श्रीगंगानगर जिला-80 गौशालाओं के लिए 3 माह की 14 करोड़ से अधिक राशि पारित

 करणीदानसिंह राजपूत – श्रीगंगानगर, 24 मई 2021:

जिला कलक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में जिला गौपालन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में संचालित समस्त गौशालाओं में संधारित सभी गौवंश को टैग लगाया जाना अनिवार्य है। 

उन्होंने कहा कि गौशालाओं में टैग शुदा गौवंश का रिकाॅर्ड संधारण करने एवं जिला गौपालन समिति के निर्देशन में गठित प्रशासनिक अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, गौशााला के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर गौसंरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम 2016 के अनुसार पात्र गौशालाओं, नंदीशाला, कांजी हाउस को सहायता राशि वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का दौरा करे तथा चिकित्सक पशुओं में लगने वाले रोग इत्यादि के टीकाकरण पर भी ध्यान दें। 

जिला कलक्टर ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम 2016 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के लिये गौशालाओं, नंदीशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता राशि वितरण के लिये प्रस्ताव पारित किये गये। बैठक में जिले में संचालित 80 गौशालाओं में संधारित 47000 के लगभग गौवंश के लिये 90 दिन की अवधि हेतु राशि 147790000 पारित की गई। 

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा, जिला कोषाधिकारी नरेश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक कृषि श्री जी.आर.मटोरिया, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ. असलम अली तथा डाॅ. नरेश गुप्ता उपस्थित थे।