विधायक के भांजे अमित गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

फ़ाइल फोटो


-अश्लील वीडियो ग्रुप्स में डालने पर रद्द हुई याचिका


पंचकूला 6 सितंबर।

भाजपा के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता के भांजे अमित गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका वीरवार को पंचकूला के अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट राजन वालिया ने खारिज कर दी। इस मामले में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपप्रधान रंजीता मेहता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पंचकूला मंथन नामक एक ग्रुप में गत देर रात अमित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने 60 से 65 अश्लील वीडियो डाल दी थी। इसके बाद रात को ही जिसने यह वीडियो देखी, वह भडक़ने लगा। रंजीता मेहता ने बताया गया कि पंचकूला मंथन नामक ग्रुप में कई राजनीतिज्ञ, मीडिया पर्सन, ब्यूरोक्रेट्स एवं शहर के गणमान्य लोग हैं। अमित गुप्ता सेक्टर 11 में अंबिका मैडीकोज के नाम से दुकान चलाता है, साथ ही वह भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपप्रधान भी है। रंजीता मेहता ने शिकायत में दावा किया था कि अमित गुप्ता स्वयं को भाजपा के विधायक का रिश्तेदार भी बताता है। उन्होंने बताया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अश्लील वीडियोस भेजी गई, उससे शहर के लोगों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस ग्रुप में कई महिलाएं भी हैं। इस मामले में पंचकूला पुलिस ने आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद अमित गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया था। अमित गुप्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
वीरवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान रंजीता मेहता खुद ही कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने कोर्ट में याचिका का विरोध किया। रंजीता मेहता ने कहा कि अमित गुप्ता द्वारा समाज में अश्लीलता फैलाने का काम किया है, इसलिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। याचिका का कोर्ट में एडवोकेट उदित मेहंदीरत्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पंचकूला मंथन नामक अमित गुप्ता ने 60-65 अश्लील वीडियो जानबूझ कर डाली है। यह कोई ऑफ सीन वीडियो नहीं, बल्कि पोर्न वीडियो है। इसकी एडमिन महिला है और इसकी शिकायतकत्र्ता भी महिला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

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