जयपुर महानगर के पुलिस थाना अशोक नगर मे रिपोर्ट दर्ज कराने गये वकील के साथ किये दुर्वयव्हार को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय मे दायर याचिका पर जयपुर पलिस कमिश्नर आनन्द श्री वास्तव को दोपहर एक बजे न्यायालय मे तलब किया !
न्यायालय के आदेश पर पुलिस कमिश्नर मंगलवार को न्यायालय मे उपस्थित हुये तथा न्यायलय को बताया कि उक्त घटना मे संलिप्त पुलिस कर्मियो को अशोक नगर थाना से हटा दिया है तथा न्यायलय को आश्वासन दिया कि भविष्य मे वकिलो के साथ ऐसा व्यवहार नही होगा! जिस पर अदालत ने कहा कि वो आगामी 7 जून तक बताये कि थानो मे वकीलो की आवाजाही पर उनकी क्या गाइडलाइन है, वकील आफिसर आफ द कोर्ट है।
यह अन्तरिम आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने वकील भारत यादव की याचिका पर दिये!
प्रार्थी पक्ष की ओर से अदालत मे मे दायर याचिका मे कहा गया कि प्रार्थी वकील दो अन्य लोगो के साथ पुलिस थाना अशोक नगर मे कोई मामला दर्ज कराने गये तो वहां उपस्थित ए एस आई मदनलाल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया गालिया दीं तथा मारपीट की उसके बाद मदनलाल के कहने पर उप निरिक्षक बग्गा राम ने भी उसके साथ धक्का मुक्की की तथा फर्जी मुकदमा बनाकर जेल मे बन्द कर दिया !
याचिका पर सुनवाई के दौरान दोपहर एक बजे पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने को कहा तथा न्यायालय के आदेश की पालना मे पुलिस कमिश्नर दोपहर एक बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये! !
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कमिश्नर को हिदायत देते हुये कहा कि पुलिस और वकील एक ही सिस्टम का हिस्सा है और वकील आफिसर आफ द कोर्ट है ऐसे मे पुलिस का ऐसा बर्ताव वकीलो के साथ सही नही ! तथा आगामी पेशी 7 जून को पुलिस थाने मे वकीलो की आवाजाहि की गाइड लाइन बताये जिससे भविष्य मे ऐसी घटनाएं वकीलो के साथ न हो ! इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियो को उक्त थाने से हटा दिया गया है और अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य मे ऐसी घटना नही होगी!
प्रार्थी पक्ष वकील भारत यादव की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. सुनील शर्मा, महासचिव गजराज सिंह राजावत, महेन्द्र शाण्डिल्य,दिनेश पाठक, अखिलेश पारीक व अन्य वकीलो ने पैरवी की तथा सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता राजेन्द्र यादव,लक्ष्मण मीणा,शेरसिंह महला ने पैरवी की