पंचकूला, 9 अक्टूबर:
हरियाणा विधानसभा चुनाव-2019 के लिए कालका-01 तथा पंचकूला-02 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम, वीवीपैट मशीनों का सपलीमेंटरी रैंडमाईजेशन सामान्य पर्यवेक्षक एस.एस. गिल, जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा एवं कालका तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव में भाग ले रहे राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया।
रिटर्निग अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार कम से कम 125 प्रतिशत बैलेट युनिट, 125 प्रतिशत कंट्रोल युनिट तथा 140 प्रतिशत वीवीपैट उपलब्ध करवाई गई है। इससे पूर्व सामान्य पर्यवेक्षक एसएस गिल और खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली
सामान पर्यवेक्षक एसएस गिल ने कहा कि दोनो विधानसभा क्षेत्रों रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी बूथों का निरीक्षण करें और वहां मतदाताओं के लिए जरूरी सभी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगों के लिए रैंप व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि एक लोकेशन पर एक अधिक बूथ हैं तो वहां पर मतदान केन्द्रों के लिए संकेतक लगवाए जाएं ताकि वोटरों को अपने पोलिंग बूथ ढूंढने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी ने कहा कि अधिकारी ध्यान रखें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल की तिथि से परिणाम की घोषणा की तिथि तक अपने चुनाव खर्च के लेखे का प्रतिदिन रखरखाव निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव लड़ने वाले उमीदवार चुनाव संबंधी खर्च उसी खाते से करें जो विशेष रूप से चुनाव के लिए खुलवाया गया है। अधिकारी यह भी ध्यान रखें कि सभी प्रत्याशी अपने खर्च रजिस्टर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव खर्च पर्यवेक्षक व इसके लिए नियुक्त खर्च निगरानी टीम के पास नियमानुसार चैक करवा रहे हों।

