Wednesday, September 3

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 30   जुलाई :

क्षेत्र का प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान दशमेश ग्लोबल स्कूल बरगाड़ी हमेशा प्रगतिशील रहा है और समय-समय पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार आयोजित किए जाते रहे हैं। इस कड़ी के तहत ए.एस.रॉय ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी पंजाब, सीनियर पुलिस कप्तान फरीदकोट के दिशा-निर्देशों के तहत और स्कूल प्रिंसिपल श्री अजय शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में छात्रों को मोटर की धारा 199 ए और 199 बी में संशोधन करने के निर्देश दिए गए।  अधिनियम 2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस समय विशेष तौर पर ए.एस.आई. बलकार सिंह व ए.एस.आई. ट्रैफिक एजुकेशन विंग के प्रभारी मनदीप सिंह फरीदकोट पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए दैनिक जीवन में होने वाले सड़क हादसों के कारणों की जानकारी दी और कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन न किया जाए तो कितने घरों के चिराग बर्बाद हो जाते हैं। दुर्घटनाएँ. ज्यादातर दुर्घटनाएं गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने या गलत साइड पर गाड़ी चलाने से होती हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम 2019 की धारा 199ए और 199बी में संशोधन किया गया है कि अगर कोई भी नाबालिग बच्चा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस बच्चे के माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत तीन साल की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।यदि माता-पिता के अलावा किसी अन्य का वाहन मांग कर लिया जाता है,जैसे पड़ोसी या रिश्तेदार, बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि ये कानून 1 अगस्त 2024, से लागू हो रहे हैं, या तो इससे पहले लाइसेंस बनवा लें, नहीं तो छात्रों और उनके अभिभावकों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2000 रुप‌ए का नकद इनाम और एक विशेष दिन पर सम्मानित किया जाएगा।इस समय इस सेमिनार में विद्यालय की सीनियर कक्षाओं के लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस समय विद्यालय के समन्वयक होमिश अग्रवाल, विनय प्रताप शर्मा, सपना दुआ, जगमीत सिंह, भलवान सिंह एवं समस्त स्टाफ उपस्थित था। .