Senior Bar lawyers all set to defend Article 35A in Supreme Court

A 14-member group of senior lawyers from the Kashmir Bar Association will appear before the Supreme Court on Monday to oppose the petitions seeking the scrapping of constitutional provisions which grant special status to Jammu and Kashmir.

Following its executive committee meeting today, the Bar has constituted the 14-member team to defend Articles 35A and 370 of the Constitution of India besides Section 6 of the Constitution of Jammu and Kashmir.

All these constitutional provisions are under challenge before the apex court at least in six petitions which included a Special Leave Petition against the Delhi High Court judgment dismissing a Public Interest Litigation against Article 370.

Bar has the contention that Articles 370, 35A and constitution of Jammu and Kashmir, which protect state’s special position, have been questioned to get rid of these provisions to bring state at par with other states of India notwithstanding the limited nature of accession, United Nations resolutions, the constitution of Jammu and Kashmir and the International Declarations.

The Article 35A was incorporated in the Constitution of India by the President through the Constitution (application to J&K) Order 1954. Under Article 35A, the J&K legislature is empowered to define permanent residents of the state and grant special rights and privileges to them.

The lawyers’ body pleads that Article 35A is a part of the Constitutional Application Order of 1954 and has been made by President of India, who alone is competent, and not the Parliament or Union Executive, to make Constitution for the State of Jammu and Kashmir.

President of India, the Bar says, was competent to apply the Constitution of India with “modifications” and “exceptions” to Jammu and Kashmir.

The Bar further contends that “all the Constitutional Application Orders, kind of ‘exceptions’ and ‘modifications’ they contain clearly establish that the State of Jammu and Kashmir is not and cannot be treated or equated with any other State of the Indian Union”.

The Bar contends that the Government of India Act, 1935, did not apply to the State of Jammu and Kashmir and the State under the said Act never became part of British India.

“The conditions of accession provided under Section 5 and 6 of the said Act were never fulfilled by Kashmir State,” it pleads.

The Bar team, who will plead the case on August 6 in SC, comprises of Bar president  advocate M A Qayoom, vice-president Mushtaq Ahmad Dar,  secretary GN Shaheen, joint secretary  AdilAsimi,  senior advocates ZA  Shah and Riyaz Ahmad Jan besides advocates  Manzoor Ahmad Dar, AltafHaqani, Muhammad ShafiReshi, Nazir Ahmad Ronga,  Muhammad Ashraf Bhat, Bashir Sidiq, MudasirYousuf and  MianMuzaffar.

The Bar has already submitted an intervention application in the SC.

In 2014, an NGO ‘We the Citizens’ filed a writ petition in the Supreme Court seeking the striking down of the Article 35A as it was not added to the Constitution through following the procedure prescribed in the Article 368 of the Indian Constitution. In response, while the J&K Government filed a counter-affidavit and sought dismissal of the petition, the Government of India did not file objections to the petition

‘The hurrier I go, the behinder I get’ Delhi HC on AAP

 

 

New Delhi:

In a blow to the AAP government, its much-touted March 2017 order revising the minimum wages for all classes of workmen in scheduled employment was on Saturday quashed by the Delhi High Court which said the “hurried” decision was taken without hearing the employers or employees who would be affected and was violative of the Constitution.

In its 218-page verdict, a bench of Acting Chief Justice Gita Mittal and Justice C Hari Shankar also set aside a September 2016 notification by which a Minimum Wages Advisory Committee for all scheduled employments was set up, saying that its constitution was “completely flawed”.

The court noted that though the revision of wages “is sorely needed”, the “hurried attempt” and “contravening principles of natural justice has unfortunately disrupted this course, yet again” and referred to a line from Alice in Wonderland by Lewis Carrol — ‘The hurrier I go, the behinder I get’.

The bench, however, also said that the fixation of minimum wages in Delhi cannot be faulted simply because they are higher than the rates of minimum wages fixed in surrounding states and towns.

The “flawed” Committee “gave a report which was not based on relevant material, denied fair representation to the employers as well as the employees, in fact without any effort even to gather relevant material and information. The government (of Delhi) decision based on such advice in violation of express statutory provision and principles of natural justice as well as to the prejudice of employers as well as employees is unsustainable.

“Given the detailed factual narrative, the law and the failure of the Committee as well as the respondents to comport to the same, we have no manner of doubt that the exercise of power by the respondents (Delhi government) was not reasonable and was manifestly arbitrary. The same has to be struck down as violative of Article 14 of the Constitution of India,” the court said.

The bench said an attempt to constitute the committee in April 2016 had already “disrupted the course of wage revision once”. “Alas, even though the revision is sorely needed, the hurried attempt again, inter alia failing to comport with binding the statutory requirements, without relevant material and contravening principles of natural justice has unfortunately disrupted this course, yet again,” the court said.

It said the line from Alice in Wonderland “appropriately manifests the manner in which the hurried actions of the respondents (Delhi government) would set back the entire work force of the city”.

The court verdict came on the pleas by employers — associations of traders, petrol dealers and restaurants — who had sought setting aside of the 3 March, 2017 notification revising the minimum wages, saying they were not represented or heard by the advisory committee.

According to the 3 March, 2017 notification, for an unskilled worker the minimum wages were fixed at Rs 13,350 per month against the then existing Rs 9,724 per month. For semi-skilled and skilled persons, it had increased from Rs 10,764 to Rs 14,698 and from Rs 11,830 to Rs 16,182 per month, respectively.

The employers had in their pleas sought setting aside of the 15 September, 2016 notification constituting the advisory committee, claiming the persons representing the employers in the panel did not have expertise with regard to nature of employment in the capital.

Agreeing with the contentions of the employers, the bench said, “The representatives of the employers, had a legitimate expectation of being heard as the advice of the committee was to inevitably affect them” and added that “the improper constitution of the committee especially the lack of representation of employers has substantially resulted in prejudice to their interest”.

The court said any change in the prescribed rates of minimum wages was bound to adversely impact either the industry or the workmen and, therefore, “these stakeholders were necessarily required to be afforded a proper opportunity of hearing…”.

“We have, in the present case found that in issuing the omnibus notification, employees who, keeping in view their skills/location etc., would have been entitled to higher wages, stand unfairly deprived of the same,” it said and added “clearly the Government of National Capital Territory of Delhi was aware of the requirement of law and consciously failed to comport to the same”.

On the challenge to appointment of officers of the Labour Department or the Director of Economics and Statistics as members of the committee, the bench said that while their eligibility cannot be faulted, they “failed to conduct themselves dispassionately and did not apply their independent minds”.

The court said that the Delhi government appointed the very same officials as independent persons on the committee, who had already taken a view in the matter and made recommendations in the year 2016.

“…therefore, when appointed for the second time, they were clearly close-minded and proceeded in the matter in a predetermined manner,” it said.

“The notification dated September 15, 2016 .. is ultra vires of the Minimum Wages Act, 1948 and is hereby declared invalid and quashed.”

“The Notification dated March 3, 2017 … is ultra vires Article 14 of the Constitution of India, the Minimum Wages Act, 1948 and the Minimum Wages (Central) Rules, appears from non-application of mind, is based on no material and is in contravention of principles of natural justice and is hereby declared invalid and quashed,” the bench said.

Narayan Singh Chaura a khalistan activist was today released on bail

 

Khalistani activist Narayan Singh Chaura was today released on bail from Amritsar Jail .

मुगल सराय जन॰ = दीन दयाल उपाध्याय जन॰


मुगलसराय के नाम को बदलने को ले कर राजी सभा में हुआ हँगामा

अब MGS नहीं DDU होगा कोड


मुरादाबाद:

रेल मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने की आधिकारिक घोषणा  कल करेंगे| इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे| मुगलसराय के मण्डल रेल प्रबन्धक पंकज सक्सेना ने बताया कि गोयल रेलवे जंक्शन के नये नाम की घोषणा करने के साथ-साथ उसके यार्ड को स्मार्ट यार्ड बनाने, रूट रिले इंटरलाकिंग तथा रेलवे स्टेशन पर अन्य विकास कार्य कराने का एलान भी कर सकते हैं| सक्सेना ने बताया कि वह ‘एकात्म एक्सप्रेस‘ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे| यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन सुलतानपुर के रास्ते चलायी जाएगी|

1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास ही मृत पाये गये थे दीन दयाल उपाध्याय

इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे| इस बीच, सम्पूर्ण रेलवे स्टेशन को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है और परिसर में प्रवेश और निकास द्वार के साइनबोर्ड के साथ-साथ प्लेटफार्म के नाम को भी बदला जा रहा है| ‘एकात्म मानववाद‘ का संदेश देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारक दीन दयाल उपाध्याय फरवरी 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास ही संदिग्ध अवस्था में मृत पाये गये थे|

पाकिस्तान जाने की नवजोत की उम्मीदें धाराशाइ

 

चंडीगढ़।

पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में जाने के लिए उतावले हुए पड़े पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब इमरान खान की पार्टी ने समारोह में किसी विदेशी या सेलिब्रिटी को बुलाने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर 65 वर्षीय इमरान खान के 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करने की संभावना है।

वह समारोह में विदेशी नेताओं और मशहूर हस्तियों को न्यौता दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने पीटीआई प्रवक्ता फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि पार्टी चेयरमैन ने सादगी के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस में कोई फिजूलखर्ची नहीं की जाएगी। हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि शपछ ग्रहण समारोह में भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, कपिल देव और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को पाकिस्तान आने का न्यौता दिया गया है। फवाद चौधरी का कहना है कि यह समारोह पूरी तरह राष्ट्रीय होगा और इसमें इमरान खान के कुछ करीबी दोस्तों को ही न्यौता भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि नवजोत सिद्धू की तरफ से इमरान खान के बुलाए पर कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस भी की गई थी। इसमें उन्होंने इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते कहा था कि पाक से न्यौता आना उनके लिए बड़े सम्मान वाली बात है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान के समारोह में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन आखिर में उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

UPSC ने आईएएस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय कर दी है


सिविल सेवा परीक्षा के लिए UPSC ने तय की अधिकतम आयु


नई दिल्ली : सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर UPSC ने बड़ा फैसला किया है। UPSC ने इसके लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय कर दी है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को सूचित किया कि 1 अगस्त, 2018 से सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2018 के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल तय कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को तय की गई उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होगी लागू

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 अगस्त, 2018 तक सामान्य वर्ग के उम्म्मीदवारों की आयु अधिकतम 32 साल कर दी गई है। रिज़र्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु में तय नियम के अनुसार छूट मिलेगी। साथ ही उन्होंने कुछ उम्मीदवारों द्वारा दिए गए भेदभाव के रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ’14 जुलाई, 1988 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoP&T) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यूपीएससी / एसएससी एबी.14017 / 70/87-एटीटी (आरआर) के माध्यम से आयोजित होने वाली कॉम्पेटिव परीक्षा के लिए आयु सीमा निर्धारित की जाती है। इसी के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए कट ऑफ तारीख तय की जाती है।’ साथ ही उन्होंने कहा ये नियम हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू किया जा रहा है।

आपको बता दें कि यूपीएससी हर साल सीविल सर्विस परीक्षा का आयोजन करता है। जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार IAS, IFS, IPS चुने जाते हैं। ये परीक्षा तीन चरणों (प्रिलिमनरी परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू) में होती है।

‘वास्तविकता यह कि आप अपने बेटों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने में भी चूक गई हैं.’ जेडीयू


जेडीयू की महिला प्रवक्ताओं ने राबड़ी देवी को खुला पत्र उस वक्त लिखा है जब तेजस्वी यादव बच्चियों से यौन उत्पीड़न के खिलाफ शनिवार शाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।

गांधी मैदान थाने में मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले के आरोप में दर्ज मामले का हवाला दिया।


बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू की तीन महिला प्रवक्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक खुला पत्र लिखकर असामाजिक और अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों को उनकी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है.

जेडीयू मुजफ्फरपुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले पर आरजेडी के हमलों का सामना कर रही है. जेडीयू की महिला प्रवक्ताओं ने राबड़ी देवी को खुला पत्र उस वक्त लिखा है जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकारी आश्रय गृह में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के खिलाफ शनिवार शाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं.

मुजफ्फरपुर संस्थान में बच्चियों से सामूहिक बलात्कार की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को खुला पत्र लिखा था. वहीं जेडीयू की प्रवक्ताओं अंजुम आरा, श्वेता विश्वास और भारती महेता ने राबड़ी देवी से मणि प्रकाश यादव को अपने घर में प्रवेश नहीं देने को कहा जोकि तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके पीए थे और अब जेल में हैं और उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है.

मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले का दिया हवाला

उन्होंने गांधी मैदान थाने में मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले के आरोप में दर्ज मामले का हवाला दिया. पत्र में कहा गया, ‘मणि प्रकाश के खिलाफ न सिर्फ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है बल्कि वह मामले में जेल में भी है.’ इसमें कहा गया है, ‘आप एक महिला हैं और आपने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा भी दी है. आप न सिर्फ एक लड़की/महिला की पीड़ा ही समझ सकती है बल्कि आपको एक मां के कर्तव्य का भी बोध है.’

जेडीयू की प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि वह अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अच्छे संस्कार देने का कर्तव्य पूरा करने में नाकाम रही हैं. पत्र के मुताबिक, ‘वास्तविकता यह कि आप अपने बेटों को राजनीतिक संस्कार नहीं दे पाईं हैं और चरित्र निर्माण की शिक्षा देने में भी चूक गई हैं.’

खुले पत्र में कहा गया है कि घर के माहौल के अलावा आसपास का माहौल भी बच्चों की परवरिश पर असर डालता है. इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2008 को नववर्ष की दावत के दौरान दिल्ली के अशोक होटल और कनॉट प्लेस और महरौली के फार्म हाउस पर लड़कियों पर फब्तियां कसने पर अज्ञात व्यक्तियों ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर हमला कर दिया था, लेकिन आपने अपने बेटों पर अंकुश नहीं लगाया.

केजरीवाल के मनमाने रवैये से आआपा पंजाब का संकट अभी और गहराएगा


खेहरा को कांग्रेस के आदेश पर हटाया गया : बेंस

पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में रिमोट कंट्रोल के जरिए सियासी गतिविधियां चलाने पर आमादा है

केजरीवाल के कट्टर समर्थकों और केजरीवाल के तौर-तरीकों वाली सियासत को नापसंद करने वालों के बीच एक जंग छिड़ गई है 

आप के भीतर चलने वाली उठापटक बहुत निराश करने वाली है. पिछले उपचुनावों में पार्टी को बहुत कम वोट मिले जिससे जाहिर हो चुका है लोगों का पार्टी से मोहभंग हो रहा है


दिल्ली में भारी-भरकम जीत दर्ज करने बाद आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अच्छा मौका पंजाब में था जहां मतदाता कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और उसके सहयोगी बीजेपी की अदल-बदलकर बनती सरकारों से परे किसी और विकल्प की तलाश में था. साल 2014 में जब मोदी की लहर अपने चरम उफान पर थी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देश में बाकी जगहों पर कोई सीट हाथ नहीं लगी लेकिन पंजाब में मतदाताओं ने पार्टी के सभी चार सांसदों को जीत दिलाई.

लेकिन इसके बाद से पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी सफर ढलान का रहा है और पार्टी ने खुद के पाले में ही कई गोल मार लिए हैं. दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व की तरफ से सूबे की इकाई को अपने अंकुश में रखने की लगातार कोशिश हुई और इस कोशिश की प्रतिक्रिया के नतीजे में पार्टी के कई विधायकों ने खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया.

सुखपाल सिंह खैरा को बेढंगे तरीके से हटाने से शुरू हुआ संकट

सूबे में पार्टी फिलहाल नए संकट से जूझ रही है. इसकी शुरुआत पंजाब विधानसभा में पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैरा को उनके पद से बेढंगे तरीके से हटाने से हुई. खैरा की पहचान एक जुझारू नेता के रूप में है. वे सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ भी डटकर खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से भी लोहा लिया है. आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा की विपक्ष की बेंच पर सबसे बड़ी तादाद वाली पार्टी है और विपक्ष के नेता का ओहदा कैबिनेट रैंक का होता है. इस ओहदे से खैरा को पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के जरिए हटाया और ऐसा करना आग में घी डालने के समान साबित हुआ.

ट्विटर पर जारी संदेश में मात्र इतना कहा गया था कि पार्टी के एक दलित विधायक हरपाल सिंह चीमा को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है. लेकिन लोकतांत्रिक तरीका तो यही है कि विधायक दल का नेता किसी पार्टी के निर्वाचित विधायक मिल-बैठकर चुनें. लेकिन इस मामले में हुआ यह है कि विधायकों को वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए पार्टी ने सूचित भर कर दिया कि उनका नेता किसे बनाया गया है.

अचरज नहीं कि इससे सूबे की पार्टी इकाई में तूफान मच गया और पार्टी के नेता जो सूबे की पार्टी इकाई पर थोपे जा रहे मनमाने फैसले से अपमान झेल रहे थे, बगावत के झंडे लेकर उठ खड़े हुए. हालांकि खैरा और उनके समर्थकों का दावा था कि पार्टी के 20 विधायकों में से ज्यादातर विधायक इंसाफ की मांग करते हुए रैली में शामिल होंगे लेकिन रैली में शामिल हुए केवल सात विधायक. मगर इससे यह साबित नहीं होता कि बाकी विधायक केंद्रीय नेतृत्व के रवैये से संतुष्ट या खुश हैं. इससे इतना ही भर पता चलता है कि तनातनी को कम करने की कोशिशें की गईं. बगावत का बिगुल फूंकने वाले विधायकों ने हालांकि सूबे की पार्टी इकाई को केंद्रीय नेतृत्व से स्वायत्त घोषित कर दिया है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

सूबे में रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाना चाहता है शीर्ष नेतृत्व

हैरत और अफसोस की बात यह है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में रिमोट कंट्रोल के जरिए सियासी गतिविधियां चलाने पर आमादा है और सूबे में पार्टी के नेताओं की लगातार बेइज्जती कर रहा है.

पार्टी ने जिस तरीके से सूबे में अपने एक संस्थापक सदस्य और बाद के वक्त में प्रदेश में पार्टी इकाई के प्रमुख रहे सुच्चा सिंह छोटेपुर को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटाया या फिर जिस तरीके से सूबे के बाहर के व्यक्ति को विधानसभा चुनावों के वक्त उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी दी गई और फिर पार्टी के चार सांसदों में से दो को निलंबित किया गया, वह सब जाहिर करता है कि पार्टी एक के बाद एक संकट के भंवर में फंसते जा रही है.

लेकिन एक वक्त वो भी था जब माना जा रहा था कि यह पार्टी प्रदेश के चुनावों में जीत दर्ज करेगी. विधानसभा चुनावों के लिए बाकी पार्टियों की शुरुआती तैयारी के बहुत पहले से आम आदमी पार्टी ने पूरे तरतीब से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं. पार्टी हर मतदान केंद्र के लिए समिति बनाने में कामयाब रही और ग्रामीण इलाकों में समर्थन जुटाने के लिए खूब जोर-शोर से काम किया. जो पंजाबवासी विदेशों में रह रहे हैं, उनका भी पार्टी को सहयोग और समर्थन मिला लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सूबे में पार्टी के नेताओं के साथ अपने बरताव में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया उससे पार्टी का समर्थन घटने लगा. यही कारण रहा जो विधानसभा चुनावों में पार्टी को अपेक्षा से कम सीटें मिलीं, फिर भी पार्टी प्रदेश में सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर रही.

पार्टी का मनमाना फैसला पार्टी को स्थाई नुकसान पहुंचा सकता है

पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले वक्तों में लिए गए मनमाने फैसलों से कोई सबक नहीं सीखा और अभी जो फैसला लिया गया है वह सूबे में पार्टी के भविष्य को स्थाई नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है.

पार्टी का बहुत ज्यादा जोर सोशल मीडिया के उपयोग पर है और घोषणाएं जारी करने के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल जारी रखा है. मौजूदा संकट को लेकर पार्टी ने सोशल मीडिया के सहारे ही अपनी प्रतिक्रिया जताई है और एक ट्वीट के जरिए कहा है कि ‘चाहे वे लोग जितना भी जोर लगा लें लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ‘आप’ की ताकत उसके स्वयंसेवक हैं और इसी तरह हर स्वयंसेवक का सिर्फ एक ही हीरो है यानी अरविंद केजरीवाल. कोई भी स्वयंसेवक ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना के बीच कायम भावनात्मक रिश्ते को तोड़ने का काम करे.’

यह आधिकारिक ट्वीट पार्टी नेतृत्व के तानाशाही रवैए का संकेत करता है जबकि पार्टी नेतृत्व कांग्रेस और अकाली दल के विरोध में हमेशा यही कहती आई है कि उनका रवैया तानाशाही भरा है.

सोशल मीडिया पर केजरीवाल के कट्टर समर्थकों और केजरीवाल के तौर-तरीकों वाली सियासत को नापसंद करने वालों के बीच एक जंग छिड़ गई है. जहां तक पंजाब का सवाल है, आम आदमी पार्टी के भीतर चलने वाली उठापटक बहुत निराश करने वाली है. शाहकोट की विधानसभा सीट और गुरदासपुर में लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी को बहुत कम वोट मिले जिससे जाहिर हो चुका है लोगों का पार्टी से मोहभंग हो रहा है. अगर एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरना है तो पार्टी को पंजाब में अपने को नए सिरे से गढ़ना होगा.

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे फुटवियर फेयर में दिखीं रोजगार ओर व्यापार की अपार संभावनाएं

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे फुटवियर फेयर में पहुंचे हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कार्यक्रम में की शिरकत

हरियाणा में बहादुरगढ़ को बीजेपी सरकार बना रही फुटवियर हब- विपुल गोयल

सुरक्षा, सुविधा और इज ऑफ डूइंग बिजनेस से हरियाणा औद्योगिक निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य- विपुल गोयल

AAP Punjab rejects the resignations of Bhagwant Mann and Aman Arora

Chandigarh, august 4, 2018 :

Punjab Unit of AAP has rejected  the resignations of Bhagwant Mann  and Aman arora  as president and vice-president of the state unit respectively. It has recommended the party high command not to accept the  resignations of both leaders.

According to Babushahi sources the office bearers of different levels of the state unit who met here under the chairmanship of Dr Balbir Singh , in a resolution have asked Mann and Arora to withdraw their resignations appreciating their services for the party and the people of Punjab.