Soldier, Civilian Killed In Kashmir Encounters, 3 Terrorists Shot Dead


  1.  Lashkar-e-Taiba terrorist Naveed Jaat managed to escape
  2. In Budgam, terrorists holed up inside a building
  3. Security forces have surrounded building

Ravi Bharti Gupta, Srinagar:

An Army soldier and a civilian were killed and three terrorists were shot dead after security forces launched multiple counter-terrorist operations in Jammu and Kashmir. The soldier and one of the terrorists was killed during a pre-dawn encounter at Dooru in Anantnag district, 65 km from Srinagar.

Firing has stopped now. Sources say top Lashkar-e-Taiba terrorist Naveed Jaat alias Hanzla, who had been trapped during the encounter, has managed to escape. He was the same Lashkar terrorist who made a dramatic escape from jail in February after he shot dead two policemen who had brought him to a hospital for health check-up in Srinagar.

People familiar with the matter said it’s the second time in the last 15 days that Jaat broke the security cordon and managed to escape during an encounter.

The police said they suspect he might have received bullet injuries while fleeing from the encounter site.

“We believe he was hit by a bullet and is injured, but managed to flee,” said senior police officer Munir Ahmad Khan. A search operation is underway.

“Operation was launched based on specific information. We have lost one soldier and one terrorist has been killed in the operation,” another senior police officer said.

Internet has been snapped in Anantnag, Srinagar and Budgam districts, where the encounters broke out.

In Srinagar, a gunfight broke out at Noorbagh after security forces launched an operation following intelligence inputs that some terrorists could be hiding at a house in the area. The son of house-owner was killed during the operation.

The police said the terrorists have escaped from the house after the brief shootout. Locals alleged no terrorist was hiding in the house.

In a third encounter, the security forces engaged three terrorists trapped in a religious place at Chadoora in Budgam district, 28 km from Srinagar. The police said the terrorists took shelter in the religious place after they fled from a house where they had been hiding.

Two of the terrorists were shot dead. An Army officer who suffered injuries was taken to the Army’s 92 Base hospital.

Director General of Police Dilbag Singh said they took precautions to ensure there is no damage to the religious place and at the same time the terrorists are neutralised.

‘Husband Is Not The Master Of Wife’, SC Strikes Down 158 Year Old Adultery Law Under Section 497 IPC.

Dinesh Pathak:

The Supreme Court on Thursday struck down the adultery law, pertaining to Section 497 of the Indian Penal Code (IPC) and Section 198 of Code of Criminal Procedure (CrPC), as unconstitutional through a unanimous judgement.

The Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra read out the judgment on behalf of himself and Justice AM Khanwilkar. “Thinking of adultery as a criminal offence is a retrograde step,” the CJI said in court. Mere adultery can’t be a crime unless it attracts the scope of Section 306 (abatement to suicide) of the IPC, the CJI held.

“Adultery might not be the cause of an unhappy marriage, it could be the result of an unhappy marriage,” Misra said as he read out his judgment that declared Section 497 as arbitrary.

The CJI stated before the apex court that adultery as an act is not criminal in China, Japan and in many other western countries and remarked that it “dents the individuality of a woman”. “In case of adultery, the criminal law expects people to be loyal which is a command which gets into the realm of privacy,” the CJI stated. Coming to the Indian Constitution and the protection it guarantees, the CJI said, that the beauty of our Constitution is that it includes “I, me and you”. Thus, as the adultery law violated Article 14 15(1) and 21 of the Constitution and offends the dignity of a woman, it was declared as manifestly arbitrary by the CJI. “A woman cannot be asked to think how a man or society desires. Her husband is not her master and servitude of one sex is unconstitutional,” the CJI noted in his judgment.

File photo of the Supreme Court of India. Reuters

File photo of the Supreme Court of India. Reuters

Justice Rohinton Fali Nariman also concurred with the CJI and Khanwilkar’s judgment and termed the archaic law as unconstitutional. “Ancient notions of a man being perpetrator and woman being a victim no longer holds good,” Nariman said in the top court.

Interestingly, Misra stated that he relied heavily on the triple talaq judgment by Nariman to come to his judgment on the case. The CJI also said that mere adultery cannot be a crime, but if any aggrieved spouse commits suicide because of life partner’s adulterous relation, then if the evidence is produced, it could be treated as an abetment to suicide.

“Section 497 is based on a notion that a woman loses her agency upon marriage. Human sexuality is an essential aspect of the identity of an individual. The current law deprives a woman of her agency as it is founded on the notion that a woman, on entering marriage, loses her voice and agency,” the CJI noted. He also spoke of how the Constitution enshrines the golden triangle of fundamental rights and judicial sensitivity is needed in this regard. Thus, the court ruled that adultery can be a ground for civil issues including dissolution of marriage, ie divorce, but it cannot be a criminal offence. Justice DY Chandrachud also concurred with the other judges on this and said that “Section 497 deprives a woman of agency and autonomy and dignity… Autonomy is intrinsic in dignified human existence and Section 497 denuded the woman from making choices,” he said.

Justice Indu Malhotra also maintained that, “Adultery could be a moral wrong towards spouse and family but the question is whether it should be a criminal offence?”, leading to a unanimous decision of the Supreme Court scrapping the Adultery Law.

A five-judge constitutional bench headed by the Misra on 8 August had reserved its verdict after Additional Solicitor-General Pinky Anand, appearing for the Centre, concluded her arguments.

The hearing in the case by the bench, that also comprised Nariman, Khanwilkar, Chandrachud and Justice Indu Malhotra, went on for six days, having commenced on 1 August.

The Centre had favoured retention of a penal law on adultery, saying that it is a public wrong that causes mental and physical injury to the spouse, children and the family. “It is an action willingly and knowingly done with the knowledge that it would hurt the spouse, the children and the family. Such intentional action which impinges on the sanctity of marriage and sexual fidelity encompassed in marriage, which forms the backbone of the Indian society, has been classified and defined by the Indian State as a criminal offence in an exercise of its constitutional powers,” the Centre had said.

Section 497 of the 158-year-old Indian Penal Code (IPC) says: “Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery.”

On 5 January, the apex court had referred to a five-judge Constitution bench the plea challenging the validity of the penal law on adultery. The court had taken a prima facie view that though the criminal law proceeded on “gender neutrality”, the concept was absent in Section 497.

जीरकपुर में चोरी

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जीरकपुर के गुरुदेव नगर मैं चोरी हुई, खबर लिखे जाने तक नुक्सान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था

 

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जीरकपुर के गुरुदेव नगर मैं चोरी हुई, खबर लिखे जाने तक नुक्सान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था

आज का राशिफल

🌷🌷🌷पंचांग🌷🌷🌷
27 सितम्बर 2018, वीरवार

विक्रम संवत – 2075
अयन – दक्षिणायन
गोलार्ध – दक्षिण
ऋतु – शरद
मास – आश्विन
पक्ष – कृष्ण
तिथि – द्वितीया
नक्षत्र – आश्विन
योग – व्याघात
करण – गर
राहुकाल –
1:30PM – 3:00PM
🌞सूर्योदय – 06:17 (चण्डीगढ)
🌞सूर्यास्त – 18:09 (चण्डीगढ)
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🚩विशेष:-🚩
तृतीया का श्राद्ध।
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आआपा नेता संजय सिंह पर आरोप तय


संजय सिंह ने बीजेपी नेता को पूर्व मंत्री कपिल मिश्र पर कथित रूप से हमला करने वाला बताया था, अब देखने वाली बात यह है कि “आआपा नेता संजय सिंह” इस मुकद्दमे को इमानदारी से लड़ेंगे या फिर अपने नेता कि तरह भरे बाज़ार माफ़ी मांग लेंगे और गोर तलब यह भी रहेगा कि क्या भाजपा कि युवा इकाई के नेता ‘अंकित भारद्वाज’ अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए उन्हें माफ़ कर देंगे. 


कल ही आआपा नेता संजय सिंह ने राफेल सौदे में रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण को एक कानूनी नोटिस भिजवाया ऐसा उन्होंने मिडिया में कहा, परन्तु आज उनके ही खिलाफ न्यायालय में अवमानना का मुकद्दमा दर्ज हो गया है.

बीजेपी की युवा इकाई के एक नेता की ओर से दाखिल मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं.

संजय सिंह ने बीजेपी नेता को पूर्व मंत्री कपिल मिश्र पर कथित रूप से हमला करने वाला बताया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.

ये आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत तय किए गए हैं. इससे पहले राज्यसभा सांसद ने मामले में अपनी गलती स्वीकार नहीं की और इस संबंध में सुनवाई किए जाने पर जोर दिया.

[section 499 cr.p.c सिर्फ defamation मानहानि की परिभाषा बताता है यह section 499 cr.p.c  बताता है की मानहानि क्या होती है व कितने प्रकार की हो सकती है पर इसमें सजा का प्रावधान धारा 500 cr.p.c. में है इसके अनुसार जो भी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा वो दो साल के कारावास व जुर्माने व या दोनो की सजा भुगतेगा इसके अलावा वह कोर्ट में अगर कोई defamation मानहानि के लिए भी केस डालता है तो वो जुरमाना भी उसे मिलेगा ]

संजय  के अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों पर वह आआपा नेता का पक्ष रखेंगे. भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य अंकित भारद्वाज ने यह मामला दायर किया था.

अंकित ने दावा किया कि आआपा नेताओं ने मीडिया में गलत तरीके से उनका नाम लिया और बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताया, जिसने पिछले साल दस मई को मिश्र पर हमला किया था.

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भंग


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के जरिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिय को भंग कर दिया है, इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के आने तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए काम होगा


मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है और इसके लिए बकायदा बुधवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अध्यादेश को पास किया गया और इसे राष्ट्रपति को भेजा गया. राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है. वैसे पिछले लोकसभा के सत्र में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के पास होने की चर्चा थी, जो कि सदन में पास होने के लिए रखा नहीं जा सका था.  मिडिया ने उस समय भी इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर नए कमिशन के गठन की तैयारी में है.

फिलहाल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल सदन में पेडिंग है लेकिन अध्यादेश के जरिए सरकार ने पुराने काउंसिल को भंग कर दिया है. अब काउंसिल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाया जाएगा. इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जिन दो सदस्य के नाम प्रमुख हैं, वो हैं नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल और ऑल इंडिया इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइसेंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया.

सरकार के वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मेडिकल काउंसिल का समय खत्म होने वाला था और इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इस संस्था का बागडोर नामचीन व्यक्तियों के हाथों सौंपा जा सके.

ध्यान रहे कि सरकार 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ कर चुकी है जिसमें देश के कम से कम 40 फीसदी लोगों को बीमा के तहत बेहतर इलाज कराने का प्रावधान है. सरकार तकरीबन 10.74 करोड़ परिवार को मुफ्त इलाज कराने की योजना शुरू कर चुकी है. इस योजना के तहत डेढ़ लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलने की भी बात कही गई है.

ध्यान रहे पिछले 70 साल में जिस तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना तैयार किया जाना चाहिए, वो तैयार नहीं हो पाया है. ऐसा संसदीय कमेटी अपने रिपोर्ट में भी कह चुकी है और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉ रंजीत रॉय चौधरी ने ये जिक्र किया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल रहा है.

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई की गतिविधियों ने नाराज होकर ओवरसाइट कमेटी का गठन किया था, जिसका काम एमसीआई के क्रिया कलाप पर निगरानी का था लेकिन 6 जुलाई को ओवरसाइट कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिख कर आरोप लगाया कि मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है और किसी भी फैसले से उसे अवगत नहीं करा रहा है. इसलिए सरकार ने एक अध्यादेश लाकर फिलहाल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए इसे सुचारू रूप से चलाने का फैसला किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार को अपने इस फैसले को 6 महीने के अंदर सदन से पास कराना पड़ेगा.

ये हैं इस बिल की प्रमुख बातें

दरअसल इस बिल को लाने के लिए मोदी सरकार ने कुछ साल पहले से ही कवायद शुरू कर दी थी. 15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (नेशनल मेडिकल कमीशन) बिल को स्वीकृति दे दी थी. इस बिल का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर के समान बनाने का है.

प्रस्तावित आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगा की अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल पर बेहतरीन चिकित्सक मुहैया कराए जा सकें… इस बिल के प्रावधान के मुताबिक प्रस्तावित आयोग में कुल 25 सदस्य होंगे, जिनका चुनाव कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगा. इसमें 12 पदेन और 12 अपदेन सदस्य के साथ साथ 1 सचिव भी होंगे.

इतना ही नहीं देश में प्राइमरी हेल्थ केयर में सुधार लाने के लिए एक ब्रिज-कोर्स भी लाने की बात कही गई है, जिसके तहत होमियोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक भी ब्रिज-कोर्स करने के बाद लिमिटेड एलोपैथी प्रैक्टिस करने का प्रावधान है. वैसे इस मसौदे को राज्य सरकार के हवाले छोड़ दिया गया है कि वो अपनी जरुरत के हिसाब से तय करें की नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स को इस बात की आज़ादी देंगे या नहीं.

 

प्रस्तावित बिल के मुताबिक एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा पूरे देश में एक साथ कराई जाएगी और इसको पास करने वाले ही एलोपैथी प्रैक्टिस करने के योग्य होंगे. दरअसल पहले एग्जिट टेस्ट का प्रावधान था, लेकिन बिल में संशोधन के बाद फाइनल एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराने की बात कही गई है.

बिल में प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले रहे 50 फीसदी सीट्स पर सरकार फीस तय करेगी वही बाकी के 50 फीसदी सीट्स पर प्राइवेट कॉलेज को अधिकार दिया गया है की वो खुद अपना फीस तय कर सकेंगे.

बिल लाने की वजह

दरअसल सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्च 2016 में संसदीय समिति (स्वास्थ्य) ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपा था जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के ऊपर साफ-तौर पर ऊंगली उठाते हुए इसे पूरी तरह से परिवर्तित करने को कहा था. जाहिर है कि सरकार ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया और बिल को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई. इस बिल को तैयार करने के लिए डॉक्टर रणजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता में तमाम एक्सपर्ट्स की मदद ली गई साथ ही साथ अन्य स्टेक होल्डर्स की भी राय को खासा तवज्जो दिया गया. इस ड्राफ्ट को नीति आयोग के वेबसाइट पर लोगों की राय के लिए डाला गया.

लेकिन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) पूरे बिल और आयोग के गठन को लेकर ही विरोध जता रहा है. मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अजय कुमार पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं, ‘इस बिल को लाने के पीछे पर्सनालिटी क्लैश मुख्य वजह है. वहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके पूरे डॉक्टर्स को ब्यूरोक्रेसी के नीचे लाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत और भारतीय चिकित्सा को बर्बाद करने की कवायद है.’

डॉक्टर अजय कुमार भारतीय चिकित्सा परिषद् के महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं, जो कि भारतीय चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बोर्ड का काम करती रही है.

हमारी सरकार ‘जहां कमल-वहां सुशासन’ के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा में जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है: राम बिलास शर्मा

चंडीगढ़, 26 सितंबर:

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे रोजगारपरक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। युवाओं के कौशल का विकास किया जा रहा है और उनके लिए स्व:रोजगार की कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। पिछले करीब चार वर्षों में हरियाणा की पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी व अनुकरणीय पहचान बनी है।
श्री शर्मा ने यह जानकारी आज यहां सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आए लोगों की शिकायतों का निवारण करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर मई, 2015 में ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया तथा प्रदेश के जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश के समान विकास, जन-जन के कल्याण एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की स्थापना की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य न केवल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाना है, बल्कि हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत को संजोकर रखते हुए प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना है। राज्य सरकार ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के आदर्श पर चलते हुए एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए निरन्तर समर्पित है।
श्री शर्मा ने कहा कि मानवता के पुजारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय दर्शन’ को चरितार्थ करने के लिए सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी 22 जिलों में अन्त्योदय भवन स्थापित किए जा गए हैं। इन केन्द्रों में 22 विभागों की 226 योजनाओं में से 181 योजनाएं अन्त्योदय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ‘जहां कमल-वहां सुशासन’ के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा में जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है।

The shocking footage from at Chawinda Devi village in Amritsar shows how the men in khakhi turn brutes

 

Amritsar: The inhuman treatment meted out to a woman in Amritsar allegedly at the hands of the Punjab Police has been caught on camera and shocked the entire country. The shocking footage from at Chawinda Devi village in Amritsar shows how the men in khakhi turn brutes. As per the details coming in, the Punjab Police had gone to a house to arrest the woman’s father-in-law, an alleged accused in a property dispute case.

However, upon not finding him at the residence, the Punjab Police Crime Branch personnel tried to take away his wife. When she forcefully opposed it, they held her as a ‘punishment’. Exposing their monstrous faces, the cops tied the woman to the roof of their jeep and drove around the village.

When villagers protested against it, cops dumped the woman to the road while taking a sharp turn in an area of Amritsar district and fled. One more version floating around is that the woman fell down while the jeep was being driven at high speed. The woman was later admitted to a hospital

पंजाब बाढ़ के कारण हाई अलर्ट पर और बिस्त दोआब बिभाग में कोई अफ़सर ही नहीं

नरेश भरद्वाज:

जहां एक तरफ पूरे पंजाब में बारिश की और नदियों के बड रहे जलस्तर की वजह से एलर्ट पर है | इसके चलते कई महकमों की छुटियाँ तक रद्द कर दी गयीं है वहीँ इस हालात में राहत का काम करने वाला बिस्त दोआब विभाग आज कल बिना एक्सियन के काम कर रहा है | विभाग का हाल यह है की मुश्किल हालात में काम करने वाले इस विभाग का जो वायरलेस सिस्टम है वोह तक खराब पड़ा है | विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे हैं की जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए ताकि सरकार और उनके बीच की कड़ी जुड़ सके |

जालन्धर स्थित बिस्त दोआब बिभाग का यह दफ्तर जिसके जिम्मे जालंधर सहित ,शहीद भगत सिंह नगर ,गड़शंकर, गोराया में नदियों के साथ लगते वो इलाके हैं जहां आज कल पानी के बड़ते स्तर की वजह से हाई एलर्ट है | इस दफ्तर और इसमें पड़ते जालंधर सहित तीन सब डिविजन के मुलाजिम आज कल भगवान भरोसे काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार और इनके बीच जो सीनियर अधिकारी ( एक्सिक्यूटिव इंजिनियर ) काम करता है उसकी कुर्सी पिछले एक महीने से खाली है | अगस्त महीने की 31 तारिख को यहाँ तैनात एक्सिक्यूटिव इंजिनियर हरजिंदर पाल सिंह मान रिटायर हो गये जिसके बाद से आज तक यहाँ कोई नया एक्सिक्यूटिव इंजिनियर तैनात नहीं किया गया है | हालात यह हैं की पंजाब में नदियों के बड़ते स्तर को देखते हुए सरकार द्वारा हाई एलर्ट किया गया है और इस हालात में यहाँ लगा वायरलेस सिस्टम तक खराब है | इस दफ्तर में तार बाबू तो है पर तार वाला सिस्टम पूरी तरह खराब है यहाँ तक की मुलाजिम अपने मोबाइलों से यह काम चला रहे हैं | आज इस विभाग में काम कर रहे करीब चार सौ पचास मुलाजिम भगवान् भरोसे काम कर रहे हैं | आज अगर इन मुलाजिमो में से किसी के साथ कोई मुश्किल आ जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी यह तक पता नहीं |

यहाँ तैनात मुलाजिमों के अनुसार पंजाब में हाई एलर्ट के चलते लोग उनसे सम्पर्क करते हैं पर वो आगे किसके हुकुम से काम करें अगर उनके सीनियर अफसर की कुर्सी ही खाली हैं | उनके अनुसार उनके अंतर्गत पड़ते इलाके में साड़े चार सौ मुलाजिम हैं जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं | उन्होंने मांग की है की जल्द से जल्द उनके महकमे में अफसर की नियुक्ती की जाए ताकि इस हालात में जो काम वोह कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई अफसर हो जो उनकी सुनवाई कर सके |

पुराने कर्मचारियों को नियमित करने की ओर उट्ठे खट्टर सरकार के कदम

चंडीगढ़, 26 सितंबर:

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक और कर्मचारी-हितैषी निर्णय लेते हुए गत 20-25 वर्षों से अधिक अवधि से तदर्थ, वर्कचार्ज और अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें वित्त विभाग से डिमिनिशिंग काडर में पद सृजित करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके।
साथ ही, वित्त विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी भी किसी विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पदों के सृजन का मामला भेजा जाए तो डिमिनिशिंग काडर में तुरंत पदों का सृजन किया जाए।