निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौयरी का लाभ, 75% क्षेत्रीय आरक्षण बिल को मिली मंजूरी
आरक्षण संबंधी कानून को हरियाणा में चल रही सभी निजी कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट और फर्म को मानना होगा. ये सभी वे संस्थान होंगे जहां पर दस से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. यह कानून 50 हजार रुपये प्रति माह तक की नौकरी पर लागू माना जाएगा. सभी कंपनियों को तीन महीने में सरकार को ये जानकारी देनी होगी कि उनके कार्यालय में 50 हजार रुपये मासिक वेतन के कितने पद हैं और इस पर हरियाणा के स्थानीय लोग कितने काम कर रहे हैं. इस कानून का सीधा फायदा डोमिसाइल धारकों को ही मिलेगा.
‘पुरनूर’ कोरल, चंडीगढ़ – 02॰ 03॰ 2021
हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इस अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अब राज्य के हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी।
राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है। प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी।
बता दें कि बीते साल नवंबर में हरियाणा विधान सभा ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।
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