पुलिस फाइलें, पंचकूला – 05.01.2021

पंचकूला – 05.01.2021

लापरवाही से कार चलाकर दुर्घटना करनें कें मामलें कार चालक को किया गिरफ्तार                                                                         

                            पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पुलिस थाना रायपुररानी पचंकूला की टीम नें लापरवाही से कार चलाकर दुर्घटना करनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । जो गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान योगेश शन्कर पुत्र ब्रिज कुमार वासी शहाजादपुर अम्बाला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता राजेश पुत्र केहर सिह वासी गढ़ी कोटाहा थाना रायपुररानी जिला पंचकुला दिनांक 18.12.2020 को रायपुररानी में अपने किसी काम से रायपुररानी गया था । जब वह घर से वापिस जा रहा था । रायपुररानी बस स्टैण्ड पर शिकायतकर्ता की बुआ तथा फुफा राम रायपुररानी मिले । जो शिकायतकर्ता के फुफा जी ने मुझे कहा कि हम भी तुम्हारे घर गांव गढी कोटाहा में ही जा रहे है । शिकायतकर्ता फुफा जी अपनी एक्टीवा पिछली सीट पर मेरी बुआ को बिठाकर चल दिये । जो शिकायतकर्ता अपनी मेाटर साईकल को आगे आगे एक्टीवा के साथ चल दिये । करीब 03.30 पी0एम0 पर बाग के पास पहुचे तो सामने (नारायणगढ) की तरफ से एक मारुती स्वीफट डिजायर कार का अज्ञात चालक अपनी कार को तेज रफतारी, गफलत व लापरवाही से रांग साईड में चलाता हुआ आया व अपनी कार की सीधे टक्कर शिकायतकर्ता के फुफा की ऐक्टिवा में मारी  उसी दौरान उक्त कार डिजायर की टक्कर सडक किनारे कच्चे रास्ते पर जा रहे एक साईकल सवार को भी टक्कर लगी ।  जो शिकायतकर्ता के बुआ फुफा एक्टिवा सहित व साईकल सवार साईकल सहित नीचे गिर गये । शिकायतकर्ता नें  कार डिजायर के ड्राईवर को रोकने का  प्रयास करने लगा । तो अज्ञात कार चालक अपनी गाडी डिजायर को मौका से लेकर फरार हो गया । तभी इलाज के लिए एम्बुलैन्स को बुलाकर शिकायतकर्ता के बुआ, फुफा, ऐम्बुलैन्स में सरकारी हस्पताल रायपुर रानी में पहुचाया । जो हस्पताल रायपुररानी में पहुचते ही डाक्टर साहब ने शिकायतकर्ता फुफा राम सिह को मृत घोषित कर दिया । जो उपरोक्त मामला बारे पुलिस थाना रायपुररानी पचंकूला में शिकायत प्राप्त होने पर कार चालक के खिलाफ  धारा 279,337,304 A, 427 IPC के तहत अभियोग दर्ज किया गया ।

क्राईम ब्रांच पचंकूला नें बुल्ट बाईक सवार स्नैचरो को किया गिरफ्तार ।

                       पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी के देते हुए बतलाया कि क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम नें दिनांक 13.09.2020 को बरवाला से महिला के हाथ से कैरी बैग छीनकर ले गये थे । जिन्होने मुहँ पर कपडा लपेटकर बुल्ट बाईक पर पीछे से महिला के हाथ से कैरी बैग छीनकर ले गये थे । जिस कैरी बैग में महिला के 23000 कैश रुपये व ए.टी.एम. कार्ड व मोबाईल फोन जिसको स्नैच करके ले गये थे । जिस मामलें में कल दिनाक 04.01.2021 को आऱोपियो को गिरफ्तार किया गया । जो गिरफ्तार किये गये आरोपीयों की पहचान सुमित कुमार पुत्र बचीतर वासी बरवाला पचंकूला तथा रोहित कुमार उर्फ अकाश पुत्र राज कुमार वासी मुल्लापुर गरीब दास जिला मौहाली हाल कुडावाला जिला मौहाली के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक दिनाक 13.09.2020 को महिला शिकायतकर्ता रजिन्द्र कौर नें पुलिस चौकी बरवाला पचंकूला में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाक 13.09.2020 जब महिला बरवाला में HDFC ATM से 23000 रुपये निकलवाकर मार्किट में कुछ खरीददारी करनें के लिए गई थी  । तभी अचानक पीछे से बुल्ट पर सवार लडके आए जिन्होने मुहँ पर कपडा लपेट रखा था जिन्होनें साईड से हाथ से कैरी बैग छीनकर ले गए । जिसमें महिला का मोबाईल फोन व जरुरी कागजात, ATM इत्यादि थे । जिस बारे पुलिस चौकी बरवाला में शिकायत प्राप्त होने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 379-A IPC थाना चण्डीमंदिर में अभियोग अकिंत करके आगामी तफतीश क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा अमल में लाई गई । अभियोग में गहनता से कार्यवाही करते हुए क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम कल दिनाक 04.01.2021 को आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय पेश अदालत दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।

क्राईम ब्राचं सैक्टर 26 पचंकूला के इन्चार्ज अमन कुमार ने बतलाया कि उपरोक्त गिरफ्तार किये गये आरोपी अन्य चोरी मोटरसाईकिल चोरी की वारदातो को पंजाब,पचंकूला मे अन्य वारदातो को अन्जाम दे चुके है । जो आरोपियों नें पुछताछ के दौरान बतलाया कि पजांब राज्य से तीन मोटर साईकिल चोरी की गई है दो बुल्ट व एक स्पलैण्डर बाईक चोरी की वारदात को अन्जाम दिया है । जो आज दिनाक 05.01.2020 आरोपी को माननीय अदालत पेश दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है । ताकि आरोपियो से अन्य मामलों में सलिप्त वारदातो को खुलासा किया जा सकें तथा इन वारदातों में अन्य सलिप्त आरोपीयों को भी गिरफ्तार किया जा सकें ।

गैम्बलिंग के मामलें में पाँच आरोपियो को 34590 रुपये की जुआ राशि सहित काबू किया 

                       पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी के देते हुए बतलाया कि पचंकूला पुलिस नें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाही की जा रही है । कल दिनांक 04.01.2021 को पचंकूला पुलिस नें पाँच आऱोपियो गिरफ्तार किया गया । जो गिरप्तार किये गये आरोपियों की पहचान

आरोपी न. 1 बिरम प्रकाश पुत्र कपुल सिह वासी राजीव कालौनी पचंकूला । जिसको पुलिस चौकी सैक्टर 16 की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में धारा 13A-3-67 गैम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई व आरोपी से जुआ राशि 7400 रुपये बरामद किये गये ।

आरोपी न. 2 कुलदीप पुत्र सन्दीप सिह  वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ । जिसको पुलिस चौकी सैक्टर 16 की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में धारा 13A-3-67 गैम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई व आरोपी से जुआ राशि 8750 रुपये बरामद किये गये ।

आरोपी न. 3 अजय कुमार पुत्र अमरीश कुमार  वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ । जिसको पुलिस चौकी सैक्टर 15 की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में धारा 13A-3-67 गैम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई व आरोपी से जुआ राशि 4500 रुपये बरामद किये गये ।

आरोपी न. 4 पाला पुत्र रामु  वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ । जिसको पुलिस थाना सैक्टर 14 टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में धारा 13A-3-67 गैम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई व आरोपी से जुआ राशि 6800 रुपये बरामद किये गये ।

आरोपी न. 5 विजेन्द्र उर्फ मोनु पुत्र राकेश कुमार वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ । जिसको पुलिस थाना सैक्टर 14 टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में धारा 13A-3-67 गैम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई व आरोपी से जुआ राशि 7100 रुपये बरामद किये गये ।

गिरफ्तार किये गये आरोपियों से 34590/- रुपये जुआ राशि बरामद की गई । व आरोपियो के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में 13-ए-3-1967 जुआ अधिनियम के तहत अलग अलग अभियोग दर्ज किये गये ।

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