
पंचकूला 12 दिसम्बर।
प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सब्रवाल ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पिंजौर खण्ड के गांव ढालुवाल में हो रहे बाल विवाह को रूकवा दिया।
बाल विवाह निषेध अधिकारी को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कारगर कदम उठाए और इस बाल विवाह को पुलिस बल के साथ रूकवाया। उल्लेखनीय है कि उन्हेें अमरावती चौकी में पड़ने वाले गांव ढालुवास में दो लड़कियों की शादी 12 दिसम्बर को निश्चित की गई थी। जांच करने पर इनमें छोटी लड़की की आयु 17 वर्ष पाई गई। जिस पर लड़कियों के अभिभावकों ने लड़की की आयु बालिग होने पर तुरन्त शादी रोक दी। उन्होंने माना है कि उन्हें बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी मिल गई है और अब वे इस कानून की दृढता से पालना करेंगे।

