मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वप्न अनुसार पंजाब पुलिस पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
गिरफ्तार किये व्यक्ति हैं हिस्ट्री शीटर और कई आपराधिक मामलों में पंजाब पुलिस को वांछित
दोषी व्यक्ति लारेंस बिश्नोयी के निर्देशों पर विरोधी गिरोह पर हमला करने की रच रहे थे साजिशः डी. जी. पी. गौरव यादव
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए. जी. टी. एफ.) की तरफ से लारेंस बिशनोयी गैंग के चार मुख्य शूटरों को गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है।
यह जानकारी देते हुये डीजीपी, पंजाब गौरव यादव ने सोमवार को यहाँ बताया कि गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान महफूज़ उर्फ विशाल ख़ान निवासी सैदपुरा, डेराबस्सी ; मनजीत सिंह उर्फ गुरी निवासी खेड़ी गुज़रां डेराबस्सी ; अंकित वासी नरैणपुर, पंचकुला और गोल्डी निवासी खेड़ी, पंचकुला के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके पास से 6 पिस्तौलों सहित 26 जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुख़्ता सूचना के बाद ए. डी. जी. पी. प्रमोद बाण की निगरानी अधीन ए. आई. जी. ए. जी. टी. एफ. सन्दीप गोयल के नेतृत्व वाली एजीटीएफ टीम ने चार शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनको लारेंस बिशनोयी ने अपने विरोधी गैंग के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने/हमला करने का काम सौंपा था।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गए चारों दोषी पुरानी आपराधिक पृष्टभूमि (हिस्ट्री शीटर) वाले हैं और पंजाब और हरियाणा राज्यों में इरादातन कत्ल, कार छीनने, जबरन वसूली, हथियार एक्ट आदि समेत घृणित गुनाहों के आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
इस संबंधी और जानकारी देते हुए एडीजीपी प्रमोद बाण ने बताया कि मुलजिम महफूज़ उर्फ विशाल छह पिस्तौलों की बरामदगी के एक केस में वांछित था, जिस केस में उसके एक साथी नीतीश राणा को ढकोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और विशाल उस समय मौके से फ़रार होने में सफल हो गया था।
दोषी विशाल मार्च 2022 में मोहाली स्थित एक पब एंड रैस्टोरैंट, बरीऊ ब्रोस में घटी गोलीबारी की घटना में भी शामिल था। उन्होंने कहा कि उसने पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर लारेंस बिशनोयी के निर्देशों पर गोलीबारी की थी।
ए. डी. जी. पी. प्रमोद बाण ने कहा कि आगे जाँच जारी है और जांच के दौरान कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है।
ज़िक्रयोग्य है कि थाना सिटी एस. ए. एस. नगर में आई. पी. सी. की धारा 384 और 120-बी और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।