पराक्रम दिवस 29 सितम्बर को राजकीय विद्यालय सेक्टर 1 के प्रांगन में मनाया जाएगा

पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकुल कुमार पराक्रम दिवस के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

पंचकूला 27 सितंबर:
भारतीय सेना की ओर से वर्ष 2016 में पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राईक की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए 29 सितंबर को प्रात: 10 बजे राजकीय महाविद्यालय सैक्टर-1 के ऑडिटोरियम में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम मेंं पंचकूला के विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञान चंद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगें।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने आज स्थानीय जिला सचिवालय स्थित कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि सर्जिकल स्ट्राईक की सालगिरह पर 28 सेे 30 सितम्बर तक पूरे देश में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। इसी मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत, भाषण, गीत एवं भजन प्रस्तुत किए जाएगें। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राईक पर फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लाईन ऑफ कन्ट्रोल पर सैनिकों के जीवन पर आधारित फिल्म के साथ साथ मैकेनाईजड बलों का लाईव प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए 11 बजे एक चेतना एवं जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इस रैली को महाविद्यालय से शुरू किया जाएगा जो सैैक्टर 5 के परेड ग्राउंड में सम्पन्न होगी।

 केजरीवाल ने कानून में बदलाव कर शहीद नरेंद्र दहिया को दी श्रद्धांजलि: योगेश्वर शर्मा 

अरविन्द केजरीवाल का फाइल फोटो


  • दो दिन में ही निभाया शहीद परिवार से किया अपना वायदा

  • चुनावी समर के चलते केजरीवाल ने हरियाणा में शहीद दहिया से किया वादा निभाया गौर तलब है की केजरीवाल उसी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जहां कुछ वर्ग विशेष के लड़कों ने डॉ॰ नारंग की हत्या कर दी थी।दिल्ली ही में डॉ॰ नारंग का परिवार आज भी केजरीवाल की बाट जोह रहा है। 


पंचकूला,27 सितंबर:

आम आदमी पार्टी के अंबाला लोकसभा व जिला पंचकूला के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा का कहना है कि आप सरंक्षक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के शहीद नरेंद्र दहिया के परिवार से किया अपना वायदा पूरा कर दिया है। पार्टी ने शहीद के सम्मान में परिवार को 1 करोड़ रुपये की वितीय सहायता व सरकारी नौकरी देने के लिए केबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया है। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी इस मामले में सीख लेते हुए तुरंत शहीद के परिवार के लिए कुछ करने को कहा है।

यहां जारी एक ब्यान में योगेश्वर शर्मा ने कहा कि देश लिए शहादत देने वाले शहीदों के सम्मान में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पुरे देश में एक बार फिर मिशाल कायम करते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार की केबिनेट बैठक में शहीद नरेंद्र दहिया के परिवार को दिए वायदे को पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस केबिनेट की बैठक ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव को बिना किसी देरी के पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल 21 सितम्बर को शहीद के परिवार से मिले थे व उन्हें उक्त सहायता देने  का आश्वासन देकर आये थे। उसी आश्वासन को कल केजरीवाल सरकार ने पूरा किया व आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद के माध्यम से  आश्वासन को पूरा करने की सूचना भी परिवार को दे दी गई है।

आप के अंबाला लोकसभा के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि शहीद की शहादत अतुल्य होती है उसे आप कभी भी पैसों में तोल नहीं  सकते। लेकिन जवान के शहीद हो जाने के बाद उसके परिवार को दूसरों का मूंह ताकने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते। परिवार को अनेक समस्यों का सामना करना पड़ता है। सरकार की जिम्मेदरी होती है कि शहीद के बाद उसके परिवार  का ख्याल सरकार रखे। इसलिए हमारी मांग है कि शहीद के परिवार को राष्ट्र का परिवार घोषित किया जाये। योगेश्वर ने कहा  कि पूरे देश में एक मात्र केजरीवाल सरकार ऐसी है जो शहीद के परिवार के पालन-पोषण के लिए  1 करोड़ की वितीय सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती है। और इसके लिए वह ढोंग किये बिना इस काम को पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि यह अन्य सरकारों के लिए भी एक सबक है कि शहीद के परिवार को सहायता अबिलंब मिलनी चाहिए और इसके लिए केजरीवाल की तरह से तत्काल फैसले लेने चाहिए।  योगेश्वर शर्मा ने कहा कि  शहीद पूरे देश का होता है। जब वो सरहद पर होता है तो उसकी कोई जाति ,धर्म या राज्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहीद नरेंद्र दहिया के साथ हुआ वो पूरे देश को हिला देने वाली घटना है। पाकिस्तान द्वारा किया उनके साथ किया गया कृत्या अमानवीय व शर्मसार करने वाला रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सावाल किया है कि 56 इंच का सीना रखनेक वाले मोदी एक सिर के बदले दस सिर कब ला रहे हैं,क्योंकि सीमाओं पर हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं और उनके साथ इस तरह का आमानवीय कृत्य भी लगातार हो रहा है। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को एक महीने के लिए पाकिस्तान सीमाओं पर जाना चाहिए ताकि उनको जवानों के दर्द व उनके परिवार के दर्द का पता चले

परवानू में ट्रक यूनियन के प्राधान बाबा हरदीप सिंह मनी पर जान लेबा घातक हमला पीजीआई रेफर

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परवानू में ट्रक यूनियन के प्राधान बाबा हरदीप सिंह मनी पर जान लेबा घातक हमला । पी जी आई रेफर ।

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करोड़पति क्लब के आईपीएस गुरप्रीत भुल्लर अब जालंधर के पुलिस कमिश्नर

नरेश शर्मा भारद्वाज:

जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर को, पंजाब के सबसे अमीर आईपीएस होने के साथ साथ होनहार अफसर भी हैं गुरप्रीत भुल्लर, जालंधर में 14 साल पहले भुल्लर ने बचाई थी 77 बच्चों की जान

जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर करीब 152 करोड़ की संपति के मालिक होने के साथ साथ पंजाब के सबसे अमीर आईपीएस हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक वह पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों में सबसे अमीर है. अमीर होने के साथ साथ वह होनहार अफसर भी हैं. करीब 14 साल पहले की बात है उस समय जालंधर में एसएसपी प्रणाली थी. 15 अगस्त 2004 के दिन बस्ती गुजं से लालू नामक बच्चा गायब हुआ. फिर एक के बाद एक करीब 23 बच्चे गायब हुए. उस समय गुरप्रीत सिंह भुल्लर एसएसपी थे. युवा एसएसपी ने इन घटनाओं को चुनौती के रूप में लिया और रोजाना देर रात तक और फिर तड़के इसी आपरेशन पर काम शुरू होता था. आखिरकार गुरप्रीत भुल्लर ने पुराना रिकार्ड खंगाला तो कपूरथला में ऐसा ही केस की साल पहले सामने आया था. वो शख्स था दरबारा सिंह. वह जेल से छूट चुका था. कड़ी मशक्कत के बाद 29 अक्टूबर 2004 में उसे पकड़ा गया तो 23 बच्चों के कत्लों का खुलासा हुआ. एसएसपी भुल्लर के इस प्रयास से करीब 77 बच्चों की जान बची क्योंकि दरबारा ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी. उसके बाद दरबारा जेल से बाहर नहीं आ सका और कुछ माह पहले दरबारा ने पटियाला देल में दम तोड़ा है. अब फिर से गुरप्रीत भुल्लर उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिसे वो करीब दस साल पहले छोड़ गए थे. इसके बाद मोहाली में वह लंबे समय तक एसएसपी रहे और हाल ही में जालंधर में एसएसपी देहात भी रहे. इस दौरान ड्रग्स और गैंगस्टर उनके निशाने पर रहे. अब उम्मीद करते हैं कि जालंधर में गुरप्रीत सिंह भुल्लर की नई पारी पहले से भी सफल रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को देने करने से मना कर दिया, नमाज पढने के लिये मस्जिद जरूरी नही

दिनेश पाठक, Sep 27, 2018

  • 15:27(IST)विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि एक बाधा को पार कर लिया गया है. राम जन्मभूमि की अपील की सुनवाई के लिए रास्ता साफ हो गया है.

    ANI

    @ANI

    I am satisfied that this impediment has been defeated. The way is now clear for the hearing of Ram janmabhoomi appeals: Alok Kumar, VHP Working President on Ayodhya matter (Ismail Faruqui case)

  • 15:21(IST)

    बहुमत के निर्णय से बहुमत के लोग खुश होंगे, माइनोरिटी के निर्णय से अल्पसंख्यक प्रसन्न होगा. लेकिन जिस समस्या को लेकर हमने शुरुआत की है, उसका हल नहीं किया गया है. बात अंकगणित की नहीं है लेकिन इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को एक आवाज में बोलना चाहिए.


    ANI

    @ANI

    Majority judgement will please majority,minority judgement will please minority.Very problem we started off with hasn’t been resolved.Not about arithmetic,but of convincing everybody that SC should’ve spoken in 1voice: Rajiv Dhawan, Petitioner’s counsel in Ayodhya title suit case


  • 14:46(IST)कोर्ट ने कहा कि इस्माइल फारूकी केस से अयोध्या जमीन विवाद का मामला प्रभावित नहीं होगा. ये केस बिल्कुल अलग है. अब इसपर फैसला होने से अयोध्या केस में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या टाइटल सूट पर सुनवाई शुरू होगी.

  • 14:46(IST)दोनों जजों के फैसले से जस्टिस नजीर ने असहमति जताई. उन्होंने कहा कि वह साथी जजों की बात से सहमत नहीं है. यानी इस मामले पर फैसला 2-1 के हिसाब से आया है. जस्टिस नजीर ने कहा कि जो 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था, वह 1994 फैसले के प्रभाव में ही आया था. इसका मतलब इस मामले को बड़ी पीठ में ही जाना चाहिए था.

  • 14:45(IST)जस्टिस अशोक भूषण ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि हर फैसला अलग हालात में होता है. पिछले फैसले के संदर्भ को समझना जरूरी है.’ जस्टिस भूषण ने कहा कि पिछले फैसले में मस्जिद में नमाज अदा करना इस्लाम का अंतरिम हिस्सा नहीं है कहा गया था, लेकिन इससे एक अगला वाक्य भी जुड़ा है.

  • 14:45(IST)जस्टिस भूषण ने अपना और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की तरफ से कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है. जो 1994 का फैसला था हमें उसे समझने की जरूरत है. जो पिछला फैसला था, वह सिर्फ जमीन अधिग्रहण के हिसाब से दिया गया था.

  • 14:44(IST)फैसला पढ़ते हुए जस्टिस भूषण ने कहा- ‘सभी मस्जिद, चर्च और मंदिर एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. राज्यों को इन धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने का अधिकार है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे संबंधित धर्म के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने से वंचित किया गया.’

  • 14:40(IST)

    अयोध्या मामले पर जस्टिस नजीर ने कहा कि बड़ी बेंच को यह तय करने की जरूरत है कि धार्मिक मान्यताओं की क्या भूमिका है

:सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब अदालत की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग


दिनेश पाठक:
ने अहम अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के आदेश से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और यह लोकहित में होगा।

नियमों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग-SC

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘इसे सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया जाएगा पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग से जूडिशल सिस्टम में जवाबदेही आएगी।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग और उसके सीधे प्रसारण को लेकर केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चीफ जस्टिस द्वारा संवैधानिक मामले की सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग ट्रायल बेसिस पर की जा सकती है। केंद्र ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग और विडियो रिकॉर्डिंग के लिए पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने दी थी यह दलील
केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत में कहा था आगे चलकर पायलट प्रॉजेक्ट की कार्य पद्धति का विश्लेषण किया जाएगा और उसे ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग को एक प्रयोग के तौर पर पहले एक से तीन महीने के लिए शुरू किया जा सकता है, जिससे यह समझा जा सके कि तकनीकी तौर पर यह कैसे काम करता है।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दाखिल किया था पीआईएल
चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह समेत सभी पक्षों से अटर्नी जनरल के इस प्रस्ताव पर अपनी राय देने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल कर अनुरोध किया था कि जो केस राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक महत्व के हैं, उनकी पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जाए और सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।

SC ने कहा-नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार

कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुनवाई का सीधा प्रसारण होने से पक्षकार यह जान पाएंगे कि उनके वकील कोर्ट में किस तरह से पक्ष रख रहे हैं। जयसिंह ने याचिका में मांग की थी कि संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए क्योंकि नागरिकों के लिए यह सूचना पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में ऐसा सिस्टम है।

‘Husband Is Not The Master Of Wife’, SC Strikes Down 158 Year Old Adultery Law Under Section 497 IPC.

Dinesh Pathak:

The Supreme Court on Thursday struck down the adultery law, pertaining to Section 497 of the Indian Penal Code (IPC) and Section 198 of Code of Criminal Procedure (CrPC), as unconstitutional through a unanimous judgement.

The Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra read out the judgment on behalf of himself and Justice AM Khanwilkar. “Thinking of adultery as a criminal offence is a retrograde step,” the CJI said in court. Mere adultery can’t be a crime unless it attracts the scope of Section 306 (abatement to suicide) of the IPC, the CJI held.

“Adultery might not be the cause of an unhappy marriage, it could be the result of an unhappy marriage,” Misra said as he read out his judgment that declared Section 497 as arbitrary.

The CJI stated before the apex court that adultery as an act is not criminal in China, Japan and in many other western countries and remarked that it “dents the individuality of a woman”. “In case of adultery, the criminal law expects people to be loyal which is a command which gets into the realm of privacy,” the CJI stated. Coming to the Indian Constitution and the protection it guarantees, the CJI said, that the beauty of our Constitution is that it includes “I, me and you”. Thus, as the adultery law violated Article 14 15(1) and 21 of the Constitution and offends the dignity of a woman, it was declared as manifestly arbitrary by the CJI. “A woman cannot be asked to think how a man or society desires. Her husband is not her master and servitude of one sex is unconstitutional,” the CJI noted in his judgment.

File photo of the Supreme Court of India. Reuters

File photo of the Supreme Court of India. Reuters

Justice Rohinton Fali Nariman also concurred with the CJI and Khanwilkar’s judgment and termed the archaic law as unconstitutional. “Ancient notions of a man being perpetrator and woman being a victim no longer holds good,” Nariman said in the top court.

Interestingly, Misra stated that he relied heavily on the triple talaq judgment by Nariman to come to his judgment on the case. The CJI also said that mere adultery cannot be a crime, but if any aggrieved spouse commits suicide because of life partner’s adulterous relation, then if the evidence is produced, it could be treated as an abetment to suicide.

“Section 497 is based on a notion that a woman loses her agency upon marriage. Human sexuality is an essential aspect of the identity of an individual. The current law deprives a woman of her agency as it is founded on the notion that a woman, on entering marriage, loses her voice and agency,” the CJI noted. He also spoke of how the Constitution enshrines the golden triangle of fundamental rights and judicial sensitivity is needed in this regard. Thus, the court ruled that adultery can be a ground for civil issues including dissolution of marriage, ie divorce, but it cannot be a criminal offence. Justice DY Chandrachud also concurred with the other judges on this and said that “Section 497 deprives a woman of agency and autonomy and dignity… Autonomy is intrinsic in dignified human existence and Section 497 denuded the woman from making choices,” he said.

Justice Indu Malhotra also maintained that, “Adultery could be a moral wrong towards spouse and family but the question is whether it should be a criminal offence?”, leading to a unanimous decision of the Supreme Court scrapping the Adultery Law.

A five-judge constitutional bench headed by the Misra on 8 August had reserved its verdict after Additional Solicitor-General Pinky Anand, appearing for the Centre, concluded her arguments.

The hearing in the case by the bench, that also comprised Nariman, Khanwilkar, Chandrachud and Justice Indu Malhotra, went on for six days, having commenced on 1 August.

The Centre had favoured retention of a penal law on adultery, saying that it is a public wrong that causes mental and physical injury to the spouse, children and the family. “It is an action willingly and knowingly done with the knowledge that it would hurt the spouse, the children and the family. Such intentional action which impinges on the sanctity of marriage and sexual fidelity encompassed in marriage, which forms the backbone of the Indian society, has been classified and defined by the Indian State as a criminal offence in an exercise of its constitutional powers,” the Centre had said.

Section 497 of the 158-year-old Indian Penal Code (IPC) says: “Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery.”

On 5 January, the apex court had referred to a five-judge Constitution bench the plea challenging the validity of the penal law on adultery. The court had taken a prima facie view that though the criminal law proceeded on “gender neutrality”, the concept was absent in Section 497.

जीरकपुर में चोरी

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जीरकपुर के गुरुदेव नगर मैं चोरी हुई, खबर लिखे जाने तक नुक्सान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था

 

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जीरकपुर के गुरुदेव नगर मैं चोरी हुई, खबर लिखे जाने तक नुक्सान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था

हमारी सरकार ‘जहां कमल-वहां सुशासन’ के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा में जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है: राम बिलास शर्मा

चंडीगढ़, 26 सितंबर:

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे रोजगारपरक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। युवाओं के कौशल का विकास किया जा रहा है और उनके लिए स्व:रोजगार की कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। पिछले करीब चार वर्षों में हरियाणा की पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी व अनुकरणीय पहचान बनी है।
श्री शर्मा ने यह जानकारी आज यहां सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आए लोगों की शिकायतों का निवारण करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर मई, 2015 में ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया तथा प्रदेश के जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश के समान विकास, जन-जन के कल्याण एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की स्थापना की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य न केवल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाना है, बल्कि हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत को संजोकर रखते हुए प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना है। राज्य सरकार ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के आदर्श पर चलते हुए एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए निरन्तर समर्पित है।
श्री शर्मा ने कहा कि मानवता के पुजारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय दर्शन’ को चरितार्थ करने के लिए सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी 22 जिलों में अन्त्योदय भवन स्थापित किए जा गए हैं। इन केन्द्रों में 22 विभागों की 226 योजनाओं में से 181 योजनाएं अन्त्योदय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ‘जहां कमल-वहां सुशासन’ के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा में जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है।

पंजाब बाढ़ के कारण हाई अलर्ट पर और बिस्त दोआब बिभाग में कोई अफ़सर ही नहीं

नरेश भरद्वाज:

जहां एक तरफ पूरे पंजाब में बारिश की और नदियों के बड रहे जलस्तर की वजह से एलर्ट पर है | इसके चलते कई महकमों की छुटियाँ तक रद्द कर दी गयीं है वहीँ इस हालात में राहत का काम करने वाला बिस्त दोआब विभाग आज कल बिना एक्सियन के काम कर रहा है | विभाग का हाल यह है की मुश्किल हालात में काम करने वाले इस विभाग का जो वायरलेस सिस्टम है वोह तक खराब पड़ा है | विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे हैं की जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए ताकि सरकार और उनके बीच की कड़ी जुड़ सके |

जालन्धर स्थित बिस्त दोआब बिभाग का यह दफ्तर जिसके जिम्मे जालंधर सहित ,शहीद भगत सिंह नगर ,गड़शंकर, गोराया में नदियों के साथ लगते वो इलाके हैं जहां आज कल पानी के बड़ते स्तर की वजह से हाई एलर्ट है | इस दफ्तर और इसमें पड़ते जालंधर सहित तीन सब डिविजन के मुलाजिम आज कल भगवान भरोसे काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार और इनके बीच जो सीनियर अधिकारी ( एक्सिक्यूटिव इंजिनियर ) काम करता है उसकी कुर्सी पिछले एक महीने से खाली है | अगस्त महीने की 31 तारिख को यहाँ तैनात एक्सिक्यूटिव इंजिनियर हरजिंदर पाल सिंह मान रिटायर हो गये जिसके बाद से आज तक यहाँ कोई नया एक्सिक्यूटिव इंजिनियर तैनात नहीं किया गया है | हालात यह हैं की पंजाब में नदियों के बड़ते स्तर को देखते हुए सरकार द्वारा हाई एलर्ट किया गया है और इस हालात में यहाँ लगा वायरलेस सिस्टम तक खराब है | इस दफ्तर में तार बाबू तो है पर तार वाला सिस्टम पूरी तरह खराब है यहाँ तक की मुलाजिम अपने मोबाइलों से यह काम चला रहे हैं | आज इस विभाग में काम कर रहे करीब चार सौ पचास मुलाजिम भगवान् भरोसे काम कर रहे हैं | आज अगर इन मुलाजिमो में से किसी के साथ कोई मुश्किल आ जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी यह तक पता नहीं |

यहाँ तैनात मुलाजिमों के अनुसार पंजाब में हाई एलर्ट के चलते लोग उनसे सम्पर्क करते हैं पर वो आगे किसके हुकुम से काम करें अगर उनके सीनियर अफसर की कुर्सी ही खाली हैं | उनके अनुसार उनके अंतर्गत पड़ते इलाके में साड़े चार सौ मुलाजिम हैं जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं | उन्होंने मांग की है की जल्द से जल्द उनके महकमे में अफसर की नियुक्ती की जाए ताकि इस हालात में जो काम वोह कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई अफसर हो जो उनकी सुनवाई कर सके |