Indo-US Workshop concludes at PU

 

Indo-US Workshop on Safeguarding Dual – Use Chemicals conducted at Panjab University in association with Pacific Northwest National Laboratory, USA ; U.S. Department of State’s Chemical Security Program USA and Gujarat University, India concluded successfully today at Department of SAIF/CIL,PU.

The workshop showcased of a perfect amalgamation of industry and academia. Various vital issues regarding the security concerns were discussed by the team from USA comprising of Dr. Ken Ferguson, Dr. Cliff Glantz and Dr. Radha Kishan. Experts from CSIR-IICT, India; Dr G.V.M Sharma and Prof. K. Ravindranath elaborated further upon this very important issue of safety of weaponizable  chemicals and emphasized upon the need to spread the awareness among the public at large.

Prof V.K. Jain from Gujarat University along with Prof S.K. Mehta proposed to form a minimum document outlining the security norms which should be followed by the Industry for the enhancement of safety. There was a noteworthy contribution by the participants from Bangladesh who further attested the international importance of security enhancements.

The representatives from various industries- Reliance, ONGC, and Panacea Biotec also participated in the workshop and discussed the various problems faced in the industry. Various deliberations and discussions took place all narrowing down to the need to form a document outlining the safety guidelines to be followed by the Indian industries. Prof. Mehta thanked the research/M.Tech students overwhelmingly participating in the workshop.

Cycle tour, Umbrella facility, Post cards and Plantation drive introduced at Capitol Complex

 

Shri Santosh Kumar IFS, Chief Conservator of Forest, UT Chandigarh alongwith  Sh. Shri Jitender Yadav Director Tourism Launching some Amenities to facilitate the tourists both domestic as well as international   Like Cycle Tour, Release of post cards & posters focused on the Capitol Complex, including Umbrella Facility and Tree Plantation Drive On the occasion of the 2nd anniversary of the UNESCO world heritage nomination of the Architectural works of Le Corbusier (Capitol Complex) on 17th July 2018

Three Bench Court will decide the fate of Army in Valley


Case pertains to Army opening fire on a mob in Shopian


A legal tussle broke out between the Centre and Jammu an Kashmir on whether Army personnel stationed in the restive State can be prosecuted for their action taken in “good faith.”

Appearing before a Bench led by Chief Justice of India Dipak Misra, the State submitted it is the duty of a police officer to register an FIR if a cognisable offence has been committed, whether by an Army man or not.

The Centre countered that Section 7 of The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act of 1990 lays down that there would be no legal proceedings against Army personnel for acts done within the course of their duty. The three-judge Bench decided to examine the question of law, which is significant as it would mean the apex court referring the legal issue to a Constitution Bench.

The case pertains to the incident when Army personnel opened fire on a stone-pelting mob, killing some of them, in Shopian district of the Valley. A PIL petition was filed by Vineet Dhanda against the ignominy suffered by Army personnel who are made to face criminal proceedings for doing their duty. Such an FIR would affect the morale of the armed forces operating in tough conditions, the petition said.

Senior advocate Shekhar Naphade, for Jammu & Kashmir, said the controversy is covered by the Constitution Bench decisions in the Naga People’s Movement of Human Rights judgment of 1997 and the Lalita Kumari verdict of 2013.

LTVs to minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh libralised


Since 2011, nearly 30,000 Pakistanis have been granted long-term visas and, currently, 1,500 such applications are pending, says Home Ministry


The Home Ministry has further liberalised the process for granting long-term visas (LTVs) to minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.

The move comes days after one of its officials was arrested by the Rajasthan Anti-Corruption Bureau for allegedly extorting money from Pakistani Hindu migrants for their visa extension, visa transfer and grant of citizenship.

The Home Ministry has reduced the time limit for security clearance of applicants from 45 days to 21 days.

After an application reaches the central system, it’s forwarded to three agencies for verification — the State government, the Intelligence Bureau and the Home Ministry.

“The State government, through the local police, has to run a background check on the applicants who has applied for an LTV. If the State doesn’t reply within 21 days, the system will log them out and the application will be deemed to be cleared. If, in future, there is a security implication, the onus will be on the State government,” a senior government official said.

Once the replies from all agencies are fed in the system, the application is automatically processed.

A Home Ministry official said that since 2011, nearly 30,000 Pakistanis had been granted LTVs and, currently, 1,500 such applications were pending. The LTVs are precursors to citizenship, based on the report given by the State governments.

 

The visa facility, first introduced in 2011 for persecuted Hindus from Pakistan in 2011, was further liberalised after the National Democratic Alliance (NDA) government came to power in 2014. The LTVs granted to Pakistani Hindus from 2011 to 2014 stood at 14,726.

From January 1, 2015 to July 16 this year, 15,244 LTVs were issued.

In 2015, the government granted concessions to Bangladeshi, Pakistani and Afghanistan nationals belonging to the Hindu, Buddhist, Sikh, Christian and Jain communities, who entered India on or before December 31, 2014, in respect of their entry and stay in India without proper documents or after the expiry of relevant documents.

It also empowered revenue authorities in some States, not including Assam, to allow them to register properties and take up employment.

The Citizenship Amendment Bill, 2015 that proposes citizenship to Hindus, Jains, Sikhs, Parsis, Christians and Buddhists from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who came to India before 2014 has hit a hurdle.

There has been strong resistance to the Bill in Assam as it seeks to grant citizenship to non-Muslims from Bangladesh. Several political and civil groups in Assam have said that the Bill will pave the way for granting citizenship to illegal Hindu immigrants from Bangladesh in Assam in violation of the Assam Accord, 1985.

There have been no exact numbers of such minority refugees from these countries but officials put the figure at around 2 lakh Hindu and Sikh refugees from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan living in India.

There are 400 Pakistani Hindu refugee settlements in cities such as Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner and Jaipur.

Hindu refugees from Bangladesh mostly live in West Bengal and the northeastern States.

एनएसयूआई हरियाणा ने दिया चेयरमेन को ज्ञापन,निष्पक्ष जांच की करी मांग


भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार-नकल से छात्रो का भविष्य खतरे में 
परीक्षाओं में नकल होना आम बात,भ्रष्टाचार ने पकड़ी जड़े


एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने बताया कि 8 जुलाई 2018 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में हुई धांधली,भ्रष्टाचार संबंधित दोषियों को सजा दिलवाने के लिए व छात्रो को इंसाफ दिलवाने के लिए एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जिसमे प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल,चंद्रमोहन शर्मा आदि ने चेयरमेन,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,नई दिल्ली के नाम क्षेत्रीय अधिकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,पंचकूला को ज्ञापन सौपा है।साथ ही इस ज्ञापन की एक प्रति केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री,भारत सरकार,नई दिल्ली को भी डाक के द्वारा भेजी है।भाजपा सरकार के शासन में हर वर्ग हर समुदाय सरकार की जनविरोधीनीतियों से तंग आ चुका है।चार वर्ष के शासन में अनेको बार अनेको परीक्षाओं में पेपर लीक हुई,अनेको बार नकल हुई और अनेको बार भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए जबकि अब देश की सर्वोत्तम व नैक द्वारा अंकित प्रथम श्रेणी के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ,हरियाणा जोकि एक संविधानिक शिक्षण संस्थान है ,वहाँ भ्रष्टाचार ने जड़े पकड़ ली है व खुलेआम धांधली हो रही है,जिससे छात्रो का भविष्य अंधकार में है और छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे है।8 जुलाई 2018 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,हरियाणा स्थित महाविद्यालय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा,2018 का परीक्षा केंद्र कोड नम्बर 23013 बना जिसमे सरेआम नकल हुई तथा सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सरकारी प्राध्यपको-अध्यापकों व कर्मियों द्वारा सरेआम धज्जियां उड़ाई गई।इस दौरान छात्रो,अध्यापकों आदि ने कॉलेज सुप्रिडेंट को भी इस सम्बन्ध में शिकायत दी परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई।इससे पूर्व भी उक्त दोषियों ने 2013-2014,2017 में विभिन्न परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कर धांधली करी थी जिस दौरान छात्रो ने विरोध करते हुए पुलिस स्टेशन आदि में भी रिपोर्ट आदि दर्ज करवाई थी।एनएसयूआई हरियाणा ने मांग करी है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय , हरियाणा की अस्मिता को बचाने के लिए, छात्रो का प्रशासन-शासन में विश्वास कायम रखने के लिए, सविंधान को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर बर्खास्त किया जाए अन्यथा एनएसयूआई हरियाणा पूरे प्रदेशभर में सरकार की इस छात्रविरोधी नीति के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा कराने का काम करेगी।क्षेत्रीय अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करी जाएगी।

Rajoana on indefinite hunger strike to protest SGPC inaction on his appeal

 


Rajoana has been sentenced to death in assassination case of former Punjab CM Beant Singh


Patiala, July 16, 2018:

Balwant Singh Rajoana, sentenced to death in the assassination case of former Punjab Chief Minister Beant Singh, on Monday started indefinite hunger strike inside jail.

Giving this information, his sister said that Rajoana was protesting against inaction by the SGPC to support his appeal pending before the President of India.

The appeal pertained to commuting of Rajoana’s death sentence.

Earlier, he had, in a letter written from jail, said that his hunger strike would continue till the SGPC took concrete steps leading to decision on his appeal.

मुख्य मंत्री से अधिक दौड़े शिक्षामंत्री

चंडीगढ़ :

 सड़क पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल  से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री प्रो राम बिलास शर्मा। 14 महीनों में शिक्षा मंत्री की कार 3.40 लाख किलोमीटर दौड़ी तो मुख्यमंत्री की सिर्फ 1.10 लाख किलोमीटर , शिक्षा मंत्री की कार रोजाना चल रही 700 किलोमीटर यानि 10  घंटे कार में सफर का खुलासा आर टी आई से हुआ है।

हरियाणा के मंत्रियों की गाडिय़ां रोजाना औसतन 500 किलोमीटर तक दौड़ रही है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिये मांगी जानकारी में हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता जगजीत ने एक बार फिर मंत्रियों की गाडिय़ों के सफर का ब्यौरा मांगा था जिसकी सूचना अब मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा गाड़ी चलाते हैं, वो रोजाना औसतन 709 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गाड़ी 215 किलोमीटर रोजाना चलती है।

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक की रिपोर्ट में रोजाना मंत्रियों की गाडिय़ां 500 किलोमीटर चल रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री रोजाना 10 से लेकर 15 घंटे तक सफर करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता जगजीत ने मंत्रियों की गाडिय़ों के चलने को लेकर जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद मंत्री कार अनुभाग ने यह जबाव दिया है जिसमें मंत्री प्रदेश के मुखिया से भी ज्यादा गाड़ी दौड़ा रहे हैं।

आरटीआई से मांगी जानकारी में जहां मुख्यमंत्री की पांच गाडिय़ां औसतन महीने में 6450 किलोमीटर तक चलती है वहीं रामबिलास शर्मा की दो गाडिय़ां रोजाना 500 किलोमीटर चलती है। शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा के पास दो गाडिय़ां हैं और इन दोनों गाडिय़ों ने जनवरी 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक 340328 किलोमीटर का सफर तय गिया है।

जानकारी के मुताबिक शिक्षामंत्री की टोयोटा फॉच्र्यूनर और टोयोटा कोरोला दोनों गाडिय़ां मार्च 2018 में 21930 किलोमीटर और अप्रैल 2018 में दोनों गाडिय़ां 23296 किलोमीटर चली है। जबकि अप्रैल मे 776 किलोमीटर का सफर रोजाना तय किया गया है।

मेरे परिवार को मारने की साजिश केवल  भूपिंदर सिंह हुड्डा व उनकी टीम ने की थी: कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़ :

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया है कि फरवरी 2016 में जो तांडव हुया यह पूर्वनियोजित षड्यंत्र था और यह हुड्डा द्वारा रचा गया था।

उन्होंने ये बात एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही। साथ ही कहा कि जाट आंदोलनकारियों ने उनके घर पर कोई भी हिंसा नही की थी। यह राजनैतिक षड्यंत्र, हिंसा तांडव व मेरे परिवार को मारने की साजिश केवल  भूपिंदर सिंह हुड्डा व उनकी टीम ने की थी। साथ ही कहा कि ये सब कुर्सी छीनने के लिए किया गया है।

साथ ही कहा कि वो अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले को माफ नहीं करेंगे। अपने राजनैतिक विरोधियों को वह सबक सिखाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उस षड्यंत्र में 32 निर्दोष लोगों और मेरे परिवार को मारने की कोशिश की गई। यह बहुत पीड़ादायक बात है।

अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने किस कद्र ओछी मानसिकता दिखाई यह आम जनता समझती है। यह केवल जाती धर्म की बात या मांग नही हुड्डा पूर्णतया दोषी है। जिन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी थी, उन्होंने मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने में भारी चूक की, जिसपर गृह विभाग संज्ञान लेगा।

हरियाणा में 2 आईएएस ओर 1 एचसीएस अधिकारी का तबादला हुआ

चंडीगढ: हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से दो आईएएस अधिकारियों और एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक और सचिव, उच्चत्तर शिक्षा विभाग को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

उतम सिंह, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), महेन्द्रगढ़ को उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), कोसली लगाया गया है। रूचि सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आयुष को आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

आतंकवाद के ब्यान पर अंबाला कोर्ट में महबूबा मुफ़्ती के खिलाफ याचिका दायर

चंडीगढ़:

 हरियाणा के अम्बाला में सोमवार को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री हिन्दू तख़्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए अम्बाला की सत्र न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है। अदालत में दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया कि 14 जुलाई को दिए ब्यान में पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पीडीपी को तोडऩे की साजिश हुई तो कश्मीर में आतंकी सलाऊद्दीन पैदा होंगे, जिस बयान से महबूबा मुफ़्ती ने आतंकवाद को पनाह देते हुए अन्य पार्टियों व देशवासियों को डराने की कोशिश की है।

एटीएफआई सुप्रीमो शांडिल्य ने अदालत में महबूबा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए एडवोकेट सुमित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की। अदालत ने इस याचिका को मंजूर किया व 17 जुलाई को पूजा सिंगला की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी। शांडिल्य ने याचिका में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती पर आरोप लगाया की वह जम्मू-कश्मीर का माहौल खराब कर रही हैं और आतंकवादियों को संरक्षण देकर महबूबा मुफ़्ती कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं, जिसे एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया व श्री हिन्दू तख़्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री हिन्दू तख़्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य द्वारा अदालत में दायर याचिका में यह भी कहा गया कि महबूबा मुफ़्ती के राष्ट्रविरोधी बयान पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाना जरूरी है और यह भी मांग की गयी कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जाए जिससे कोई दूसरा राजनेता भविष्य में ऐसा कोई बयान देने की हिमाकत न करे। शांडिल्य ने मुफ्ती के बयान को ‘शर्मनाक’ बताते हुए कहा कि ऐसे बयानों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और महबूबा मुफ़्ती जानबूझकर ऐसे बयान देकर कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिश हर बार रचती हैं।