नफरती भाषण के आरोपों पर सोनिया ने  हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में विभिन्न दलों के नेताओं को पक्ष बनाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुराग ठाकुर (भाजपा), कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रिंयका गांधी वाड्रा, मनीष सिसोदिया (आआपा) तथा अन्य (आआपा/एआईएमआईएम) को मंगलवार को फिर से नोटिस जारी किए है। अदालत में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ फरवरी, 2020 में हुए प्रदर्शनों के बाद हुए दंगों में कथित रूप से घृणा भाषण देने के संबंध में इन नेताओं की जांच की जाए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी है।

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डेमोक्रेटिक फ्रंट संवाददाता, नई दिल्ली :  

दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ बयान के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है कि उनको बेवजह टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि ये पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन है।  हलफनामे में याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, उसे खारिज किया जाए।

दरअसल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी, 2020 में हुए दंगों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।  इस मामले में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि शेख मुजतबा फारूक की ओर से दायर की गई है. इसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. इस मामले में बीजेपी नेताओं को कई नारे उस दौरान काफी चर्चा में भी रहे थे. 

वहीं दूसरी ओर ‘लॉयर्स वॉइस’ द्वारा जारी याचिका में हेट स्पीच के लिए कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, एआईएमआईएम नेता ओवैसी, एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

आपको बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है.