सोने के जेवर और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य: सुखविंद्र सोनी
सतीश बंसल सिरसा:
सोने के आभूषणों व कलाकृतियों पर हॉलामार्किंग होगी, जोकि मूल्यवान धातु की शुद्धता का एक प्रमाणपत्र भी होगा। इसके लिए बकायदा लाईसेंस भी सरकार द्वारा बनाए जा रहे है। लाईसेंस के लिए ज्वेलर्स को पहले सरकार को फीस अदा करनी होती थी जोकि अब नि:शुल्क है। भादरा बाजार स्थित गणपति हॉलमार्किंग केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां ज्वेलर्स व्यापारी लाईसेंस नि:शुल्क अप्लाई कर सकते है। जिला स्वर्णकार संघ के प्रधान सुखविंद्र सोनी ने सबसे पहले अपने प्रतिष्ठान का हॉलमार्किंग लाईसेंस नि:शुल्क बनवाया है। सुखविंद्र सोनी ने बताया कि सरकार द्वारा हॉलमार्किंग लागू हो चुकी है और 1 सितंबर से यह पूर्ण रूप से लागू हो जायेगी। सुखविंद्र ने बताया कि जिस व्यापारी के पास आभूषणों का पुराना स्टॉक है वह 15 जून से 30 अगस्त के समय अवधि में 22 कैरेट में परवर्तित कर लें। सरकार ने आभूषण क्षेत्र में 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को जीएसटी से संंबंधित छूट दी गई है। उन इकाइयों को भी छूट दी गयी है, जो सरकार की व्यापार नीति के तहत आभूषण का निर्यात और आयात करते है। सोनी ने बताया कि सुनारों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। गणपति हॉलामर्किंग केंद्र संचालक दीपक सोनी ने बताया कि सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था होने से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें शुद्धता के लिहाज से वही चीज मिलेगी, जिसके लिये उन्होंने भुगतान किया है। भादरा बाजार में स्थित गणपति हॉलामर्किंग केंद्र को हॉलमार्किंग के लिए अधिकृत भी किया गया है। सुखविंद्र ने जिला के सभी सुनारों से ऑनलाइन लाईसेंस अप्लाई करने की मांग की है।