शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है
नई दिल्ली।
सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है। थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं। कोर्ट में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।
बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह गुरुवार को अपना फैसला सुनाएंगे। दिल्ली पुलिस ने थरूर की याचिका का विरोध किया है। अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 62 वर्षीय सांसद को सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था। कोर्ट ने मामले में फाइल की गई आरोप-पत्र पर भी संज्ञान लिया है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था। हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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