Sunday, December 22

चेन स्नैचिंग मामलें में दो आरोपियो का 10-10 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 27 फरवरी :  

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी सेक्टर 16 पंचकूला इन्चार्ज पीएसआई गुरपाल सिंह के नेतृत्व श्री हरबीर सिंह दहिया सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत द्वारा चेन स्नैचिंग मामलें में दो आरोपियो को 10-10 साल व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया । सजा पानें वालें अपराधियो की पहचान साहनें आलम पुत्र जाने आलम वासी गाँव किरतपुर नाजियाबाद जिला बिजनोर उतर प्रदेश हाल प्रभाप रोड जीरकपुर तथा इशरार खान पुत्र इशमेल खान वासी गाँव बबीपुर जिला बदाँयु उतर प्रदेश हाल झुग्गी बिग बाजार के पीछे जीरकपुर के रुप में हुई ।

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जानकारी के मुताबिक उपरोक्त दोनो आरोपियान नें दिनांक 26.04.2021 को पीडिता डिम्पल अरोडा वासी सेक्टर 16 पंचकूला से बाहर घुमते हुए मोटरसाईकिल पर सवार होकर गले से सोनें की चेन स्नैचिग की वारदात को अन्जाम दिया था । जिस बारे पीडिता द्वारा पुलिस चौकी सेक्टर 16 में प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 14 पंचकूला में भा.द.स. की धारा 379-बी के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी अनुसधान पीएसआई रवि प्रकाश द्वारा कार्रवाई करते हुए मामलें में सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूत इक्टठे करके मामले के साथ सल्गंन किये गये इसके बाद मामलें मे आगामी छानबीन करते हुए उपरोक्त चेन स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें दो आरोपियो को गिऱफ्तार किया गया । जिस मामलें में  जिला अटार्नी श्री नरेश गर्ग द्वारा मामलें में पैरवी करते हुए सही समय पर ब्यानत करवाये गये जिस मामलें में आज दिनांक 27.02.2023 को उपरोक्त दोनो आरोपियो को 10-10 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया गया ।

विदेश भेजनें के नाम पर 7 हजार डॉलर की ठगी के मामलें 2 काबू

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 27 फरवरी :  

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार, पुलिस चौकी सेक्टर 10 इन्चार्ज प्रताप सिंह व उसकी टीम द्वारा विदेश (आस्ट्रेलिया) भेजनें के नाम पर 7 हजार युएस तथा आस्ट्रेलियन डॉलर करीब 7.50 लाख रुपये की ठगी के मामलें में दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान गुरशरण उर्फ मोहित पुत्र बलतेज सिंह वासी गाँव बाई तलबंदी जिला फिरोजपुर पजांब तथा हर्षवीर सिंगला पुत्र हमराज सिंगला वासी गाँव टिपरा कालका पंचकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 26.02.2023 को शिकायतकर्ता बलराज धीमान वासी प्रेम नगर अम्बाला नें शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी गोल्डन ओवरसीज के नाम पर विकास विहार अम्बाला में लडको को विदेश भेजनें के नाम पर फर्म खोली हुई है जिसका सम्पर्क फेसबुक के माध्यम से गुरशरण उर्फ मोहित के नामक व्यकित के साथ हुआ । जिसनें बताया कि अगर किसी व्यकित को सस्ते दामों पर टिकट व वर्क परमिट चाहिए तो सम्पर्क कर लेना । इसी दौरान शिकायतकर्ता नें तीन लडको को आस्ट्रेलिया भेजनें हेतु गुरशरण उर्फ मोहित से सम्पर्क किया जिसनें कहा कि प्रति लडके का 18 लाख रुपये लगेगा । जिस व्यकित नें शिकायतकर्ता से 6000 युएस डॉलर तथा 1000 आस्ट्रेलियन डॉलर मागें जिस व्यकित को पैसो की इंतजाम करके दिनांक 10.02.2023 को शिकायतकर्ता नें दो साथी शक्ति व शरत को डॉलर व तीन पासपोर्ट देकर गुरशरण को देनें हेतु जीरकपुर में भेज दिया जो गुरशरण ने लड़कों को सेक्टर 11 पंचकूला में बुला लिया उसके बाद गाडी में 2 लडके आए और दोनो लडको को गाडी में बिठाकर पंचकूला मे इधर –उधर घुमाते रहे और सेक्टर 21 पंचकूला की तरफ जाते हुए 3 पासपोर्ट लेकर दोनो लडको को धमकाया और गाडी से नीचे उतार दिया उसके बाद गुरशरण के नम्बर पर कॉल किया तो उसनें अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिया । जिस बारे पुलिस चौकी सेक्टर 10 पंचकूला मे प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 406,420,506,120 बी के तहत थाना सेक्टर 5 पंचकूला में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी तफतीश कार्रवाई करते हुए दोनो सलिप्त मुख्य आरोपियो को गिरफ्तार करके पेश अदालत 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।