आय से अधिक संपत्ति के केस में सजा ; पूर्व CM ओपी चौटाला को 4 साल की कैद, 50 लाख रुपये का जुर्माना

कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, चौटाला ने 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र की थी। मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री की 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की एक अदालत 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की राऊज एवैन्यू कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को अटैच करने का भी फैसला सुनाया है। सजा के ऐलान के बाद ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला का बयान है कि वह स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट : 

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला हो गया है। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को 4 साल की सजा सुनाई और पचास लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चौटाला की चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इस तरह चौटाला कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, इस पर जज ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में, एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।
पैरोल पर बाहर, चौटाला को 2 जुलाई, 2021 को तिहाड़ जेल से उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 10 साल की जेल की सजा से रिहा कर दिया गया था।

ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस के कुछ हिस्से को ED ने 4 दिसंबर 2019 को सीज किया था। उस समय ED के साथ CRPF के जवान थे। यह कार्रवाई सुबह 7 बजे की गई। इसके बाद ED ने पूर्व CM की पत्नी स्नेहलता और पुत्रवधू कांता चौटाला की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया। हालांकि, कार्रवाई को चौटाला परिवार ने राजनीति से प्रेरित बताया था। चौटाला की दिल्ली और पंचकूला की संपत्ति भी ED ने सीज की हुई है।


वह 1989 से 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।