पंचकूला, 10 दिसंबर:
एसडीएम पंचकूला श्री पंकज सेतिया ने मोटर वाहन डीलरों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे वाहन मालिकों से दस्तावेज लेकर उनके कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
श्री सेतिया जिला सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय में जिला के मोटर वाहन डीलरों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि वाहन मालिक 30 दिन के अस्थाई नंबर के बाद नंबर प्लेट लगवाना अति आवश्यक है। वाहन मालिक अपने दस्तावेज संबंधित डीलर के पास जमा करवाये और डीलर इन दस्तावेजों को एसडीएम कार्यालय में दो दिन के अंदर-अंदर जमा करवाये।
वाहन डीलर मालिक वाहन खरीद मालिको से दस्तावेज लेकर दो दिन में उनके कार्यालय में जमा नहीं करवाते तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसमें एक वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन डीलरों के पास 917 इस प्रकार के लंबित मामले है, इसी प्रकार गोल्ड वाहन में 260 मामले लंबित है।
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