अनियमितताओं के चलते पेटीएम पर 1 करोड़ और वेस्टर्न यूनियन पर 27.78 लाख का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। … इसके अलावा आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के निर्देशों का पालन न करने पर ये जुर्माना लगाया गया है।
दिल्ली/चंडीगढ़ :
देश के अग्रणी पेंमेंट्स बैंकों में से एक पेटीआयी एम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. यानी पीपीबीएल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के निर्देशों का पालन न करने पर ये जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी। केंद्रीय बैंक ने कहा, “क्योंकि यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 26 (2) का उल्लंघन था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।”
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मिले लिखित जवाबों और मौखिक जानकारियों की समीक्षा करने के बाद,समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोपों को सही पाया। इसी के बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई।