चिदम्बरम 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय से भारी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया.
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है. सीबीआई कोर्ट ने चिदंबम को पांच दिन रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की हिरासत की मांग की. चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय से भारी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया.
अदालत की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया. इंद्राणी इस मामले में एक सह-आरोपी है. लेकिन, चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा यह सवाल पूछने पर इनकार कर दिया.
अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब उन्हें दस्तावेज दिखाए गए तो चिदंबरम चुप रहे और टाल-मटोल करते रहे. इससे उन्हें आगे और दस्तावेजों का सामना कराए जाने को बल मिला.
मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में ‘सरगना’ बताया. मेहता ने कोर्ट मामले की डायरी भी दी, जिससे चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए मजबूत मामला बने. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की तरफ से पेश होते हुए कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है. उन्होंने जोर दिया कि जांच पूरी कर ली गई है, क्योंकि ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली गई है.
बता दें आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आरोपी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले पी चिदंबरम को सीबीआई की टीम ने उनके घर से हिरासत में ले लिया गया और चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय लाया गया.
बता दें मंगलवार से लापता कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) बुधवार शाम को कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए. यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस बीच सीबीआई की टीम भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई.
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