Saturday, December 21

पोक्शो के मामलें आरोपी को 10 साल की सजा

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 30     सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज श्री प्रवीण कुमार लाल, एडिशनल सेशन जज पंचकूला की अदालत नें पोक्श एक्ट के मामलें में आरोपी आरिफ खान पुत्र अकील खान वासी विकास कालौनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर को पोक्शो एक्ट के मामलें में 10 साल की सजा सुनाई गई ।


जानकारी के मुताबिक 01.11.2018 को पुलिस थाना में शिकायत प्राप्त हुई कि एक लडकी 13 वर्ष की घर से बिना बताए चली गई है जिस शिकायत पर पुलिस नें कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड सहिता की धारा 346 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए 03.11.2018 को लडकी को बरामद किया गया । जिस का मेडिकल करवानें उपरांत गल्त काम होनें पर मामलें में 363/366-ए/376 व 04 पोक्शो एक्ट 2012 के तहत कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया । जिस आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड पर लेकर पुछताछ करके आरोपी को न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया । जिस मामलें में गवाहों व सबूतो के आधार पर आज माननीय अदालत नें पोक्शो एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई ।

परमाणु बार्डर नाका से मिला अवैध 5 लाख कैश, अब तक 85 लाख बरामद

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 30     सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज के मार्गदर्शन में जिला पुलिस पंचकूला द्वारा लगातार निष्पक्ष चुनाव व शांतिपूर्वक चुनाव को लेकर कडे सुरक्षा के प्रबंध व निगरानी की जा रही है जिस कार्रवाई पुलिस की 12 स्टेटिक सर्विलेंस की टीमो द्वारा अवैध शराब, अवैध कैश तथा नशीला पदार्थ इत्यादि को लेकर कडी नाकंबदी की जी रही है जिस कार्रवाई में आज थाना प्रभारी कालका हरिराम के नेतृत्व में परमाणु बार्डर नाके के पास से एक व्यक्ति के पास से अवैध 5 लाख रुपये बरामद किए गये जिस बारे व्यक्ति से इस कैश बारे कारण पुछा गया जो कोई सतोंषजनक जवाब ना देनें पर 5 लाख रुपये को कब्जा में लिया गया और अब तक करीब 85 लाख रुपये बरामद किया जा चुका है और इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी , सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के खिलाफ तथा अवैध हथियार रखनें वालों के खिलाफ मामलें दर्ज करके आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका है इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त पंचकूला नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधि बारे पुलिस को सूचित करें और निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवानें के लिए पुलिस का सहयोग करें ।

मर्डर के मामलें में अदालत ने सुनाई 8 साल की सजा

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 30     सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज श्री प्रवीण कुमार लाल, एडिशनल सेशन जज पंचकूला की अदालत नें मर्डर के मामलें में आरोपी अजय उर्फ रिंकू पुत्र जगदीश चंद वासी गाँव इस्लाम नगर पिन्जोर जिला पंचकूला को 8 साल, 50 हजार रुपये जुर्माना सहित मर्डर के मामलें में सजा सुनाई गई ।

पुलिस प्रवक्ता नें बताया कि 17.04.2019 को रामलाल वासी गांव इस्लामनगर नें पुलिस थाना पिन्जोर में शिकायत दर्ज करवाई कि वह ड्राईवरी का काम करता है और वह अपनें परिवार के साथ इस्लामनगर में अपनी माता व भाई के साथ रहता है जिसनें बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई व माता नें मारपिटाई की है और दिनांक 12.04.2019 को उसके छोटे भाई नें उसकी पत्नी के साथ झगडा किया और उसके सिर में जोर से डण्डा मारा जिससे उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई । जिसको ईलाज के लिए नागरिक अस्पताल सेक्टर 06 में भर्ती करवाया गया जिसके पश्चात उसको पीजीआई चण्डीगढ में रैफर किया गया । जहां पर उसकी पत्नी के सिर का आप्रेशन हुआ और 14.04.2019 को गले का आप्रेशन हुआ । जिसकी शिकायत पर पुलिस थाना पिन्जोर में भा.द.स. की धारा 323,325,506 के तहत मामला दर्ज किया गया था । जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी जिस मामलें धारा 452/307/506/120बी/302 के तहत कार्रवाई गई । जिस मामलें कार्रवाई एएसआई आन्नद सिंह के द्वारा की गई थी जिस मामलें में आज माननीय अदालत श्री प्रवीण कुमार लाल, एडिशनल सेशन जज पंचकूला नें 8 साल की सजा सुनाई गई और 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया ।