बिहार में दर्ज हुई दूसरी प्राथमिकी से कॉंग्रेस बेहाल
महाभारत में कौरवों ने पांडवों पर छल का प्रयोग कर कई योद्धाओं को मारने की बात कही थी, लेकिन जब भी कौरव यह मिथ्यारोपन करते थे तब वह एक बात भूल जाते थे कि उस समय के सबसे छोटी आयु के योद्धा ‘वीर अभिमन्यु’ को छल से चक्रव्यूह में सभी योद्धाओं ने एक से एक के लड़ने का नियम होने के बावजूद एकट्ठे मिल कर मारा था। तब श्री कृष्ण की शठे शाठ्यम समाचरेत नीति ही काम आई थी। आज कोरोना यद्ध में अपनी साख बचाने के लिए कॉंग्रेस कहीं भी कैसे भी प्रलाप कर रही है और भाजपा कैडर अब उन पर प्राथमिकीयान दर्ज़ करवा रहे हैं। आज यह धर्म नहीं है यह धर्म नहीं है दोनों भुजाएँ उठा कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हुए कोंग्रेसी नज़र आ जाएँगे। छोटे छोटे शहरों के छुटभैये नेता भी प्रेस विज्ञप्तियाँ दे कर अपनी नेत्री पर हुई प्राथमिकियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि मात्र एक सवाल पूछने पर उनकी कार्यकारिणी अध्यक्षा से मात्र एक प्रश्न पूछने पर एक पत्रकार पर 300 प्राथमिकीयान दर्ज करवा दीं गईं थीं।
चंडीगढ़/बिहार – 22 मई
पीएम केयर्स फंड को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए बनाए गए राहत कोष को लेकर किए गए अपने विवादित बयान की वजह से अब सोनिया गांधी पर एक और मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद अब बिहार में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
पटना के कंकड़बाग थाने में भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके पंकज सिंह ने यह केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाकर सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 (1) बी, 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
IPC की धारा 504 उस आरोपी पर लगती हैं, जब किसी आरोपी की मनसा किसी दुसरे व्यक्ति को जानबूझकर उकसाने की होती हैं, या फिर किसी दुसरे व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने की होती हैं, जिससे की आरोपी द्वारा उकसाया व अपमानित किया गया व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर देना चाहता हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता हैं अर्थात जिससे लोकशांति भंग हो।
IPC की धारा 505 (1) (b)/(ख), उन मामलों से सम्बंधित है, जहाँ किसी कथन, जनश्रुति या सूचना को, इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, सामान्य जन या जनता के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो
IPC की धारा 505(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन – जो भी कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या सूचना, इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, को रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
पंकज सिंह के अनुसार, पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है, जबकि पीएम केयर फंड में कोई भी आदमी छाेटी से छोटी राशि काे भी जमा कर सकता है।
बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में भी दो दिन पहले केस दर्ज किया गया था। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सागर कस्बे की पुलिस ने प्रवीण के वी नामक व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया था। कर्नाटक में आईपीसी की धारा 153 और 505 (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।