Tuesday, May 13
आम आदमी पार्टी(आ.आ.पा. ) के नेता एवं पूर्व नगरसेवक मनहर परमार की पत्नी ‘इंदूमतीबेन’

अजय सिंगला, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़/भरूच :

                   गुजरात के भरुच में आम आदमी पार्टी(आ.आ.पा. ) के नेता एवं पूर्व नगरसेवक मनहर परमार की पत्नी को 15 साल पुराने सस्ते अनाज की दुकान में अनाज की हेराफेरी के मामले में भरुच के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 5 साल की सजा के साथ जुर्माना का आदेश जारी किया है। भरुच नगरपालिका के पूर्व पार्षद और भरुच विधानसभा सीट पर आ.आ.पा. के उम्मीदवार मनहर परमार की पत्नी इंदूमतीबेन परमार सस्ते अनाज की दुकान की संचालिका है।

                   मनहर परमार की पत्नी शहर के वसंत मिल की चाल में वे सस्ते अनाज की दुकान चलाती है। इंदूमतीबेन सरकारी राशन में गेंहू, शक्कर, केरोसिन, तेल सहित अन्य सामान के जत्थे की हेराफेरी कर रही थी। इस मामले में वर्ष 2008 में उनके खिलाफ बी डिविजन पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि इंदूमतीबेन सरकारी अनाज का स्टॉक को फर्जी दस्तावेजों, फर्जी बिलों के आधार पर बाजार में हेराफेरी कर रही है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।


                   भरुच कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पीडी जेठवा ने सस्ते अनाज की दुकान चलाने वाली महिला संचालिका इंदूमतीबेन मनहर परमार को 5 साल की सजा का आदेश जारी किया है। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 248,2 की अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माने का आदेश जारी किया है। इस दौरान कोर्ट ने 240 से अधिक पन्नों का फैसला सुनाया है।