मासूम के दुष्कर्मी और हत्यारे को सिर्फ 20 साल की सज़ा, आई युवाओं कि तीखी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 18 जुलाई 2018, बुधवार को 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने वाले बिल को पास कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई भी 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करता है और वह दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। पॉस्को एक्ट की धारा 4 और 6 में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार दोषी को अब इस मामले में फांसी की सजा होगी। मौजूदा समय में दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन पंचकुला में 5 साल की बच्ची के हत्यारे और बलात्कारी को उम्र कैद भी नहीं दी गयी मात्र 20 साल की सज़ा और 50 हज़ार का जुर्माना, बहुत सवाल खड़े करता है।
कपिल नागपाल, पंचकुला – 24/01/2020:
चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकूला में 5 साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को तीन धाराओं के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने POCSO एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना, IPC की धारा 376A के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना और IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद(ताउम्र नहीं है स्टेट पॉलिसी के अनुसार) व 30 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कुलमिला के कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा और कुल पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी|पंचकूला कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आज ही अपना फैसला सुनाया है। वारदात के 8 महीने बाद आरोपी को सजा मिली है।
फैसले पर प्रदेश के युवाओं कि प्रतिक्रियाएँ:-
प्रदेश भर से युवाओं ने इस फैसले के प्रति अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, कुछ ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पीड़ित परिवार गरीब है और लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता जबकि दोषियों के लिए तो बड़े बड़े वकील (इन्दिरा जयसिंह और अन्य) खड़े हो जाएँगे कुछ ने तो यह भी पूछा कि इन्दिरा जय सिंह कि फीस कौन भर रहा है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के वकील भी इसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। कल को आरोपी बड़ी अदालत से आपनी सज़ा कम भी करवा सकता है। सबसे ऊपर न्यायालय ने उसे सज़ा दी लेकिन साथ ही उसके नाम इत्यादि को बताया नहीं जा सकता। किशोर (juvinile) अदालत में मुकद्दमा नहीं चला लेकिन उसे एक किशोर अपराधी कि तरह treat किया जा रहा है।
आरोपी ने 13 मई 2019 को पंचकूला के सेक्टर-14 में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पंचकूला सेक्टर-14 पंचकूला स्थित लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के सामने पड़ने वाली झुग्गियों में रहने वाली पांच साल की बच्ची को आरोपी लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के साथ लगते जंगलों में ले गया था और वहीँ जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पत्थर से कुचलकर बच्ची की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लखपत मासूम बच्ची के पिता के साथ काम करता था। इसलिए बच्ची उसे पहचानती थी…आरोपी ने इस डर से उसकी रेप के बाद हत्या कर दी।
करीब डेढ़ बजे आसपास के लोगों ने बच्ची के शव को देखा और परिवार व पुलिस को सूचित किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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