वातावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर की तरफ से ध्यानाकर्षण नोटिस पर दिया गया जवाब

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने पहले ही 1.2.2016 वर्जिन या रीसाईकल प्लास्टिक के कैरी बैगों के निर्माण, स्टाक, वितरण, रीसाईकल, बिक्री या प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई हुई है।

पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पंजाब राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी है।

इसके इलावा, वातावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तारीख़ 16. 02. 2022 के द्वारा उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड-मालिकों ( शज़नत) और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसैसरों के लिए विस्तृत उत्पादकों की जिम्मेदारी (ई. पी. आर) संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इनको प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष का प्रबंधन करने के लिए ऑनलाईन केंद्रीकृत पोर्टल और रजिस्ट्रेशन दी जाती है। सभी हिस्सेदार विभाग जागरूकता पैदा कर रहे हैं और प्लास्टिक के अवशेष को कंट्रोल करने के लिए पूर्ण तौर पर यत्न कर रहे हैं।

पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पंजाब राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी है।

प्लास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी को लागू करने के लिए स्थानीय निकाय के अधिकारियों समेत अन्य विभागों और पी. पी. सी. बी. के अधिकारियों द्वारा नियमित तौर पर फील्ड निरीक्षण किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।

बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से अक्तूबर-दिसंबर, 2022 के समय के दौरान 2165 निरीक्षण किये गए, जिनमें से 447 उल्लंघन करने वाले पकड़े गए। इस निरीक्षण के दौरान 3.026 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग ज़ब्त किया गया और उल्लंघन करने वालों से 6.61 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।