समीना बेगम ने निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है. उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी है, जिनके साथ ऐसी घटना हो सकती है
निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम महिला को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है. कोर्ट में निकाह हलाला के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला समीना बेगम का आरोप है कि उनपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है. जिसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है.
समीना के मुताबिक, वह ओखला विहार में किराये पर घर ढूंढ रही थीं, तभी कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी. समीना के मुताबिक, उन लोगों ने धमकी दी कि अगर वह अपनी सलामती चाहती है, तो केस वापस ले ले, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे.
सुप्रीम कोर्ट में निकाह और हलाला के विरोध के लिए सरकार तैयार
बता दें कि समीना बेगम की पहली शादी 1999 में हुई थी और उनके दो बेटे हैं. उत्पीड़न की कई घटनाओं की पुलिस में शिकायत करने के बाद उनके पति ने उन्हें तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद परिवार ने समीना की जबरन दूसरी शादी करा दी. दूसरा शौहर पहले से शादीशुदा था. जब समीना तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तब उसके दूसरे पति ने फोन पर ही उन्हें तलाक दे दिया. अब समीना अपने तीन बच्चों के साथ अकेले रहती है.
समीना बेगम ने निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है. उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी है, जिनके साथ ऐसी घटना हो सकती है. समीना ने कहा कि वो नहीं चाहती कि जो दर्द उन्होंने झेला, वो कोई और महिला झेले.
समीना ने कोर्ट से गुजारिश की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सेक्शन 2 को एकतरफा और विवेकाधीन घोषित किया जाए और इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करार दिया जाए. समीना बेगम का दावा है कि बहुविवाह के खिलाफ भी मुहिम चला रही हैं.
वह ‘मिशन तलाक’ के नाम से एक संगठन चला रही हैं. ‘NEWS18’ से बात करते हुए समीना बेगम ने बताया, ‘मुझे रेप और जान की धमकियां मिल रही हैं. पीआईएल वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है.’
समीना ने कहा, ‘मैंने ओखला विहार में किराए पर एक घर देखा था, लेकिन इसके लिए मुझे हर महीने 10 हजार रुपए और 3000 रुपए अलग से ब्रोकरेज देने के लिए कहा गया. मैंने राजी हो गई. दो दिन पहले जब मैं ओखला विहार पहुंची, तो कुछ दबंग किस्म के स्थानीय लोग और मकान मालिक के बेटे ने मुझपर दबाव बनाने की कोशिश की. उनलोगों ने कहा कि मैं केस वापस ले लूं. वर्ना अच्छा नहीं होगा.’
समीना का यह भी आरोप है कि 27 जून की शाम उनपर हमला भी हुआ. उन्होंने बताया, ‘कुछ लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की. मेरी चीजें ऑटो से बाहर फेंक दी. मुझे डराया-धमकाया. उन लोगों ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और धमकी दी कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया, तो मेरे बच्चों को जिंदा जला देंगे.’ समीना ने पुलिस ने सुरक्षा की मांग की है.
निकाह हलाला प्रथा के तहत अगर किसी मुस्लिम महिला को उसका पति तलाक देता है तो उस महिला को अपने पति से फिर से निकाह करने के लिए किसी अन्य पुरुष से निकाह करना होता. इसके बाद जब महिला का दूसरा पति उसे तलाक देता है तभी वो अपने पहले पति से फिर से निकाह कर सकती है. इस प्रथा को अक्सर इंस्टेंट तीन तलाक वाले मामले में अपनाए जाने का चलन है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में तीन तलाक को गैर-कानूनी करार दिया है और केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश दिया है.