हिसार/पवन सैनी
शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग 20 फरवरी को लघुसचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर जनसुनवाई करेगा। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस जनसुनवाई में हिसार, जींद, सिरसा व फतेहाबाद के पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर आंकड़ों सहित अपनी पैरवी करेंगे।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि इस जनसुनवाई के दौरान जस्टिस के समक्ष इस मांग को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आबादी के आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग को केवल आठ प्रतिशत आरक्षण देकर उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, जबकि इंद्रा साहनी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों संवैधानिक बेंच की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आबादी के आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग की 52 प्रतिशत बताई गई थी, जोकि 1931 में करवाई गई जनगणना के आधार पर थी, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत से भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए हरियाणा में भी कमीशन से मांग की जाएगी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए ताकि जनसंख्या के मुताबिक शहरी स्थानीय निकायों में सही अनुपातिक आरक्षण दिया जा सके। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के संबंधित सभी संगठनों व संस्थाओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोग की इस जनसुनवाई में पहुंचे और अगर उनके पास स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई आंकड़ें हैं तो उन्हें आयोग के साथ प्रमुखता के साथ रखें ताकि आयोग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग की मांग को सरकार के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा जा सके।
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