पुरनूर, पंचकूला, 3 अप्रैल:
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के पालन में आम नागरिक भी सहयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर ऐसी किसी भी घटना की फोटो खिचकर सी-विजन एप पर डाली जा सकती है। यदि किसी नागरिक को किसी भी प्रत्याशी, किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये राशि के लेन-देन की सूचना मिलती है, तो वह इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-4815 पर भी दे सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जायेगी।
उन्होंने कहा कि सेना व अर्धसैनिक बलो में तैनात जिला के सैनिकों व सुरक्षा कर्मियों को पोस्टल बैल पेपर की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो पुलिस कर्मी अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर ड्यूटी पर है, वे भी पोस्टल बैल्ट पेपर से मतदान कर सकते है। उन्होंने कहा कि जो कर्मी अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर है वे इलैक्शन ड्यूटी सर्टीफिकेट के माध्यम से मतदान कर सकते है। उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी, जिन पर अपराधिक केस दर्ज है, उन्हें चुनाव प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रोनिक मीडिया में यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदाता पर्चियां वितरित करवाई जा रही है और प्रत्याशी को अलग से मतदाता पर्ची वितरित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी अपने स्तर पर मतदाता पर्चियों का वितरण करवाता है, तो उसे न केवल इन पर्चियों के लिये निर्वाचन आयोग की हिदायतों का पालन सुनिश्चित करना होगा बल्कि इन पर्चियों पर होने वाले खर्च भी उसके चुनाव खर्च में शामिल किये जायेंगे।