम सिंह के द्वारा अमल में लाई गई जिस कार्रवाई में उपरोक्त स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को गिरफ्तार किया गया । जिस मामलें के पैरवी जिला न्यायवादी श्री नरेश गर्ग की गई और मामलें में समय –समय पर गवाहियों की गवाही करवाई गई । जिस मामलें में आज आज सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत नें गवाही व सबूतो के आधार पर उपरोक्त आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को 5 साल की सजा सुनाई ।