70 सालों से लंबित मामला अब 10 जनवरी तक लंबित

सर्वोच्च न्यायालय ने मानी कपिल सिब्बल की अपील यह मामला कैसी भी तरह 2019 के चुनावों के नतीजों तक ताला जाएगा सबरीमाला 6 महीने और अर्बन नक्सलईट 2 महीने पर राम जन्मभूमि 70 साल बाद फिर से तारीख

नई दिल्‍ली: उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. यह मामला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है. इस पीठ द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई के लिये तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ गठित किये जाने की उम्मीद है.

1. हाई कोर्ट ने इस विवाद में दायर चार दीवानी वाद पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था.

2. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 अक्टूबर को कहा था कि यह मामला जनवरी के प्रथम सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगा जो इसकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करेगी.

3. बाद में अखिल भारत हिन्दू महासभा ने एक अर्जी दायर कर सुनवाई की तारीख पहले करने का अनुरोध किया था परंतु न्यायालय ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि 29 अक्टूबर को ही इस मामले की सुनवाई के बारे में आदेश पारित किया जा चुका है. हिन्दू महासभा इस मामले में मूल वादकारियों में से एक एम सिद्दीक के वारिसों द्वारा दायर अपील में एक प्रतिवादी है.

4. इससे पहले, 27 सितंबर, 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत से 1994 के एक फैसले में की गई टिप्पणी पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास नये सिरे से विचार के लिये भेजने से इंकार कर दिया था. इस फैसले में टिप्पणी की गई थी कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है.

5. अयोध्या प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक अपीलकर्ता के वकील ने 1994 के फैसले में की गयी इस टिप्पणी के मुद्दे को उठाया था. अनेक हिंदू संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर का यथाशीघ्र निर्माण करने के लिये अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, शीर्ष अदालत में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ही कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अध्यादेश लाने के बारे में निर्णय का सवाल उठेगा.

इससे पहले केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है. उनका कहना है कि जब सबरीमाला मामले की सुनवाई 6 महीने में और अर्बन नक्सल का केस दो महीने में पूरा हो सकता है तो रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस 70 साल से क्यों अटका पड़ा है. उन्होंने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह करने की अपील की.  विधि एवं न्याय मंत्री ने पिछले दिनों अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि राम लला मामले में कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो रही इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हो ताकि जल्द से जल्द इसपर फैसला आ सके.

Rahul calls media conferences ‘fun’ Media still ‘pliable’


According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”


At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.


For all the access that media enjoys vis-à-vis Rahul, it has shown a strange reluctance so far to fact-check the Congress president’s claims and hold him accountable for his words. This trend was visible even on Wednesday when Rahul appeared for a news conference in the evening and repeated the same set of claims that had been rebutted by Union Finance Minister Arun Jaitley earlier that day in Parliament.

Congress president Rahul Gandhi never fails to mention how he, unlike Prime Minister Narendra Modi, is not “scared” of taking questions from the media in press conferences. Rahul has a point here. While Modi has appeared for media interviews but not a single press conference during his tenure as prime minister, Rahul ostensibly loves news conferences and claims that fielding questions from the media is “fun”: understandable when one is largely spared scrutiny and tough questions.

What’s more, Rahul’s comments to the media on the controversial audio tape — which the Congress party claims is the “recorded conversation” of Goa health minister Vishwajit Rane “revealing” details of “secret Rafale files stored in Goa chief minister Manohar Parrikar’s bedroom” — appeared inconsistent with facts and the turn of events that played out on the floor of the House.

The Congress president has asked four questions to Modi on the Rafale deal through Twitter. Here are five questions the media should have asked or Rahul during the press conference:

1. Why didn’t Rahul take up Arun Jaitley’s challenge on the audiotape if he is convinced that the clip is authentic?

During the press conference, Rahul said he had read “part of the transcript and the tape is authentic.” The Congress president had refused to certify the veracity of the tape in Parliament when his attempts to play it in Lok Sabha met with resistance from the treasury benches. Speaker Sumitra Mahajan urged Rahul to give it in writing that the clip is “authentic” before allowing it to be played inside Parliament in accordance with House rules. Faced with the challenge, Rahul backtracked. He also didn’t read the transcript after insisting on doing so. At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.

Rahul Gandhi: I asked the Lok Sabha Speaker can I play the tape, Speaker refused to allow me to play it, so there was no question of authenticity of the tape there. Congress has already played it. Also, there might be other tapes as well #RafaleDealpic.twitter.com/b91QeTgpZ0

— ANI (@ANI) January 2, 2019

According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”

Jaitley said Rahul must take responsibility and face expulsion from the House under a privilege motion if the tape is found to be false. The finance minister dared the Congress president to place the document in Parliament if he is sure of its authenticity. Neither did Rahul take up Jaitley’s challenge, nor did he backtrack from his claim. Though the entire sequence was captured on camera and aired to millions on TV, the media didn’t pursue this line of questioning.

2. Where did Rahul get the figure of Rs 30,000 crore worth of offsets to Anil Ambani’s company?

Rahul Gandhi: Reality yahi hai ki 30,000 crore Anil Ambani ko diya gaya hai, aur Chowkidaar chor hai #RafaleDealpic.twitter.com/NqUCnnqzHN

— ANI (@ANI) January 2, 2019

The facts of Rafale have been discussed threadbare over countless forums. A Supreme Court bench, headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dismissed PILs seeking a court-monitored probe, saying it has no objections to any part of the deal. On the offset clauses, the judgment stated: “We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian Government.”

The offset clause — as laid out during the UPA rule on defence purchases from foreign companies — requires Dassault to make purchases in India for 50 percent of the contract value. Therefore, if the total value of the deal is worth Rs 58,000 crore, half of that amount comes to around Rs 29,000 crore.

Now, since Anil Ambani’s Reliance Defence is one among around 120 offset partners for the deal, their total business share won’t exceed 3 percent of the total Rs 29,000 crore Rafale offset contract. That means a sum less than Rs 1,000 crore. Jaitley told Parliament on Wednesday that it won’t be more than Rs 800 crore. Apart from the Supreme Court, which went over these details, media reports too have corroborated the government’s figures.

#Rafale offsets break-up for dummies: ⁦@RahulGandhi⁩. Note the figures. Memorise them. Write them down in a notebook 200 times. Will help. Infographic via ⁦@SandeepUnnithan⁩ ⁦@IndiaToday⁩ pic.twitter.com/i1WpnY8m7W

— Minhaz Merchant (@MinhazMerchant) January 2, 2019

If that is the case, how does Rahul justify his charge? It is strange that given the easy availability of these figures in public domain, the media didn’t hold the Congress president accountable for his words.

3. What is the basis of Rahul’s contention that the PM is a ‘thief’ when Supreme Court has given a clean chit to Rafale deal?

On three contentious issues raised by the Congress and made into subject of the petitions against the government, the Supreme Court cleared the deal. The CJI-headed Bench, also comprising justices SK Kaul and KM Joseph, found no occasion to doubt the decision-making process in the multi-billion dollar deal, observed that there was no substantial evidence of commercial favouritism to any private entity on the issue of offset partner and found no merit in claims that there was huge escalation of costs.

In conclusion, the judgment stated: “In view of our findings on all the three aspects, and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving enquiry by this court, especially in such matters. We, thus, dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs.”

Given the finality of this judgment, it is unclear on what basis the Congress president is accusing the prime minister of dishonesty and stealing. If he has clinching proof of Modi’s wrongdoing, it is strange that this evidence (or evidences) have not been brought to the notice of the court or made available in public domain. Once again, the media has failed to highlight the anomaly between Rahul’s claims and facts.

4. How may a Joint Parliamentary Committee ‘reveal truth’ when Supreme Court judgment finds no reason for intervention or probe?

After shifting goalposts several times on Rafale deal, Congress and Opposition parties have finally settled on demanding for a Joint Parliamentary Committee (JPC) probe. The political ploy behind Congress’ demand is understandable and the party cannot be faulted for trying to pile on the pressure on the NDA. The legitimate question that should have been asked of Rahul Gandhi during the press conference, is that how will a JPC —  subject to political partisanship — conduct a “fair probe” into a deal that has been cleared by none less than the Supreme Court?

Even if we disregard Jaitley’s arguments — that JPC in Bofors sought to whitewash the scandal instead of finding the truth — the fact remains that the panel whose political neutrality is suspect may end up fanning the Rafale debate instead of bringing us any closer to resolution. Political gamesmanship is a poor basis for constitution of a JPC that will undermine the primacy and authority of the Supreme Court. It may be a slippery slope.

5. Why did Rahul Gandhi call a scribe a ‘pliable journalist’ during a press conference? Does it amount to intimidation of the press?

During Wednesday’s news conference, while referring to ANI editor Smita Prakash — who conducted the prime minister’s interview on Tuesday — Rahul used the words ‘pliable journalist’. He said: “You saw the prime minister’s interview yesterday… matlab pliable journalist, woh question bhi kar rahi thi, pradhan mantri ka answer bi de rahi thi, side mein(she was asking questions as well as providing answers on the side).” Earlier in the Parliament, Rahul called the interview “staged”.

The journalist called Rahul’s attempt to ridicule her work a “cheap shot”.

Dear Mr Rahul Gandhi, cheap shot at your press conference to attack me. I was asking questions not answering. You want to attack Mr Modi, go ahead but downright absurd to ridicule me. Not expected of a president of the oldest political party in the country.

Smita Prakash (@smitaprakash) January 2, 2019

Jaitley has criticised the Congress president for trying to “intimidate an independent editor” and called him the grandson of ‘Emergency dictator’ (a reference to Indira Gandhi) who “displayed his real DNA”. He also called for a response from the Editor’s Guild. The real problem, however, goes deeper. When political leaders, especially those occupying high positions in public office or party, openly display their disrespect for journalists, that has a deleterious effect on the moral of the media.

It also makes journalists vulnerable to attacks from party affiliates and trolls on social media. Rahul may have his opinions on the Modi interview, but his disparaging comments can be construed as an attack on the independence of the Fourth Estate. He, however, didn’t face any scrutiny from the media while making the comment.

जनवरी में होंगे चंद्र एवं सूर्य ग्रहण

नई दिल्ली : नए साल के पहले महीने जनवरी में दो ग्रहण पड़ रहे हैं. 6 जनवरी यानि की रविवार को आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है. सूर्य ग्रहण 6 जनवरी 2019 सुबह 4.05 बजे से 9.18 बजे तक लगेगा. हालांकि यह भारत में यह देखने को नहीं मिलेगा. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, यह आंशिक सूर्य ग्रहण उत्तर-पूर्वी एशिया और उत्तरी पैसिफिक देशों में दिखाई देगा. 

इसी महीने लगेगा चंद्रग्रहण
सूर्य ग्रहण के बाद इसी महीने की 21 तारीख को चंद्रग्रहण लगने वाला है. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, साल का पहला 9.03 बजे से 12.20 बजे तक रहेगा. सूर्य ग्रहण की तरह, चंद्रग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा.

क्या है सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा
वेदों, पुराणों और शास्त्रानुसार सूर्य और चंद्र पर लगने वाले ग्रहण का सीधा ताल्लुकात राहु और केतु से है. धार्मिक मान्यता के अनुसार दैविक काल में जब देवताओ को अमृत पान और दैत्यों को वारुणी पान कराया जा रहा था तब इस बात की खबर दैत्य राहु को हुआ. दैत्य राहु ने छुपकर देवता की पंक्ति में जाकर बैठ गया परन्तु अमृत पान के पश्चात इस बात को सूर्य और चंद्र को उजागर कर दिया. ऐसी भी मान्यता है कि समुद्र मंथन में अमृत  के लिए देवाताओं और असुरों के बीच घमासान चल रहा था. समुद्र मंथन में अमृत देवताओं को मिला लेकिन असुरों ने उसे छीन लिया. अमृत को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर कन्या का रूप धारण किया और असुरों से अमृत को छीन लिया.

राम मंदिर की याचिका पर सुनवाई आज

याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई एक तय समय में किए जाने की मांग की है और अगर तय समय में सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट अपने आदेश में कारण बताए कि एक तय समय में सुनवाई आख़िरकार क्यों नहीं हो सकती. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी माह तक टाल दी थी.

नई दिल्ली : अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अहम सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ सुबह 11 बजे के आसपास मामले की सुनवाई करेगी. माना जा रहा है कि आज होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नई पीठ का गठन कर सकता है. साथ ही जल्द और रोजाना सुनवाई की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है. इसके अलावा कोर्ट एक नई जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा. यह जनहित याचिका हरीनाथ राम ने दायर की है.

याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई एक तय समय में किए जाने की मांग की है और अगर तय समय में सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट अपने आदेश में कारण बताए कि एक तय समय में सुनवाई आख़िरकार क्यों नहीं हो सकती. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी माह तक टाल दी थी.

इससे पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर मामले को सुन रहे थे. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने 1994 के इस्माइल फारुकी के फैसले में पुनर्विचार के लिए मामले को संविधान पीठभेजने से इंकार कर दिया था. मुस्लिम पक्षों ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले इस्माइल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी.

गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था. इस मामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला था. टाइटल विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था. फैसले में कहा गया था कि विवादित लैंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए. जिस जगह रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान को दिया जाए. सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए, जबकि बाकी का एक तिहाई लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं, दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी. इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. उसके बाद से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

आज का पांचांग

पंचांग 04 जनवरी 2019

विक्रमी संवत्ः 2075, 

शक संवत्ः 1940, 

मासः पौष़, 

पक्षःकृष्ण पक्ष, 

तिथिः चतुर्दशी रात्रि 04.58 तक है, 

वारः शुक्रवार, 

नक्षत्रः ज्येष्ठा दोपहर 12.53 तक, 

योगः वृद्धि रात्रि 01.50 तक, 

करणः विष्टि, 

सूर्य राशिः धनु, 

चंद्र राशिः वृश्चिक, 

राहु कालःप्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 07.19, 

सूर्यास्तः 05.33 बजे।

विशेषः आज पश्चिम दिशा की यात्रा न करें। शुक्रवार को अति आवश्यक होने पर सफेद चंदन, शंख, देशी घी का दान देकर यात्रा करें।

आज का राशिफल

04 जनवरी 2019: आज आप किसी भूमि की खरीद का रूख करते होगे। किन्तु उसकी कानूनी वैधता को लेकर लोगों से पहले पूंछ-ताँछ को बढ़ाना चाहेंगे। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ पीड़ा से युक्त होगा। जिससे आपको किसी चिकित्सा केन्द्र तक जाना पड़ सकता है। धन निवेश के लिए अवसर होगे। प्रेम संबंधों में तनाव होगे।

04 जनवरी 2019: आज के दिन को आप अधिक शुभ व सकारात्मक पाएंगे। आप देखेंगे कि भौतिक सुख के साधनों को जुटाना जरूरी है। जिससे आपको किसी बाजार तक जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा होगा। पत्नी के साथ आप खुश होगे। व्यापारिक मामलें में प्रसन्नता  होगी। चाचा से तनाव हो सकते हैं।

04 जनवरी 2019: आज आप अपने बाहर के कामों को निपटाने में पूरी तरह लगे होगे। कुछ लोगों से सम्पर्क का फायदा होगा। जिससे आप कुछ और नया अपने व्यापार में जोड़ने के लिए तैयार होगे। आय को बढ़ाने का प्रयास तो करेंगे। किन्तु सफलता उस स्तर की नहीं होने से आप कुछ पेरशान से होगे। आज आपके पैसे कुछ अधिक खर्च होगे।

04 जनवरी 2019: आज आप कुछ काम में आने वाली वस्तुओं को खरीदेंगे ही। साथ ही आप कुछ धन को भी बचाने की फिराक में होगे। जिससे कुछ सफलता जरूर होगी। आज आपका ज्ञान अच्छा होगा। जिससे आप सही समय में सही निर्णय लेने में कामयाब होगे। प्रेम संबंधों में पहले के मुकाबले आज अधिक मधुरता होगी।

04 जनवरी 2019: आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सक्रिय होगे। आप अपने खान-पान को संतुलित करना चाहेंगे। जिससे आगामी समय तक शारीरिक समृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्रों में आप पहले की ही तरह अपने कामों को करते होगे। प्रेम संबंधों में पुनः साथी के साथ आप उपहारों को देने के लिए तैयार होगे। संतान के प्रति चिंता होगी। 

04 जनवरी 2019: आज का दिन आपके लिए बहुत ही अहम होगा। आप किसी धर्म स्थान में जहाँ भ्रमण के लिए जाना चाहेंगे। वहीं अपने कार्या पर पूरी तरह नज़र रखना चाहेंगे। इसके लिए आप सगे भाइयों व मित्रों से सहयोग माँग सकते हैं। स्वस्थ्य में सांस व रक्त चाप की स्थिति हो सकती है। जिसके लिए आपको कुछ परहेज करना पड़ सकता है।

04 जनवरी 2019: आज आप अपने कामों मे चाहते हुए भी उस स्तर की तेजी नहीं ला पाएंगे। आपका समय या तो यात्रा या फिर किसी विवाद में खराब हो सकता। यदि आप होशियारी दिखाते हुए विवाद से बच जाते है। तो आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में कुछ-कुछ पीड़ाएं आपको परेशान कर सकती है। जिसके लिए आपको दवा खानी पड़ सकती है।

04 जनवरी 2019: आज आप अपने बेहतर कल के लिए कुछ अधिक सोचेंगे। किन्तु योजनाओं को प्रत्यक्ष धरातल पर उतारने की कठिनाइयां बनी होगी। जिससे आप परेशान से होगे। पत्नी व बच्चों के साथ समांजस्य स्थापित होगा। पैसे की कमी से कोई काम नहीं रूकने वाले है। प्रेम संबंधों में आज मधुरता होगी। भूमि के विवादों में अधिक समय देना पड़ सकता है। 

04 जनवरी 2019: आप आज अपने किसी पुराने लेन-देन को पहले चुकाना चाहेंगे। जिससे बाज़ार व लोगों के मध्य आपकी साख बनी रहे। आजीविका के मामलों आज आपको कुछ कठिन परिश्रम कंरना होगा। प्रेम संबंधों में आप उपहार देने के लिए सोचेंगे। किन्तु समय के कमी के कारण आज इस काम को कभी और के लिए छोड़ देंगे

04 जनवरी 2019: आज आप अपने आमदनी को और पुख्ता करना चाहेंगे। वहीं बचत के कुछ नियमों को भी लागू करना चाहेंगे। बच्चों को भी धन संग्रह की नसीहत देंगे। किन्तु वह आपकी इस बात को बहुत हल्के मे लेगे। जिससे आप कुछ चिंतित होगे। प्रेम संबंधों में आज अनुकूल बातचीत होगी। विरोधी पक्ष परेशान कर सकते हैं। 

04 जनवरी 2019: आज आप अपने काम काज में कुछ नया जोड़ने का निर्णय लेंगे। जिससे लाभ को और बढाया जा सके। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक होगा। आज आपके नौकरी पेशा के जीवन में कुछ अधिक सक्रियता होगी। जिसका लाभ आने वाले समय में होगा। प्रेमी जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तैयार होगे।

04 जनवरी 2019: आज आप किसी समाजिक व पारिवारिक विवाद को अपनी दखल बढ़ाते हुए निपटाना चाहेंगे। आप देखेंगे कि आपके ताकत में बढ़त हो रही है। लोग भी आपके साथ खड़े है। किन्तु परिणाम उस स्तर के नहीं प्राप्त हुए जिसकी अपेक्षा थी। नौकरी के क्षेत्रों में आपको आज कुछ तनाव देखने पड़ सकते हैं। 

गणतंत्र दिवस को भव्य रुप से मनाने के लिये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करें- उपायुक्त मुकुल कुमार

गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मुकुल कुमार ने की बैठक।

पंचकूला, 3 जनवरी:

उपायुक्त श्री मुुकुल कुमार 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास  के साथ मनाने एवं इसके भव्य आयोजन की दिशा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये ताकि इस पर्व को गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जा सके।

उपायुक्त ने जिला सचिवालय के सभागार में गणतंत्र दिवस को लेकर आयोजित बैठक में बताया कि यह कार्यक्रम सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों को, जो उन्हें सौंपे गये है, निष्ठा, लग्न व ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े विभिन्न महत्वर्पूण बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की।

  उपायुक्त ने मार्च पास्ट, पीटी शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर भी संबंधित अधिकारियों की विशेषतौर पर कमेटियां बनाकर उनको पूर्व से ही इस दिशा में तैयारियां करने के निर्देश दिये। इसके साथ साथ साफ सफाई, पुरुषों एवं महिलाओं के लिये अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, जलपान, साज सजा, वाहन पार्किंग व अन्य गतिविधियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। उन्होंने उपमंडल स्तर पर भी गणतंत्र दिवस आयोजित किया जाने की दिशा में, इसकी तैयारियों के लिये संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी।

  उपायुक्त श्री मुकुल कुमार ने गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली झाकियों के बारे में भी विभिन्न अधिकारियों से बातचीत कर अपने-अपने विभाग से संबंधित झांकी निकालने के लिये विशेषतोर पर कहा। जिला पुलिस उपायुक्त श्री कमलदीप गोयल ने कार्यक्रम को सुचारु रुप से संपन्न करवाने व इसके भव्य आयोजन की दिशा में अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कानून  एवं व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में भी अधिकारियों से विशेषतौर पर चर्चा की।

  इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त श्री जगदीप ढांडा ने अधिकारियों को बताया कि खेल, शिक्षाजगत में उत्कृष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले व समाज सेवा व अन्य गतिविधियों में सराहनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों की सूची सिफारिश सहित 18 जनवरी तक प्रशासन को देने के लिये विशेषतौर पर कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोलते हुए कहा कि 18 जनवरी के बाद किसी का नाम शामिल नहीं किया जायेगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 21, 22 व 23 जनवरी को कार्यक्रम में आयोजित होने वाली गतिविधियों की रिहर्सल आयोजित की जायेगी। 24 जनवरी को फुल डे्रस रिहर्सल आयोजित की जायेगी।

  इस अवसर पर बैठक में उपमंडल अधिकारी नागरिक पंचकूला पंकज सेतिया, कालका रिचा राठी, नगराधीश ममता शर्मा, एसीपी विजय देसवाल, जिला राजस्व अधिकारी नीरज चहल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, जिला शिक्षा अधिकारी एचएस सैनी सहित विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

मुश्किलों में घिरे आजम खान और उनका परिवार, दर्ज हुआ मुक़द्दमा

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला के साथ आजम की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन खान पर भी मामला दर्ज किया गया है.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम एकबार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल, आजम खान के बेटे अबदुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में उनपर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही उनके पिता आजम खान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. यूपी पुलिस ने इस मामले में आजम की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन खान पर भी मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि उन पर बीते विधानसभा चुनाव में उम्र छिपाने के लिए दो पैन कार्ड बनवाने और चुनाव आयोग के साथ-साथ आयकर विभाग से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था. यह आरोप इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और टांडा के पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश कुमार सक्सेना ने लगाए थे.

आकाश ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर फाइल किया है. उन्होंने कहा था, “आजम खान एक जालसाज और झूठे व्यक्ति हैं. उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए, ताकि उनका बेटा चुनाव लड़ सके और विधायक बन सके. चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अब्दुल्ला आजम ने यह बात छिपाई और बेटे को विधायक बनाने के लिए आजम खान ने अबदुल्ला आजम की उम्र छिपाई और दूसरा पैन कार्ड बनवाया. इसलिए पिता आजम खान और पुत्र अब्दुल्ला आजम पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.” 

आकाश के अनुसार, एफिडेविट में अब्दुल्ला आजम ने पैन डीडब्ल्यूएपीके7513आर दिखाया. वहीं आईटीआर के दस्तावेजों में उन्होंने दूसरा पैन डीएफओपीके616के लिखा है. आकाश का आरोप था कि आजम खान ने बीते विधानसभा चुनाव में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के नामांकन के दौरान झूठा शपथ पत्र दाखिल करवाया. इसके साथ ही आकाश ने अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड बनवाने, आयकर रिटर्न छिपाने और 25 वर्ष से अधिक आयु दर्शाने के आरोप लगाए. 

उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति दो पैन नहीं बनवा सकता. यह नियम विरुद्ध है. आकाश ने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग से की थी और आयोग से मांग की थी कि अब्दुल्ला आजम का चुनाव निरस्त करा जाए. उन्होंने कहा था, “यह सभी आरोप भारतीय निर्वाचन आयोग की नियम विरुद्ध और भारतीय संविधान के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं. इसलिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए.” उन्होंने अब्दुल्ला आलम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.

अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को लेकर करना होगा मुकदमे का सामना: सर्वोच्च न्यायालय

पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, ‘सुनवाई होने दीजिए.’ 

हमें याद पड़ता है की वर्ष 2009 में इसी प्रकार के आरोपों का सामना पी। चिदम्बरम को भी करना पड़ा था, कन्नापन ने अपनी जून 25, 2009 की याचिका में चिदम्बरम और उनके कार्यकर्ताओं पर जोड़- तोड़ और चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था और मांग की थी की उनके सांसदिया क्षेत्र की खास कर अलगूनदी विधानसभा क्षेत्र की पुन: मतगणना की जाये। क्या बना?

फैसला आने से पहले चिदम्बरम ने न केवल अपना सांसद का गरिमापूर्ण पद बल्कि राष्ट्र के वित्त मंत्री का महत्त्व पूर्ण पद भी संभाला, और कन्नापन फैसले के इंतज़ार में समय काटते रहे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से कहा कि वह 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में उनके निर्वाचन के संबंध में बीजेपी प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका पर मुकदमे का सामना करें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, ‘सुनवाई होने दीजिए.’ हाई कोर्ट ने कहा था कि राजपूत के आरोपों पर सुनवाई की आवश्यकता है.

अहमद पटेल ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राजपूत की चुनाव याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. राजपूत ने राज्यसभा चुनाव में दो विद्रोही विधायकों के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अपनी चुनाव याचिका में चुनौती दी है. उनका कहना था कि यदि इन दोनों मतों की गणना की गयी होती तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता. 

शीर्ष अदालत ने कहा कि पटेल की याचिका पर अगले महीने सुनवाई की जायेगी. न्यायालय ने पक्षकारों को इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘चूंकि संबंधित पक्षकार पेश हुये हैं, औपचारिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं. इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिये फरवरी, 2019 में सूचीबद्ध किया जाए. इस दौरान, उच्च न्यायालय चुनाव याचिका पर सुनवाई की कार्यवाही करेगा.’  

कांग्रेस के विद्रोही विधायकों भोलाभाई गोहेल और राघवजी पटेल के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद चुनाव जीतने के लिये आवश्यक 45 मतों की संख्या घटकर 44 हो जाने पर पटेल को विजयी घोषित किया गया था. राजपूत ने अपनी चुनाव याचिका में पटेल पर कांग्रेस के विधायकों को चुनाव से पहले बेंगलुरू के एक रिजार्ट में ले जाने का आरोप लगाते हुये कहा था कि यह मतदाताओं को रिश्वत देने के समान ही है. 

उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में दूसरी बार पटेल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले, न्यायालय ने 20 अप्रैल को पटेल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था. अहमद पटेल ने 20 अप्रैल, 2018 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को हाई कोर्ट से कहा था कि पटेल की याचिका पर नए सिरे से फैसला किया जाए. उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में पटेल की याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अहमद पटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अधिवक्ता देवदत्त कामत के साथ पेश हुए जबकि राजपूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह और सत्य पाल जैन पेश हुए. 

हम अपने देश की न्यायाइक प्रक्रिया की मानें तो यहाँ भी पटेल अपनी राज्य सभा की कुर्सी पर बैठे रहेंगे अगले चुनाव आने तक, हाँ यदि पटेल को कुर्सी से सशर्त ( मुक़द्दमा जीतो और कुर्सी संभालो) हटाया जाता है तो इस मुक़द्दमे के अगले चुनावों से कुछ पहले निबटने की संभावना है।

H S Phoolka to quit AAP

NEW DELHI: Senior advocate and Punjab-based leader HS Phoolka resigned from Aam Aadmi Party (AAP) on Thursday. He submitted his resignation to Delhi Chief Minister and AAP leader  Arvind Kejriwal, who asked him to reconsider his decision. 

Phoolka will hold a press conference on Friday to explain his decision to resign.

Taking to Twitter, the Supreme Court advocate wrote, “I have resigned from AAP & handed over resignation to Kejriwal ji today. Though he asked me not to resign but I insisted.  Will be briefing media tomorrow at 4 pm at Press Club, Raisina Rd, New Delhi to explain the Reason of leaving AAP & my further plans.”

Last year, Phoolka had resigned as a legislator from the Punjab Assembly, over the state government’s alleged failure to act against former CM Parkash Singh Badal.

The move comes amid speculation over possibility of an alliance between the Congress and the AAP for the 2019 Lok Sabha polls. The AAP has not denied alliance prospects with the Congress, saying its political affairs committee will take a call after considering opinion of its leaders and workers from Delhi, Punjab and Haryana. 

The 73-year-old lawyer is representing the victims in 1984 anti-Sikh riots cases, in which former Congress leader Sajjan Kumar was recently convicted.