पुलिस फाइलें, पंचकुला – 04॰ मार्च

पचंकूला पुलिस नें 6 मोस्ट वाण्टेड सहित 60 फरार अपराधियो को किया काबू ।

                    पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया पचंकूला पुलिस नें अपराधो की रोकथाम व अपराधियो को धरपकड करते फरार उदघोषित अपराधियो को पकडनें के लिए अभियान पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशो पर चलाया गया था । जिस अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए माह जनवरी, फरवरी, 2021 में 6 मोस्ट वाण्टेड सहित 60 फरार उदघोषित अपराधियो को गिरफ्तार किया गया ।

·       माह जनवरी 2021 में 2 मोस्टवाण्टेड (जिनको पकडनें पर पाँच-पाँच हजार रुपये का इनाम रखा गया था) सहित 29 उदघोषित अपराधीयों को गिरफ्तार किया गया है ।

·       माह फरवरी में 4 मोस्टवाण्टेड (जिनमें से दो अपराधियो को पकडनें पर पाँच-पाँच हजार रुपये दो अपराधियो पर दस-दस हजार रुपयें का इनाम रखा गया था ।) सहित 31 अपराधियो को गिरफ्तार किया गया ।

·       माह जनवरी में 2 मोस्ट वाण्टेड गिरफ्तार किये गये अपराधियो की पहचान :-

1.      आशिश कुमार उर्फ मनीष पुत्र स्व. पोखरान शाह वासी डुमरी अमरा औरगाबाद बिहार आरोपी के खिलाफ धारा 302/34 भा.द.स. के तहत पुलिस थाना चण्डीमन्दिर पचंकूला में अभियोग दर्ज है । (अभियोग सख्या 415 दिनाक 14.12.2019, धारा 302/34 भा.द.स. थाना चण्डीमन्दिर ). 5000 रुपये का ईनाम

2.      अभिषेक जैन पुत्र महाबीर जैन वासी पास प्रताप चौक जिला पाली राजस्थान आरोपी के खिलाफ धारा 420/402/120-बी, भा.द.स के तहत पुलिस थाना सैक्टर 20 पचंकूला में अभियोग दर्ज है । (अभियोग सख्या 190 दिनाक 04.12.2020, धारा 420/402/120-बी, भा.द.स. थाना सैक्टर 20). 5000 रुपये का ईनाम

·       माह फरवरी में 4 मोस्ट वाण्टेड गिरफ्तार किये गये अपराधियो की पहचान :-

1.      मनीन्द्र उर्फ मोनू पुत्र छिन्द्रपाल वासी तख्तोमाजरा जिला पटियाला पंजाब आरोपी के खिलाफ धारा 379-ए भा.द.स थाना सैक्टर 05 पचंकूला में अभियोग दर्ज है (अभियोग स. 583 दिनाक 21.11.2020 धारा 379-ए भा.द.स. थाना सैक्टर 05 पचंकूला ।) 5000 रुपये का ईनाम

2.      सन्जीव गौड पुत्र हरेहारण सिह गौड वासी सैक्टर 44-सी चण्डीगढ (आरोपी के खिलाफ धारा 395/420/120-बी, भा.द.स के तहत थाना सैक्टर 05 पचंकूला) 10000 रुपये का ईनाम ।

3.      अजय कुमार उर्फ हडडी पुत्र हीरा लाल वासी अम्बेडकर कालौनी ढकौली जिला मौहाली पंजाब । (आरोपी के खिलाफ धारा 379-बी/34/120-बी/411 भा.द.स के तहत थाना सैक्टर 05 पचंकूला) 5000 रुपये का ईनाम ।

4.      विक्रम उर्फ सैफी पुत्र मुकेश वासी स्वास्तिक विहार मन्शा देवी काम्पलैक्श पचंकूला (आरोपी के खिलाफ धारा 395/420/120-बी, भा.द.स के तहत थाना सैक्टर 05 पचंकूला) 10000 रुपये का ईनाम ।

पचंकूला पुलिस नें अवैध कालौनी बनाकर प्लाट बेचनें वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

                         पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए अपराधो पर रोकथाम व अपराधियो की धरपकड करते हुए पुलिस थाना पिन्जौर की टीम नें अवैध कालौनी बनाकर प्लाट बेचनें वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सनावर पुत्र ब्रिजमोहन वासी बी.सी.डबल्यु सुरजपुर पचंकूला के रुप में हुई .

 जानकारी के मुताबिक 02.11.2020 को पुलिस थाना पिन्जौर में आरोपी के खिलाफ वासुदेव पुरा पिन्जौर में अवैध कालौनी बनाकर प्लाटो बिक्री की गई । जो उपरोक्त नें हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम की धारा 10 की उल्लंघना की गई है जो पुलिस थाना पिन्जौर पंचकूला में शिकायत प्राप्त होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 10 हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की जाँच करते हुए कल दिनाक पुलिस थाना पिन्जौर की टीम नें उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाही की गई ।

पचंकूला पुलिस नें कोरोना महामारी के बचाव के लिए जागरुकता बारे स्कूलो में चलाया अभियान ।

                 पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देतें हुए पचंकूला पुलिस नें हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव (IPS) के निर्देशानुसार पचंकूला पुलिस की ओर से 15 दिवसीय कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया है । जिस अभियान के तहत पचंकूला पुलिस के द्वारा स्कूलो में सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के द्वारा अभियान की शुरुआत करते हुए लोगो को कोराना से बचनें के लिए जागरुक किया जा रहा है । जिसके तहत पुलिस थाना रायपुररानी निरिक्षक यशदीप सिह नें आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय रायपुररानी में जाकर स्कुल के बच्चो को कोराना महामारी से बचनें के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये नियमों की पालना करनें बारे अवगत करवाया । कहा कि हमें इस बिमारी से बचनें के लिए हमारी प्राथमिकता यही है कि हम इस से बचनें के लिए नियमों की पालना सही व अच्छे ढंग से करें । तथा अपनी अमूल्य जिन्दगी के साथ खिलवाड ना करें । जो पचंकूला पुलिस आपको समय समय पर कोविड-19 के नियमों की पालना करनें बारे जागरुक कर रही है । इस लिए आप कोविड-19 के नियमों की पालना करके अपनी जिन्दगी को खतरें में ना डालें ।

महिला पुलिस नें नाबालिक लडकी साथ छेडछाड के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल ।

                         पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए महिला पुलिस थाना पचंकूला की टीम नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला के द्वारा दिये गये निर्दश महिलाओ व बच्चो के विरुद तत्पर्ता कार्यवाही बारे निर्देशो की पालना करते हुए रास्ता रोककर लडकी के साथ छेडछाड करनें वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गयें आरोपी की पहचान आदेश वासी जिला हरदोई उतर प्रदेश हाल सैक्टर 21 पचंकूला के रुप में हुई  । जानकारी के मुताबिक 02.03.2021 को शिकायतकर्ता नें महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उपरोक्त आरोपी नें शिकायतकर्ता की पुत्री जब वह किसी फक्शन से जा रही थी । उसका रास्ता रोककर ल़डकी के साथ छेडछाड की है । जिस प्राप्त शिकायत  पर महिला थाना पचंकूला में धारा 341 भा.द.स. एण्ड धारा 12 पोक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की छानबीन करते हुए उपरोक्त व्यकित के द्वारा छेडछाड के मामलें गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

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