पुलिस फाइलें, पंचकुला – 04 अप्रैल

कमिश्नरेट पचंकूला – 04अप्रैल 2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें के मामलें मे दो आरोपियों को किया काबू

                       पुलिस प्रवक्ता नं जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीनें वालों पर कडी शिकंजा कसा हुआ है । जिसके तहत कडी कार्रवाई करते हुए कल दिनाक 03.04.2021 को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें के मामलें में दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गयें आरोपियो की पहचान  :-

1.     नन्दकिशोर उर्फ नन्दू पुत्र भूल्ली राम वासी खडगमंगोली पुराना पंचकुला को थाना सैक्टर-5 पचंकूला की टीम नें जुआ के मामलें में गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के पास सें जुआ राशि 1850 रुपयें बरामद करके आरोपी के खिलाफ 13-ए -03-1967 जुआ अधिनियम के तहत पुलिस थाना सैक्टर 05 पंचकूला में मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।

2.     वेद प्रकाश पुत्र कैलाश चन्द वासी रामपुरसैयूदी पिन्जोर पचंकूला को डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें जुआ खेलनें के मामलें में गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के पास सें जुआ राशि 1150 रुपयें बरामद करके आरोपी के खिलाफ 13-ए -03-1967 जुआ अधिनियम के तहत पुलिस थाना पिन्जोर में मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।

कमिश्नरेट पचंकूला – 04अप्रैल 2021

पचंकूला पुलिस नें 71 बोतल अवैध शराब के मामलें में चार आरोपीयों को किया काबू ।

                 पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशानुसार अवैध शराब के मामलों में कडी कार्यवाही करते हुए कल दिनाक 03.04.2021 को अवैध शराब के मामलें में चार आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गयें आरोपियो की पहचान  :-

1.     सुरजन सिंह पुत्र सुन्दर सिहं वासी लौहगढ पिन्जोर को को थाना पिन्जोर पचंकूला की टीम नें दस बोतल देशी मारका सन्तरा रशीला बरामद करके आरोपी के एक्साईज एक्ट के तहत पुलिस थाना पिन्जौर में में मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।

2.     आशीश कोहली पुत्र विद्यासागर वासी सैक्टर -27 डी चण्डीगढ, हरजीत कुकरेजा पुत्र जोगीन्द्र सिहं कुकरेजा वासी बसन्त बिहार हाल कालका तथा रणदीप पुत्र प्रकाश सिंह गिल वासी दडवा चण्डीगढ को पुलिस थाना चण्डीमन्दिर की टीम ने 13 अंग्रेजी  बोतल  सहित  48 बोतल बीयर बरामद करके आरोपीयो को गिरफ्तार करके आरोपियो के खिलाफ एक्साईज एक्ट 1914 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।

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