पंचकूला 13 अक्तूबर:
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.के.मित्तल ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गरीब परिवारों को निशुल्क कानूनी जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है ताकि गरीब परिवारों का कोई हनन न कर सके।
न्यायाधीश नवरात्र मेला के दौरान माता मनसा देवी मंदिर परिसर में लगे हुए जागरूकता शिविर एवं कानूनी प्रकोष्ठ प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राधिकरण द्वारा विशेषकर अश्विन एवं चैत्र माह में आयोजित मेला के दौरान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हर माह ग्रामीण स्तर पर भी जागरूकता शिविरों का आयोजन करके लोगों को उनके घर द्वार पर ही कानूनी जानकारी दी जा रही है। इन शिविर में पैनल अधिवक्त एवं पैरालिगल वॉलिंटियर मेले में आए लोगों को कानूनी अधिकारों से अवगत करवा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि शिविर में लोगों को एटीएम का उपयोग करते समय सावधानी बरतने तथा किसी को अपना पासवर्ड न बताने बारे भी जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति फोन पर झूठी लाटरी आदि का सूचना देकर ठगी न कर सके। इस प्रकार लिगल एथोरटी हर तरह से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है।
सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि जिला स्तर पर हर माह कानूनी जागरूकता शिविरों आयोजित करके लोगों को कानूनी शिक्षा निशुल्क दी जा रही है। इन शिविरों की सार्थकता साबित हो रही है तथा अब निरन्तर लोग प्राधिकरण में सेवाएं लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजारे है तथा वे अपने केसों की पैरवी के लिए प्राधिकरण से अधिवक्ता ले रहे हैं। इसके अलावा लोक अदालत के माध्यम से भी केसों की सुनवाई की जा रही है।
सोनिया के लिए कानूनी शिविर वरदान रहा।
माता मनसा देवी परिसर में लगा हुआ कानूनी जागरूकता शिविर बीड़ घग्गर निवासी सोनिया के लिए लाभदायक साबित हुआ तब वह अपने दिव्यांग बेटे को लेकर आई। न्यायाधीश ने उसे मौके पर ट्राईसाईकिल देने के निर्देश दिए। इस साईकिल पर वह अपने बेटे का आसानी से ले जा सकेगी। उसका बेटा जन्म से ही दिव्यांग ही और वह चल फिर नहीं सकता। उसके साथ सास भी मौजूद थी।
इस अवसर पर उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार गुरूबक्स, हरियाणा लिगल एथोरटी के पुनीष सहित कई पैनल अधिवक्ता एवं पैरालिगल वॉलिंटियर भी मौजूद थे।
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