गैंगरेप में AIMIM नेता के बेटे के शामिल होने के सबूत देने वाले भाजपा विधायक रघुनंदन राव पर पीड़िता की फोटो और वीडियो शेयर का लगा आरोप, केस दर्ज़
तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन राव पर जुबली हिल्स में सामूहिक दुष्कर्म की 17 वर्षीय पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। नाबालिग पीड़िता के वीडियो और तस्वीरें कथित रूप से जारी करने के लिए राव पर भारतीय दंड संहिता की 228 ए (पीड़ित की पहचान का खुलासा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। छह जून को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चार जून को तेलंगाना राज्य के दुब्बक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक माधवनेनी रघुनंदन राव ने भाजपा राज्य कार्यालय, कट्टेलमंडी में एक किशोरी के सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। रघुनंदन राव ने इस दौरान घटना से संबंधित तस्वीरें और वीडियो मीडिया को जारी किए जिसमें नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा हुआ, जबकि जांच जारी है।
डेमोक्रेटिक फ्रंट, हैदराबाद/नयी दिल्ली :
हैदराबाद में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग की फोटो शेयर करने पर बीजेपी के विधायक एम. रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हैदराबाद में 28 मई को नाबालिग के साथ कार में बलात्कार किया गया था। यह कार तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस के एक विधायक की थी। नाबालिग के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया था जिसमें से तीन किशोर हैं। विधायक एम. रघुनंदन राव के खिलाफ पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नाबालिग की कुछ फोटो और एक वीडियो क्लिप को शेयर कर उसकी पहचान को उजागर कर दिया है। यह कानूनन अपराध है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला सोमवार देर रात दर्ज किया गया और कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 4 जून को तेलंगाना के दुब्बक से विधायक रघुनंदन राव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय, कट्टेलमंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप और तस्वीरें शेयर की थी। आरोप है कि इसमें नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हुई है।
मामला दर्ज होने के बाद विधायक ने कहा कि वह केवल गैंगरेप मामले में AIMIM नेता के बेटे की संलिप्तता के सबूत सार्वजनिक करना चाहते हैं। पुलिस विधायक के बेटे को क्लीन चिट दे रही है, इसलिए उन्होंने वह वीडियो क्लिप जारी किया। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं। पेशे से वकील राव ने दावा किया कि वह उचित समय आने पर अपने पास मौजूद सभी सबूतों को अदालत में पेश करेंगे।
गौतलब है कि यह घटना 28 मई 2022 की है। तब 17 साल की पीड़िता पार्टी के बाद अपने घर लौट रही थी। उसी वक्त हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 323 और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 के तहत मामला दर्ज किया था।
रिपोर्ट की मानें तो आरोपितों ने पहले पीड़िता से उसके घर छोड़ने की बात कही थी। बाद में एक पार्क की हुई कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई और फिर बारी-बारी से सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान दूसरे आरोपित कार के बाहर पहरा दे रहे थे। भाजपा प्रवक्ता के कृष्णसागर राव ने हैदराबाद पुलिस पर AIMIM और TRS के राजनीतिक दबाव में जाँच करने का आरोप लगाया था।