Thursday, December 26


तीन पिस्तौलों सहित अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद

पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
शुरुआती जांच से पता लगा है कि गैंगस्टर गोपी डल्लेवालिया और गोरू बच्चा इस घृणित कत्ल के मास्टरमाईंड हैंः डीजीपी गौरव यादव
पुलिस टीमें बाकी मुलजिमों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं : ए. आई. जी. सन्दीप गोयल

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( ए. जी. टी. एफ.) ने मोगा पुलिस के साथ किये सांझे ऑपरेशन उपरांत गोपी डल्लेवालिया गैंग के तीन शूटरों को गिरफ़्तार करके संतोख सिंह कत्ल केस की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डी. जी. पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी। 
गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान निर्मल सिंह उर्फ निम्मा, अप्रैल सिंह उर्फ शेरा और जसकरन सिंह उर्फ करन के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े में से 10 जीवित कारतूसों समेत तीन .32 कैलीबर पिस्तौल और अपराध में इस्तेमाल की हुंडयी वर्ना कार भी बरामद की है। 
जानकारी के अनुसार चार हमलावरों ने 16 जुलाई, 2023 को मोगा में संतोख सिंह के घर में दाखि़ल होकर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी थी। 
डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि भरोसेमन्द जानकारी मिलने के उपरांत ए. डी. जी. पी. प्रमोद बाण की निगरानी अधीन ए. आई. जी. ए. जी. टी. एफ. सन्दीप गोयल के नेतृत्व में ए. जी. टी. एफ. की टीम ने मोगा पुलिस के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों, जो शूटर हैं और नामी गोपी डल्लेवालिया गैंग से सम्बन्धित हैं, को जालंधर के महितपुर इलाके से गिरफ़्तार किया है। 
उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी डल्लेवालिया और गौरव शर्मा उर्फ गोरू बच्चा इस घृणित कत्ल के मास्टरमाईंड हैं। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर गोपी डल्लेवालिया भगौड़ा है और उसके विरुद्ध कत्ल, कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली, हथियार एक्ट आदि जैसे 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 
और ज्यादा जानकारी देते हुये एआईजी सन्दीप गोयल ने बताया कि बाकी मुलजिमों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं और आगे जांच जारी है। 
इस सम्बन्धी एफ. आई. आर. नं. 155 तारीख़ 16/ 07/ 2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना सिटी मोगा में केस पहले ही दर्ज कर लिया गया है।