सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की छुट्टी जारी रहेगी: सर्वोच्च नयायालय
कांग्रेस के आरोप निराधार साबित हुए।
सर्वोच्च नयायालय ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए कहा की सीवीसी की अनुशंसा पर निदेशक को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजना संवैधानिक है ओर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है।
- अपने फैसले में सर्वोच्च नयायालय ने आगे कहा की सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जबतक इस मामले में दोबारा सुनवाई नहीं कर लेता तबतक सीबीआई के नए डायरेक्टर एम नागेश्वर राव एक भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे.
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की देखरेख में 10 दिनों में जांच जारी रखेगी. एम नागेश्वर राव केवल नियमित कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच अधिकारिओं के तबादले की सूचि सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में 12 नवंबर को दी जाए.
- सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच सीवीसी आज से दो सप्ताह के भीतर पूरा करे. जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक मामले की जांच करेंगे.
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