कालका, 10 अक्टूबर:
कालका के एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी राकेश संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भोगपुर पिंजौर में फलाईंग स्कवेड टीम ने दो टैंपो को बिना अनुमति के राजनैतिक दलों के झंडे लगा कर प्रचार कर आदर्श चुनाव आचार संहिता की उलंघना के आरोप में उन टैंपो मालिकों के खिलाफ पिंजौर थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। उन्हांेंने बताया कि फलाईंग स्कवेड टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और आदर्श चुनाव आचार संहिता में कोई भी उलंघन बर्दाश नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फलाईंग स्कवेड टीम ने बिना अनुमति के अनेक घरों और इमारतों से राजनैतिक पार्टियों के झंडों को भी हटवाया। आरओ ने कहा कि सभी राजनैतिक दल एवं नागरिक आचार सहिंता का दृढता से पालन करें।
उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते है, जिसकी सूचना पहले ही अखबारों व अन्य माध्यमों से दी जा चुकी है। बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध डिफेसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी लिखित अनुमति लेना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है।

