सामाजिक समरसता के अंतर्जतीय विवाह शगुन योजना के तहत ढाई लाख रुपये की राशि दी जा रही है

पंचकूला, 29 जनवरी-

सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं पिछडे़ वर्ग के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई है ताकि पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर हो सके। उपायुक्त श्री मुकुल कुमार ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़कियों की शादी में 51 हजार रुपये की राशि शगुन के रुप में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरर्जातिय विवाह शगुन योजना के तहत ढाई लाख रुपये की राशि दी जा रही है।

  उन्होंने बताया कि डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों को मकान मरम्मत के लिये 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कल्याण हेतू सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही हैं। जाति आधार पर पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 8.25 लाख रुपये की राशि तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्गों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये एक वर्ष का मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इन वर्गों के उम्मीदवारों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिये भी मुफ्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। 

उपायुक्त ने बताया कि डाॅ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत छात्रों को मैट्रिकोतर स्तर तक कक्षावार 12 हजार रुपये तक वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अंतर्गत इन वर्ग के छात्रों को 1200 रुपये तक की मासिक छात्रवृति मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित व विमुक्त जातियों की विधिक सहायता राशि 11 हजार रुपये की गई है। सरकार ने हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। गाड़ी लोहार जाति को टपरीवास जाति की सूची में शामिल किया है। उन्होंने जिला के पात्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग से संपर्क करें।

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