Tuesday, December 24

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला  –  20 सितंबर  :

            जिला नगर योजनाकार द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव गरीड़ा में एक ढाबा व गांव सीतो-माजरा में निर्माणाधीन मकान को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती गुंजन वर्मा, नायब तहसीलदार कालका जितेंद्र गिल बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व पुलिस बल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।


                        इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 1 सितंबर को कारण बताओ नोटिस व 13 सितंबर को रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिया गया था लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।


                        उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल की कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।


                        उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुये कहा कि विभाग से सी.एल.यू लाईसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।