कॉलेज में हिजाब पहनने और न पहनने दोनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं अपनी शिकायत लेकर वाइस चांसलर और जिला कलेक्टर के पास पहुंची तो वहीं एबीवीपी ने भी हिजाब पर पूर्ण बैन लगाने की मांग की। मुस्लिम छात्राओं के लगातार हिजाब पहनकर कॉलेज आने को लेकर एबीवीपी समर्थित छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया प्रदर्शन कर गुस्सा दिखाया। इन छात्र-छात्राओं का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही हैं और कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ऐतराज नहीं जता रहा है। इस बात से नाराज छात्रों ने ऐलान किया कि ये हरकत बंद नहीं हुई तो हम लोग भी केसरिया साफा पहनकर कॉलेज में इसका विरोध दर्ज कराएंगे।
मंगलौर(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट (कर्नाटक) :
दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज के अधिकारियों ने शनिवार को हिजाब पहनकर आई छात्राओं को वापस घर भेज दिया। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश की ओर से यह बयान देने के बाद कि कक्षाओं के अंदर केवल वर्दी पहनने वाले छात्रों को ही अनुमति है, यह फैसला लिया गया है। घटना मंगलौर के यूनिवर्सिटी कॉलेज की है। इससे पहले कॉलेज ने सिंडिकेट के फैसले के तहत हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अधिकांश मुस्लिम छात्राएं शनिवार को बिना हिजाब के कक्षाओं में शामिल हुईं, लेकिन 12 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थीं।
कर्नाटक में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश में मलाली मंदिर मस्जिद विवाद और अब एक बार फिर कक्षाओं में हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिजाब का मुद्दा गुरुवार को एक बार फिर राज्य में तब सामने आया जब मैंगलोर के यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और आरोप लगाते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ मुस्लिम छात्राएं सिर पर दुपट्टा पहनकर कक्षाओं में भाग ले रही थीं। शनिवार को हिजाब पहनकर कुछ छात्राएं कॉलेज पहुंची लेकिन प्रिंसिपल अनुसूया राय ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद वे लाइब्रेरी की ओर गईं लेकिन वहां भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद वे वापस लौट गईं।
कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने परिसर में धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना था कि मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देखकर कॉलेज प्रशासन कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है।
भारी विरोध को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने फैसले को वापस ले लिया और कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश डिग्री कॉलेजों पर भी लागू होगा और इसलिए धार्मिक पोशाक को कक्षाओं के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।
कॉलेज के VC प्रोफेसर सुब्रह्मण्य यदपादित्या ने कहा, “हमारा कॉलेज शुरू में लड़कियों को यूनिफॉर्म की रंग से मेल खाते हेडस्कार्फ़ को पहनने की अनुमति दी थी, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर CDC (कॉलेज विकास परिषद) के अध्यक्ष और मैंगलोर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक वेदव्यास कामथ और सिंडिकेट के सदस्यों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि कक्षाओं के अंदर धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं होगी।”
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश डिग्री कॉलेजों पर लागू होगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। राज्य सरकार की एडवाइजरी, उच्च शिक्षा परिषद और कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी कॉलेजों को यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। इसके बाद आदेश को वापस ले लिया गया। VC ने कहा कि छात्राएँ कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन कक्षा में नहीं।
VC यदपादित्य ने हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी मुस्लिम छात्राओं की काउंसलिंग को लेकर कहा, “हमें पता चला है कि लगभग 15 मुस्लिम लड़कियाँ क्लास में हिजाब पहनने को लेकर अड़ी हुई हैं। हम इन लड़कियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध परामर्श देने के तैयार हैं। इसके बाद बाद भी वे नहीं मानती हैं तो उन्हें उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने में हम मदद करेंगे, जहाँ हिजाब की अनुमति है या जहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है।”