जजपा से सम्बंधित दोनों पार्षदों की जिला शहरी अध्यक्ष के साथ मुलाक़ात हुई

संदीप सैनी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला, 30 जुलाई :

आज जननायक जनता पार्टी से सम्बंधित दोनों पार्षदों  सुशील गर्ग व राजेश निषाद ने आज जजपा जिला शहरी अध्यक्ष ओपी सिहाग के साथ नगरनिगम पंचकूला में वरिष्ठ उपमहापौर व उपमहापौर के चुनाव जल्दी करवाने को लेकर उनके कार्यलय में   गम्भीरता से चर्चा की। 

उल्लेखनीय है कि 3 जनवरी 2021 को पंचकूला नगरनिगम के मेयर व चुने हुए पार्षदों  की  हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी थी। हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट एवं हरियाणा म्युनिसिपल  कारपोरेशन इलेक्शन रूल्स की विभिन्न धाराओं में दिए गए प्रवाधानो के मुताबिक हरियाणा राज्य  चुनाव आयोग द्वारा  नवनिर्वाचित महापौरों व वार्ड सदस्यो के नामो का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 60 दिनो के अंदर  वरिष्ठ उपमहापौर व उपमहापौर के चुनाव  करवाने  नियमानुसार जरूरी होते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनोँ महत्वपूर्ण पदों का कार्यकाल भी मेयर की तरह पूरे 5 साल का होता है। 

आज की बैठक में  इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि  हरियाणा सरकार के अधिकारी जिसमे नगरनिगम पंचकूला के आयुक्त,अम्बाला मण्डल आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी  नियमों व कानूनो के प्रावधानों की  प्रवाह  न करते हुए इन दोनों पदों के चुनाव करवाने बारे बिलकुल भी गम्भीर नही लगते।

जजपा जिला शहरी अध्यक्ष ओपी सिहाग ने कहा कि मैंने तथा हमारे पार्षद सुशील गर्ग व राजेश निषाद ने  इस बाबत सभी अधिकारियों व मेयर नगरनिगम कुलभूषण गोयल से कई दफा बात की है  तथा उनको लिखित में मेमोरेंडम भी दिया है परन्तु उनकी ओर  से कोई संतोषजनक जवाब  नहीं मिला ।  सिहाग ने कहा कि लगता है अधिकारी किसी  बाहरी शक्ति के प्रभाव में आकर अपने दायित्व को भूल रहे हैं जबकि इन दोनों अति महत्वपूर्ण पदों के चुनाव करवाने नियमानुसार व जनहित में भी बहुत जरूरी हैं।अगर ये दोनों पद नगरनिगम में भरे होंगे तो आमजन के पास नगरनिगम से सम्बंधित अपनी समस्या को हल करवाने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे, नगर निगम के  विकास कार्यो की बेहतर ढंग से निगरानी होगी तथा तेजी भी आएगी। अगर किसी कारणवश मेयर निगम में उपलब्ध नहीं होंगे या कही उनको कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़े तो उस हालत में वरिष्ठ उपमहापौर या उपमहापौर उनके कार्य को अच्छी तरह संभाल सकेंगे।

जजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि  आज की बैठक में फैसला लिया गया कि नगरनिगम में उपरोक्त दोनो सवैधानिक पदों को भरने के लिए अब केवल  मात्र न्यायालय का रुख करना ही आखिरी रास्ता बचा है। इस बाबत जल्दी ही किसी अच्छे वकील के माध्यम से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर किया जाएगा ।