ट्रेन में 36 पेयजल निषिद्ध ब्रांड की बोतलें बरामद
ट्रेन में 36 पेयजल निषिद्ध ब्रांड की बोतलें बरामद, बिना टिकट यात्रियों से 14,000 रूपए जुर्माना वसूला
रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 सितंबर :
उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मंडल रेल प्रबंधक श्री संजय साहू के निर्देशानुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी ने 22 सितम्बर को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी द्वारा ट्रेन संख्या 19223/19224 (गांधीनगर कैपिटल-जम्मू तवी एक्सप्रेस) में औचक निरीक्षण किया। जाँच के दौरान उनके साथ वाणिज्य निरीक्षक श्री हरकेश मीणा एवं श्री श्याम गोयल के साथ-साथ टिकट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद थे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने पूरी ट्रेन के वातानुकुलित एवं स्लीपर कोचों की गहन टिकट जाँच की। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत ट्रेन संख्या 19223/19224 के साइड पैंट्री कार का विस्तृत निरिक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 36 पानी की बोतलें ऐसी पाई जो आईआरसीटीसी द्वारा निषिद्ध (अनएप्रूव्ड ब्रांड) है, इन पानी की सभी बोतलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु जब्त कर लिया गया।
आईआरसीटीसी के नियमों के तहत पैंट्रीकार लाइसेंसी के विरुद्ध आईआरसीटीसी द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु आईआरसीटीसी के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। एक अनाधिकृत विक्रेता भी पकड़ा गया जिसके विरुद्ध आगामी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें।
मुख्यालय विशेष टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ ट्रेन संख्या 19223/19224 में गहन टिकट जाँच की। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते हुए 11 रेलयात्रियों से लगभग 14 हजार रूपए जुर्माना वसूला गया।