पुलिस फाइलें, पंचकूला – 25 अगस्त
पंचकूला 25 अगस्त :-
पंचकूला पुलिस नें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें के मामलें में दो आरोपियो को किया काबू ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना पिन्जौर व पुलिस थाना सैक्टर 14 पंचकूला की टीम नें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें के मामलें दो आरोपियो को गिरप्तार किया गया । गिरफ्तार कियें गयें आरोपियो की पहचान अमरजीत सिह पुत्र गुरनाम सिह वासी गाँव रामनगर खोली पिन्जौर तथा राजिन्द्र कुमार उर्फ रुप लाल वासी गाँव मलौया चण्डीगढ के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक आरोपी अमरजीत सिह को पिन्जौर क्षेत्र से जुआ खेलनें के मामलें में गिरफ्तार किया गया । आरोपी से जुआ राशि 1150/- रुपयें बरामद करके आरोपी के खिलाफ थाना पिन्जौर में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिऱफ्तार किया गया और आरोपी राजिन्द्र कुमार उर्फ रुप लाल वासी गाँव मलौया चण्डीगढ को राजीव कालौनी सैक्टर 17 पंचकूला सें अवैध स्थान पर जुआ खेलनें के मामलें में गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी से जुआ राशि 2520/- रुपयें बरामद करके आरोपी के खिलाफ थाना सैक्टर 14 पंचकूला में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
पंचकूला 25 अगस्त :-
पंचकूला पुलिस नें बाल विवाह के मामलें मे सलिप्त महिला आरोपी को किया गिरफ्तार ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कालका की टीम नें बाल विवाह के मामलें में सलिप्त महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार कियें गई महिला आरोपी की पहचान सुमन उर्फ सुनिता वासी पंचकूला के रुप में हुई ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिक लडकी के पिता नें थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी जो कि 18 वर्ष से कम है जिसकी शादी उसकी शाली व अन्य उपरोक्त नाम की महिला नें उसकी बेटी की शादी मेरी गैर हाजरी में करवा दी है । जो मै खुद बीमार रहता है जिस बारें थाना कालका में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 363, 366 –ए भा0द0स0 , बाल विवाह अधिनियम & पोक्शो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया । जो मामलें की तफतीश करतें हुए उपरोक्त मामलें में नाबालिक लडकी को बरामद करकें उसके वारसान के हवालें किया गया और मामलें में बाल विवाह के सम्बन्ध में सलिप्त आरोपी उपरोक्त महिला को गिरफ्तार करके पेश अदालत कार्यवाई की गई ।
पंचकूला 25 अगस्त :-
क्राईम ब्रांच पंचकूला नें अवैध नशीली दवाईया की सप्लाई के मामले में मैडिकल स्टोर मालिक सहित अन्य को भेजा जेल ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पंचकूला इन्चार्ज निरिक्षक अमन कुमार व उसकी टीम नें दिनाक 19.08.2021 को नशीली दवाईया सप्लाई करनें के मामलें में आरोपी कृष्ण उर्फ दीपक पुत्र बिज्र लाल वासी गाँव ललूआ जिला बदाँयु उतर प्रदेश हाल गाँव मढावाला पंचकूला को गिरफ्ताकर करकें पेश अदालत 5 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया था । जो आरोपी नें पुछताछ के दौरान बतलाया कि वह यें सभी नशीला दवाईया के पतें औम मैडिकल स्टोर लखनऊ से खरीद कर लेकर आया था । जिस आरोपी को क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पंचकूला नें कल दिनाक 24 अगस्त आरोपी लवकुश पुत्र रमेश प्रशाद वासी गाँव शाहपुर जिला ऊनाव उतर प्रदेश हाल औम मैडिकल स्टोर लखनऊ उतर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया । आरोपी कृष्ण उर्फ दीपक कुमार का आज 5 दिन का पुलिस रिमाण्ड खत्म होनें पर और आरोपी लवकुश पुत्र रमेश प्रशाद को आज पेश जिला अदालत न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया ।
–आरोपी कृष्ण उर्फ दीपक कुमार के पास सें LOMOTIL नाम की दवाईया के 3800 पते ( 228000 गोलिया ) बरामद की गई ।
–दोनों आरोपियो को पेश अदालत न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया ।
पंचकूला 25 अगस्त :-
पी.ओ. स्टाफ पंचकूला नें छेडछाड के मामलें में 4 साल सें फरार उदघोषित अपराधी को किया काबू ।
पंचकूला 25 अगस्त :– पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पी.ओ. स्टाफ पुलिस पंचकूला की टीम नें महिला के साथ छेडछाड के उदघोषित अपराधी को काबू किया । काबू कियें गयें व्यकित की पहचान करण कुमार पुत्र रमेश कुमार वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ के रुप में हुई ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला नें 24.08.2017 को महिला थाना पंचकूला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उपरोक्त व्यकित जो कि आफिस आतें जाते पीछा करता और आफिस से आतें जातें रास्ता रोककर छेडखानी भी करता है जिसको समझानें पर अपनी अपनी हरकतो से बाज नही आ रहा है जिसकी शिकायत पर महिला थाना पंचकूला में धारा 354-डी , 341 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
माननीय अदालत के आदेशानुसार उपरोक्त मामलें में आरोपी को माननीय अदालत पंचकूला में अपनी तारीख पर पेश ना होनें पर उपरोक्त आरोपी को उदघोषित अपराधी कर दिया गया । जिन आदेशा के तहत पुलिस थाना सैक्टर 07 पंचकूला में धारा 174-ए भा0द0स0 के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया । जिस आरोपी को पी.ओ. स्टाफ पंचकूला की टीम नें उपरोक्त आरोपी को कल दिनाक 24 अगस्त को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।
पंचकूला 25 अगस्त :-
‘पजींकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एंव कलर कोडिड स्टीकर लगवायें नही तो होगा चालान । :- ट्रैफिक पुलिस पंचकूला
ट्रैफिक इन्सपैक्टर सुखदेव सिह नें उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एंव कलर कोडिड स्टीकर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य में पजीकृत वाहनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम 188 के प्रावधानों के अनुसार नंए तथा पुरानें वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एंव कलर स्टीकर (Colour Coded Sticker) लगवाना अनिवार्य किया गया है । जो सभी वाहन चालक अपनें वाहनों का रजिस्ट्रेशन आनलाईन पोर्टल https://www.hsrphr.com के माध्यम सें आनलाईन बुक करवाकर और निर्धारित शुल्क जमा करवानें उपरान्त कम्पनी द्वारा स्टीकर लगवायें ।
इसके साथ ही सुखदेव सिह नें कहा अपनें नए पंजीकृत और पुरानें वाहनों पर (कलर कोडेड स्टीकर नीला पेट्रोल, पीला डीजल ) सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगवायें । जो अपनें वाहन को आनलाईन साईट https://www.hsrphr.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके और शुल्क अदा करनें के उपरान्त कम्पनी द्वारा प्रार्थी के घर ही लगायें जायेंगें । अगर कोई भी वाहन उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एंव कलर कोडिड स्टीकर (Colour Coded Sticker नही लगवाया तो वह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही के लिए उतरदायी होगें ।