पाकिस्तान से आई धमकी को लेकर वीरेश शांडिल्य ने सीजीएम कोर्ट में रखा पक्ष
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 29 जनवरी :
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य आज पाकिस्तान से आए धमकी भरे कॉल को लेकर दर्ज एफआईआर 205/23 धारा 506 को लेकर अंबाला की सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत पेश हुए और बलदेव नगर पुलिस द्वारा उपरोक्त एफआईआर में सीजीएम कोर्ट में दी अंट्रेस रिपोर्ट को लेकर याचिका दायर की और बलदेव नगर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अदालत को बताया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हें खालिस्तानी मुहिम के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस कारण उन्हें मौत के घाट उतारने की धमकियां मिलती है और मई 2023 में उन्हें पाकिस्तान के नंब से मौत के घाट उतारने की धमकी मिली थी जिसकी शिकायत पुलिस को दी और बलदेव नगर पुलिस ने 2 मई 2023 को एफआईआर 205 दर्ज की लेकिन वीरेश शांडिल्य ने अदालत को बताया कि पुलिस ने बिना किसी साईटिफिकली जांच के और लोजिकली एंड के सीजीएम कोर्ट को अंट्रेस रिपोर्ट दे दी ।
वीरेश शांडिल्य ने सीजीएम अदालत में बलदेव नगर पुलिस द्वारा अंट्रेस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सीजीएम अंबाला को एप्लीकेशन दी जिसे सीजीएम अंबाला ने तुरंत अलाऊड किया और पुलिस ने खुद माना की वीरेश शांडिल्य को पाकिस्तान सहित बंग्लादेश, भुवनेश्वर, राजस्थान, मध्यप्रदेश से फोन आए हुए हैं लेकिन पुलिस ने इन राज्यों में जाकर कोई जांच नहीं की और न ही सिम जारी करने वाले डीलर के ब्यान दर्ज किए। वीरेश शांडिल्य ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए मांग की कि एफआईआर 205 की जांच को पुन: एसपी अंबाला को एसआईटी बनाकर करने के आदेश दिए जाएं। वीरेश शांडिल्य ने सीजीएम कोर्ट को अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की याचिका का जिक्र किया जिसमें हाईकोर्ट ने एडीजीपी हरियाणा को थाना बलदेव नगर में दर्ज एफआईआर 174/24 में लॉजिकल एंड तक पहुंचने के आदेश दिए क्योंकि यह धमकी भी पाकिस्तान के हथियार तस्कर द्वारा दी गई है। वीरेश शांडिल्य ने अदालत से मांग की है कि उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर 205 में भी एसपी अंबाला को लॉजिकल एंड तक जाने के आदेश दें। जिस पर अदालत ने 8 अप्रैल 2025 को पुन: सुनवाई के आदेश दिए।