पंचकुला काल्का की मतदाता सूचियों का पुरनिरीक्षण 1 सितंबर से 31 अक्तूबर तक


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01-कालका तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रथम जनवरी 2019 अर्हक तिथि मानकर एक सितंबर, 2018 से 31 अक्तूबर तक किया जाएगा।


पंचकूला,  31 अगस्त:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01-कालका तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रथम जनवरी 2019 अर्हक तिथि मानकर एक सितंबर, 2018 से 31 अक्तूबर तक किया जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुकुल कुमार ने आज जिला सचिवालय के सभागार में राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां कार्यालय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालयों तथा तहसील कार्यालय के अलावा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक आम जनता के लिए नि:शुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर नामोदिष्ट अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस अवधि में वे व्यक्ति जिनकी आयु प्रथम जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी तथा उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 6 में अपने मतदान केन्द्र पर नियुक्त नामोदिष्ट अधिकारी को आवेदन पत्र भ्भर कर दें।
उन्होंने बताया कि कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 410 मतदान केंद्र है, जिनमें 213 कालका व 197 पंचकूला शामिल है। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओज नियुक्त किए गए है, जो प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सूची में दर्ज अपात्र मतदाताओं के नामों को कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 व सूची में दर्ज प्रविष्टियों को शुद्ध करवाने के लिए फार्म नंबर 8 भर कर दिया जा सकता है। प्रत्येक दावे के साथ उसकी पुष्टि से संबंधित कागजात जैसे उम्र, रिहायश का प्रमाण व राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां साथ लगानी होंगी।  यह सभी फार्म उपर्युक्त स्थानों पर नि:शुल्क रखे जाएंगे। यदि फार्मों की कमी हो तो फोटोस्टेट, हस्तलिखित व टाईपड फार्म भी स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे प्रथम सितंबर से 31 अक्तूबर तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर नियुक्त नामोदिष्ट अधिकारियों को प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक अपने दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, एनआरआई मतदाता की वोट बनवाने के लिए लिए फार्म नंबर 6ए, मतदाता की वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोट में शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8 तथा मतदाता का स्थान परिवर्तन के लिए फार्म नंबर 8ए भरकर दिया जा सकता है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान 22 व 23 सितंबर तथा 13 व 14 अक्तूबर (शनिवार व रविवार) को दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने बूथों पर प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक लोगों से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
उन्होंने राजनैतिक पार्टियों को पदाधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित तैयार करने में प्रशासन का सहयोग करें। जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान बदल दिया या किसी अन्य कारण से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र नहीं है, उन सभी के बारे में वे अपनी-अपनी पार्टियों से संबंधित बूथों पर नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों से सूचना संबंधित निर्वाचन अधिकारी को अवश्य दें ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से नियमानुसार कार्रवाही करके हटाए जा सके।
बैठक में एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया, कालका रिचा राठी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, तहसीलदार वीरेंद्र गिल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला विशाल पराशर, मोरनी एवं रायपुररानी दलजीत सिंह, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के केसियर तरूण भंडारी, प्रवक्ता राकेश शर्मा, इनेलो पार्टी के जिला महासचिव आजाद मलिक, एएचपी के प्रतिनिधि सहित चुनाव कार्यालय के अजय राठी, वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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