ज़ाकिर नाइक 10 घंटे की पूछताछ से घबरा कर गिड़गड़ाने लगा, भाषणों पर लगा प्रतिबंध

  • बयान के लिए जाकिर नाइक ने मांगी माफी
  • ‘किसी व्यक्ति या समूह को चोट पहुंचाने की मंशा नहीं’
  • सोमवार ने 10 घंटे तक पुलिस ने की थी पूछताछ

मलेशियाई एजेंसियों की सख्ती के आगे विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक अब वहां की सरकार से माफी मांग रहा है. सोमवार को मलेशियाई पुलिस ने जाकिर नाईक से 10 घंटे तक पूछताछ की थी. जाकिर नाईक पर 8 अगस्त को हिन्दुओं और चीनी मूल के लोगों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. 53 साल के जाकिर नाईक ने अपने माफीनामे में कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह को अपने बातों से चोट पहुंचाने की उसकी कोई मंशा नहीं थी.

जाकिर नाईक ने कहा, “हालांकि मैंने खुद स्पष्ट कर दिया है, फिर भी जो समझते हैं कि मेरे बयान से उन्हें चोट पहुंची है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी ठेस पहुंचाना इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं.” जाकिर ने दावा किया कि उससे ईर्ष्या करने वाले लोग उनके बयान को बिना संदर्भ के पेश कर रहे हैं और इसे मीडिया के सामने तोड़मरोड़ कर पेश कर रहे हैं.

बता दें कि जाकिर नाईक ने कहा कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों की तुलना में “सौ गुना” ज्यादा अधिकार हासिल है. चीनी समुदाय के लोगों को जाकिर नाईक ने ‘ओल्ड गेस्ट’ करार दिया था और कहा था कि उसे मलेशिया से निष्कासित करने से पहले चीनी मूल के मलयेशियाई लोगों को निकाला जाना चाहिए. मलेशिया की तीन करोड़ 20 लाख की आबादी में करीब 60 फीसदी निवासी मुस्लिम हैं और यहां काफी संख्या में भारतीय और चीनी समुदाय के लोग भी रहते हैं.

बता दें कि जाकिर नाईक भारत में वॉन्टेड है. जाकिर नाईक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं. उस पर आतंकी गतिविधियों और भाषण के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है. 2016 में जाकिर नाईक भारत छोड़कर मलेशिया आ गया था. यहां की सरकार ने उसे स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दे दी है.

मलेशिया की समाचार एजेंसी बेरनामा के मुताबिक प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि नाईक ने सारी हदें लांघ दीं और कैबिनेट के कई मंत्रियों ने उसे बाहर निकालने की अपील की है. इस बीच मलेशिया पुलिस ने उसके देश में भाषण देने पर रोक लगा दी है.

चंद्रयान – 2 ने पार किया आखिरी पड़ाव

भारत का पहला चांद का मिशन चंद्रयान-1 साल 2008 में सम्पन्न किया गया था. इस मौके पर इसरो केंद्र पर लगभग 200 वैज्ञानिक तथा अन्य कर्मी इकट्ठे थे

दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के चांद की कक्षा में प्रवेश करने के अंतिम 30 मिनट बहुत मुश्किल भरे थे. यह कहना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन के. सिवान का. इस महत्वपूर्ण चरण के तुरंत बाद सिवान ने बताया, “अभियान के अंतिम 30 मिनट बहुत मुश्किल भरे थे. घड़ी की सुई के आगे बढ़ने के साथ-साथ तनाव और चिंता बढ़ती गई. चंद्रयान-2 के चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करते ही अपार खुशी और राहत मिली.”

यान के चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद अधिकारियों ने उल्लेखनीय उपलब्धि पर एक-दूसरे को बधाइयां दीं. इसरो के एक अधिकारी के अनुसार, चंद्रयान-2 की 24 घंटे निगरानी की जा रही है.

सिवान ने कहा कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर भी काम चल रहा है. इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने का काम जारी है.

छगन भुजबल थाम सकते हैं शिवसेना का दामन

सूत्रों का कहना है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और छगन भुजबल के बीच हाल ही में इस मामले को लेकर बातचीत हुई है.

Political Leader Chhagan Bhujbal and Bal Thackarey. Express archive photo

मुंबई: महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं द्वारा लगातार दल-बदल किया जा रहा है. इस दल-बदल से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को उठाना पड़ा रहा है. इन सबके बीच खबर है कि एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल जल्द ही शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. सूत्रों की मानें तो, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल का शिवसेना में जाना तय माना जा रहा है.

सूत्रों का कहना है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और छगन भुजबल के बीच हाल ही में इस मामले को लेकर बातचीत हुई है. बता दें कि बीते कुछ समय से छगन भुजबल ने एनसीपी की बैठकों और रैलियों से दूरी बना रखी है. इसी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि छगन भुजबल जल्द शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. 

Political Leader Chhagan Bhujbal and Bal Thackarey. Express archive photo

गौरतलब है कि नासिक के निफाड में हुई एनसीपी की शिवस्वराज्य यात्रा में छगन भुजबल गैरहाजिर रहे थे. उसी समय छगन भुजबल अपने चुनाव क्षेत्र के कार्यक्रमों में व्यस्त थे. छगन भुजबल ने 1991 में शिवसेना का साथ छोड़ एनसीपी प्रमुख शरद पवार का हाथ थाम लिया था और कांग्रेस में शामिल हुए थे.

गूगल में ‘भीकारी’ ढूँढने पर ‘इमरान खान’ दिखाई पड़ते हैं

चीनी की कीमत पिछले साल 65 रुपये किलो थी, जो अब 75-78 रुपये प्रति किलो हो गई है। खाद्य तेल की कीमत 180-200 रुपये से बढ़कर 200-220 रुपये प्रति किलो हो गई। दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। मूंग, मसूर और अरहर की कीमतें जो पहले 90 रुपये से 100 रुपये के बीच थीं, अब बढ़कर 140 रुपये से 160 रुपये पहुंच गईं हैं। खुला दूध 100-120 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि पहले 94 रुपये में मिलता था। इसी तरह सीमेंट और स्टील की छड़ों के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है।

नई दिल्ली: गूगल सर्च इंजन पर भिखारी सर्च करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फोटो आ रही है। गूगल इमेज में दिख रही इस फोटो में पाक पीएम इमरान खान हाथ में कटोरा लिए बैठे हैं। इस फोटो को आपको गूगल पर देखने के लिए आपको गूगल सर्च में जाकर इंगलिश या हिंदी में भिखारी टाइप करना होगा। भिखारी टाइप करते ही गूगल में इमरान खान की कई तस्वीर सामने आ जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर उसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया था जिसे लेकर पाकिस्तान, चीन के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र गया था जहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने हाल ही में एक साल पूरे किए हैं, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और सरकार महंगाई को थामने में नाकाम रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

पिछले साल अगस्त में जब सरकार सत्ता में आई तब पेट्रोल और डीजल क्रमश: जहां 95.24 रुपये और 112.94 रुपये प्रति लीटर था, वहीं अब यह 117.83 रुपये और 132.47 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अगस्त 2018 में डॉलर के मुकाबले रुपया जहां 123 रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 158 रुपये हो गया है। सीएनजी का दाम 81.70 रुपये था, जो अब 123 रुपये प्रति किलो हो गया है। चपाती और नान की कीमत बढ़कर आठ और 12 रुपये हो गई है। 

चीनी की कीमत पिछले साल 65 रुपये किलो थी, जो अब 75-78 रुपये प्रति किलो हो गई है। खाद्य तेल की कीमत 180-200 रुपये से बढ़कर 200-220 रुपये प्रति किलो हो गई। दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। मूंग, मसूर और अरहर की कीमतें जो पहले 90 रुपये से 100 रुपये के बीच थीं, अब बढ़कर 140 रुपये से 160 रुपये पहुंच गईं हैं। खुला दूध 100-120 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि पहले 94 रुपये में मिलता था। इसी तरह सीमेंट और स्टील की छड़ों के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है।


रामजन्मभूमि मामला: मस्जिद का निर्माण मंदिर को गिरा कर हुआ था

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने अदालत में पाञ्चजन्य के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट को पढ़ा और बताया कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो जो स्लैब वहां से गिर रही थीं, उनमें संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रिपोर्टर ने इसकी तस्वीर भी खींची थी, बाद में पुलिस ने उन स्लैब को जब्त कर लिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या से स्लैब ASI के द्वारा इकट्ठा किया गया था? इस पर वैद्यनाथन ने कहा कि ये ASI रिपोर्ट में नहीं था, ASI काफी बाद में आई थी। रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। उन्होंने ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए मगरमच्छ, कछुओं का भी जिक्र किया और कहा कि इनका मुस्लिम कल्चर से मतलब नहीं था।

रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि 1114 AD से 1155 AD तक 12वीं शताब्दी में साकेत मंडल का राजा गोविंदचंद्र था, तब अयोध्या ही उसकी राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि यहां विष्णु हरि का बहुत भव्य मंदिर था, पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि भी की है। रामलला के वकील सीएस. वैद्यनाथन ने अदालत में बताया कि मुस्लिम पक्ष ने पहले कहा था कि जमीन के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो ढांचा मिला है वह इस्लामिक ढांचा है। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि के नीचे मंदिर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्‍या केस की 8वें दिन की सुनवाई में रामलला विराजमान की ओर से वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस शुरू की. उन्‍होंने सबसे पहले भारतीय पुरातत्‍व विभाग (एएसआई) की रिपोर्ट का हवाला दिया. रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि जहां मस्जिद बनाई गई थी उसके नीचे एक विशाल निर्माण था और ASI की खुदाई में जो चीजें सामने आईं हैं उसके मुताबिक वह हिंदू मंदिर था.

सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे जिस तरह का स्ट्रक्चर था, उसकी बनावट, उसके निर्माण के तरीके और उसमें भगवान के चिन्ह बताते हैं कि वहां पहले से मंदिर था, पहले मुस्लिम पक्ष मंदिर के स्ट्रक्चर को ही मना करता था, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि स्ट्रक्चर तो था, लेकिन वो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर की तरह था.

रामलला के वकील ने कहा कि संस्कृत वाले शिलालेख को विवादित ढांचा विध्वंस के समय एक पत्रकार ने गिरते हुए देखा था, इसमें साकेत के राजा गोविंद चंद्र का नाम है. साथ ही लिखा है कि ये विष्णु मंदिर में लगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या संस्कृत वाले शिलालेख जैसी चीजों को ASI ने इकट्ठा किया था? रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि ये ASI रिपोर्ट में नहीं था क्योंकि ASI रिपोर्ट काफी बाद में आई थी.

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि अयोध्या में हर रोज़ त्यौहार का माहौल रहता है. रोज़ हज़ारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, हज़ारों श्रद्धालु पूरी राम जन्मभूमि की परिक्रमा करते हैं.

जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा करने के लिए पुजारियों के पास गर्भगृह होता है. लेकिन उत्तर भारत के मंदिरों में ऐसा नहीं है. वैद्यनाथन ने कहा कि मोहम्मद हाशिम ने कहा था कि जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का है उसी तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या है.

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि एक मुस्लिम गवाह ने कहा था कि अगर मंदिर गिरा कर मस्जिद बनाया गया होता तो मुस्लिम उसको मस्जिद नहीं मानेंगे, मस्जिद ज़बरदस्ती कब्ज़े में ली गई जमीन पर नहीं बनाई जा सकती है…सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि एक मुस्लिम गवाह ने कहा कि हिंदुओं का मानना है कि जन्मस्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ और इसलिए उसकी पूजा करते हैं. मुस्लिम गवाह मुहम्मद यसीन ने कहा था कि उसने मस्जिद में आखिरी बार नमाज़ को पढ़ते  समय देखा था कि उन पत्थरों पर कमल और दूसरी तस्वीर है. जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि वह गवाह शिया था या सुन्नी? सीएस वैद्यनाथन ने जवाब दिया कि वह गवाह सुन्नी था.

रामलला विराजमान का पक्ष

इससे पिछली सुनवाई में रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कोर्ट को विवादित ज़मीन के नक्शे और फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा था कि खुदाई के दौरान मिले खंभों में श्रीकृष्ण, शिव तांडव और श्रीराम की बालरूप की तस्वीरें नज़र आती हैं. वैद्यनाथन ने कहा था कि 1950 में वहां हुए निरीक्षण के दौरान भी तमाम ऐसी तस्वीर, ढांचे मिले थे, जिनके चलते उसे कभी भी एक वैध मस्ज़िद नहीं माना जा सकता. किसी भी मस्ज़िद में इस तरह के खंभे नहीं मिलेंगे.

रामलला विराजमान की तरफ से कहा गया था कि 1950 में निरीक्षण के दौरान वहां मस्जिद का दावा किया गया लेकिन उसके बावजूद ये पाया गया कि वहां कई ऐसी तस्वीरें, नक्काशी और इमारत थीं जो साबित करता है कि वो मस्जिद वैध नहीं थी. इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने हस्‍तक्षेप करते हुए कहा था कि कई पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जो स्पष्ट नहीं हैं. रामलला विराजमान ने कहा था कि हमारी तरफ से सही उदाहरण और तथ्य पेश किए जा रहे हैं. पुरातात्विक विभाग (ASI) की रिपोर्ट वाली अल्बम की तस्वीरें- मेहराब और कमान की तस्वीरें भी वैद्यनाथन ने कोर्ट को दिखाई थी जो 1990 में खींची गई थी. उसमें कसौटी पत्थर के स्तंभों पर श्रीराम जन्मभूमि उत्कीर्ण है. तस्वीरों में भी साफ साफ दिखता है. कमिश्नर की रिपोर्ट में पाषाण स्तंभों पर श्रीराम जन्मभूमि यात्रा भी लिखा है.

श्रीराम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति (याचिका 9) शंकराचार्य की ओर से कहा गया था कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा की याद में लिखा गया शिलालेख था. स्तंभों और छत पर बनी मूर्तियां, डिजाइन, आलेख और कलाकृतियां मंदिरों में अलंकृत होने वाली और हिन्दू परंपरा की ही हैं. मस्जिदों में मानवीय या जीव जंतुओं की मूर्तियां नहीं हो सकतीं. रामलला के वकील ने कहा था कि इस्लाम में नमाज़ व प्रार्थना तो कहीं भी हो सकती है. मस्जिदें तो सामूहिक साप्ताहिक और दैनिक प्रार्थना के लिए ही होती हैं. धवन ने कहा था कि मैंने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि वहां मस्जिद नहीं थी. जवाब में रामलला विराजमान ने कहा था कि मुस्लिम पक्षकार के वकील के हवाले से उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया.

रामलला के वकील ने कहा था कि जन्मस्थल पर नमाज इसलिए पढ़ी जाती रही जिससे उन्हें इस पर कब्जा मिल जाए. इस नमाज़ में विश्‍वास का पूर्ण अभाव था. नमाज़ सड़क पर भी पढ़ी गई तो क्या वह मस्जिद बन जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन से यह साबित करने के लिए कहा था कि ‘बाबरी मस्जिद का निर्माण जिस ढांचे पर हुआ था वह मंदिर या किसी भी प्रकार का धार्मिक ढांचा था. वैद्यनाथन ने जवाब दिया था कि भूमिगत ढांचा बहुत विशाल था. ASI की रिपोर्ट से साफ है कि मस्जिद किसी खाली पड़ी ज़मीन या एग्रीकल्चर ज़मीन पर नहीं बनी, मस्जिद एक बहुत बड़े ढांचे के ऊपर बनी. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि पिछली सदियों में सभ्यताओं को नदी के किनारे बसते हुए देखा है. जहां लोगों ने पहले से मौजूद संरचनाओं पर निर्माण किया है. लेकिन साबित करें कि कथित खंडहर या ध्वस्त इमारत (जिस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी) प्रकृति में धार्मिक थी.

रामलला विराजमान की तरफ से कहा गया था कि विवादित स्थल की खुदाई से मिले पुरातात्विक अवशेष से साफ पता चलता है कि ये किसी उत्तर भारतीय मंदिरों के स्‍थापत्‍य शैली वाले ही हैं. मस्जिद का निर्माण पौराणिक, ऐतिहासिक इमारत के ऊपर सीधे किया गया. पुरातत्व ने पाया था कि विवादित स्थल पर मस्जिद रामजन्म भूमि के ढांचे के ऊपर की गई. बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की निगरानी में रामजन्म भूमि पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कौन से पत्थर किस सदी के हैं. विराजमान के वकील सीके वैद्यनाथन ने कहा था कि ऐसे ही तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि रामजन्म भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया.

रामलला विराजमान ने ये भी कहा था कि पुरातत्व की रिपोर्ट के मुताबिक 17 कतारें थी. हरेक कतार 5 खंभों पर टिकी हुई थी. इस रिपोर्ट में इतनी सामग्री है जिससे साफ होता कि मस्जिद का निर्माण धार्मिक नहीं कुदृष्टि से दूसरे धर्म को कुचलने के लिए किया गया था. बड़ा ढांचा था विवादित मस्जिद के नीचे. 2003 में दो खंडों में दाखिल की गई पुरातत्व कि रिपोर्ट में सभी विशेषज्ञों ने विवादित स्थल पर मस्जिद की मौजूदगी से पहले उसके नीचे मौजूद ढांचे होने का तथ्य दिया जिसमें पूरा ढांचे की दीवार दर दीवार और खंभों का जिक्र किया गया. कोर्ट ने कहा था कि चिड़िया, खंभे कहां स्पष्ट करते हैं कि कोई धार्मिक ढांचा था. रामलला विराजमान ने कहा था कि बहुत सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं जो विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया. रामलला विराजमान के वकील ने कोर्ट को बताया था कि ASI की रिपोर्ट के बाद वो गवाहों के बयान अदालत में रखेंगे.उसके बाद उनकी बहस पूरी हो जाएगी और इसमें करीब 4 घंटे लग सकते हैं.

कमल नाथ का भांजा रतुल पुरी गिरफ्तार

रतुल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं.

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति रतुल पुरी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. रतुल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं.

CBI ने 17 अगस्त को ही 354 करोड़ के बैंक फ्राड में मामला दर्ज कर छापेमारी की थी. उसी के बाद ED ने कल PMLA के तहत मामला दर्ज किया था और रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया. रतुल पुरी को कल देर रात गिरफ्तार किया गया.


चिदम्बरम सीबीआई के हाथों से बच निकले

ईडी और सीबीआई की टीम इस मामले में पहले ही चिदंबरम की हिरासत की मांग कर रही है. उनके घर पहुंची सीबीआई की टीम को च‍िदंबरम नहीं मिले। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ किया है, कल न्यायाधीश रमन्ना की अदालत में सुनवाई होगी जहां से चिदम्बरम को बहुत उम्मीदें हैं।

नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट से अग्रि‍म जमानत याचिका खारि‍ज होने के बाद उनकी गि‍रफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई बुधवार को होगी. इस बीच सीबीआई की टीम पी चिदंबरम के घर पर पहुंच गई है.

ईडी और सीबीआई की टीम इस मामले में पहले ही चिदंबरम की हिरासत की मांग कर रही है. उनके घर पहुंची सीबीआई की टीम को च‍िदंबरम नहीं मिले. टीम ने घर पर मौजूद लोगों से पूछा कि चिदंबरम कहां गए हैं, इस पर जवाब म‍िला कि वह घर पर नहीं लौटे हैं. इसके बाद टीम वापस लौट गई.

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ये फैसला सुनाया है.यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी. याचिका खारिज होते ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. चिदंबरम ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती है. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं होगी सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से जस्टिस रमन्ना के सामने मामले को कल रखने को कहा है.

बता दें कि पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी.इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं.  

क्या है मामला

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील  3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.

उच्च न्यायालय ने चिदम्बरम की जमानत याचिका ठुकराई

नई दिल्‍ली: 

INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ये फैसला सुनाया है.यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी. याचिका खारिज होते ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. 

पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी.इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं.  

एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में भी सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7,  1213 (2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. 

क्या है पूरा मामला   

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील  3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.  

मुख्यमंत्री कल दो बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे

पंचकूला विधायक ज्ञानचन्द गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कल दोपहर 2 बजे पंचकूला में पहुंचेंगे और दो बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही 30 करोड़ की लागत से बनी 6 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना सरकार की ओर से मिलेंगे, इसके लिए सभी परिवारों को कॉमन सर्विस सेंटर से फॉर्म लेकर अप्लाई करना होगा। पंचकूला विधायक ज्ञानचन्द गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि व्यापारियों के परिवार की पेंशन योजना होनी चाहिए, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के छोटे व्यापारियों को मानधन देने की योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है और इस योजना की शुरुआत हरियाणा से की जा रही है। गुप्ता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है और यदि वह 55 रुपये देता है तो उसको 55 रुपए सरकार भी देगी और साथ ही जब वह व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो उस व्यक्ति को सरकार 3 हजार रुपये प्रतिमा देगी। गुप्ता ने बताया कि जिन व्यापारियों के पास 2 हेक्टर से कम जमीन है ऐसे व्यापारी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।

Police Files, Chandigarh

Korel, CHANDIGARH – 20.08.2019

Four arrested while consuming liquor at public place

          Four different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-IT Park, Chandigarh against four person who were consuming liquor at public place on 19.08.2019. Later they were released on bail.

Action against Gambling/Satta

          Chandigarh Police arrested Ajit R/o # 460, NIC, Mnaimajra, Chandigarh, while gambling satta near Shiv Mandir, NIC, MM, Chandigarh on 19-08-2019. Total cash Rs. 1120/- was recovered from their possession. In this regard, a case FIR No. 197, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-IT Park, Chandigarh. Later he was released on bail. Investigation of the case is in progress.

One arrested under NDPS Act

Crime Branch of Chandigarh Police arrested Anmol R/o # 5625, Maloya Colony, Chandigarh and recovered 700 gram Ganja from his possession near T-point, Auto Stand backside, PS-Maloya, Chandigarh on 19.08.2019. A case FIR No. 138, U/S 20 NDPS Act has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Quarrel/Beaten

A case FIR No. 164, U/S 323, 341, 506 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh on the complaint of Krishan R/o # 169, Sector-25-D, Chandigarh alleged that Monu R/o # 1038, Sector-25-D, Chandigarh, who run away after quarrel/beaten complainant’s son  at his residence on 17.08.2019. Complainant’s son got injured and admitted in GH-16, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A case FIR No. 221, U/S 323, 341, 506, 34 IPC has been registered in PS-Ind.Area, Chandigarh on the complaint of Ramesh Kumar R/o # 96, Block-D, Colony No. 4, Ind. Area, Chandigarh alleged that Rajesh, Rakesh, Rajiv and others, all were run away after quarrel/beaten complainant and his family member near Colony No.4, Ind. Area, Chandigarh on 19.08.2019. Alleged namely Rajesh, Rakesh and Rajiv all R/o # 137, Block-B, colony No. 4, Chandigarh arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Snatching

A case FIR No. 212, U/S 379, 356, 34 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of a lady resident of Sector-32-A, Chandigarh against 3 persons occupants of motorcycle number not known sped away after snatching complainant’s purse containing cash Rs. 4000/- near Bus stop, Sector-32, Chandigarh on 19.08.2019. Investigation of the case is in progress.

Theft

Ram Kumar R/o # 132/1, Bank Colony, Manimajra, Chandigarh reported that someone has stolen Copper AC pipe fittings, one mobile phone, one video camera, and cash Rs. 45000/- after breaking the lock of complainant’s SCO No. 280, 281, 282, Sector-32-A, Chandigarh. A case FIR No. 211, U/S 380 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the night intervening 18/19.08.2019. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

Prabjot Singh R/o # 3217, Sector-38-D, Chandigarh reported that someone has stolen away his motorcycle No. CH01BC-7921, near Gurudwara Sahib, Sector-22, Chandigarh. A case FIR No. 258, U/S 379 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Ashok Kumar R/o # 2195, Sector-32-B, Chandigarh reported that someone has stolen away his motorcycle No. CH01BN-2906, near his residence. A case FIR No. 282, U/S 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

A case FIR No. 222, U/S 379, 409 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh on the statement of ASI Govinder Singh, CIA Staff, Bhathinda (PB) who came to Plot No. 50, Passport Office, Ph-2, Ind. Area, Chandigarh on 19.08.2019 where unknown person stolen away his bag containing service pistol from near teas stall. Investigation of the case is in progress.

Dowry

A lady resident of Chandigarh alleged that her husband resident of Sector-26, Panchkula, harassed complainant to bring dowry. A case FIR No. 105, U/S 406, 498-A IPC has been registered in PS-Women, Chandigarh. Investigation of case is in progress.

A lady resident of Chandigarh alleged that her husband & other resident of Chandigarh, harassed complainant to bring more dowry. A case FIR No. 106, U/S 406, 498-A IPC has been registered in PS-Women, Chandigarh. Investigation of case is in progress.

A lady resident of Chandigarh alleged that her husband & others all resident of Sector 47, Chandigarh harassed complainant to bring more dowry. A case FIR No. 107, U/S 406, 498A IPC has been registered in PS-Women, Chandigarh. Investigation of case is in progress.